<p style=”text-align: justify;”><strong>UP Teacher’s Recruitment:</strong> उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है. राज्य में माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत संचालित होने वाले माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है. प्रदेश कैबिनेट ने बाई सर्कुलेश यूपी अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2024 में संशोधन को मंजूरी दे दी है. जिसके तहत अब इन पदों पर भर्ती के लिए योग्यता में से समकक्ष शब्द को हटा दिया गया है. </p>
<p style=”text-align: justify;”>यूपी अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2024 में संशोधन को मंजूरी मिलने के बाद सेकेंडरी स्कूलों में सहायक अध्यापक (एलटी ग्रेड) व प्रवक्ता पदों पर 10 हजार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी. विभाग की ओर से जल्द ही संशोधित नियमावली को यूपी लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा, जिसके बाद शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>संशोधन के बाद भर्ती का रास्ता साफ</strong><br />दरअसल माध्यमिक स्कूलों में सहायक शिक्षक और प्रवक्ता पदों पर भर्ती की जाती है. इन दोनों पदों के लिए स्नातक, बीएड या समकक्ष योग्यता निर्धारित थी. इस योग्यता में समकक्ष अर्हता शब्द को लेकर विवाद था, जिसके बाद समकक्ष योग्यता शब्द को कोर्ट में चुनौती दी गई थी. मामला कोर्ट में होने की वजह से काफी समय से माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती प्रभावित थी. </p>
<p style=”text-align: justify;”>यूपी लोकसेवा आयोग की ओर से भी इस संबंध में पत्र लिखकर माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से समकक्ष शब्द को परिभाषित करने को कहा गया. जिसके बाद विभाग ने अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2024 में संशोधन का प्रस्ताव यूपी कैबिनेट को भेजा था, जिस पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है. संशोधन के तहत अब योग्यता में से समकक्ष शब्द को ही हटा दिया गया है और अब योग्यता संबंधित विषय में स्नातक या परास्नातक और एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड की डिग्री तय कर दी है. </p> <p style=”text-align: justify;”><strong>UP Teacher’s Recruitment:</strong> उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है. राज्य में माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत संचालित होने वाले माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है. प्रदेश कैबिनेट ने बाई सर्कुलेश यूपी अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2024 में संशोधन को मंजूरी दे दी है. जिसके तहत अब इन पदों पर भर्ती के लिए योग्यता में से समकक्ष शब्द को हटा दिया गया है. </p>
<p style=”text-align: justify;”>यूपी अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2024 में संशोधन को मंजूरी मिलने के बाद सेकेंडरी स्कूलों में सहायक अध्यापक (एलटी ग्रेड) व प्रवक्ता पदों पर 10 हजार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी. विभाग की ओर से जल्द ही संशोधित नियमावली को यूपी लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा, जिसके बाद शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>संशोधन के बाद भर्ती का रास्ता साफ</strong><br />दरअसल माध्यमिक स्कूलों में सहायक शिक्षक और प्रवक्ता पदों पर भर्ती की जाती है. इन दोनों पदों के लिए स्नातक, बीएड या समकक्ष योग्यता निर्धारित थी. इस योग्यता में समकक्ष अर्हता शब्द को लेकर विवाद था, जिसके बाद समकक्ष योग्यता शब्द को कोर्ट में चुनौती दी गई थी. मामला कोर्ट में होने की वजह से काफी समय से माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती प्रभावित थी. </p>
<p style=”text-align: justify;”>यूपी लोकसेवा आयोग की ओर से भी इस संबंध में पत्र लिखकर माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से समकक्ष शब्द को परिभाषित करने को कहा गया. जिसके बाद विभाग ने अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2024 में संशोधन का प्रस्ताव यूपी कैबिनेट को भेजा था, जिस पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है. संशोधन के तहत अब योग्यता में से समकक्ष शब्द को ही हटा दिया गया है और अब योग्यता संबंधित विषय में स्नातक या परास्नातक और एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड की डिग्री तय कर दी है. </p> उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड Saif Ali Khan Attack: सैफ अली खान मामले पर मिलिंद देवड़ा ने CM देवेंद्र फडणवीस को लिखा पत्र, कर दी ये बड़ी मांग