अंबाला की गुरसिख युवती नहीं दे पाई परीक्षा:कृपाण पहनने के चलते नहीं मिला प्रवेश, SGPC ने जताया विरोध; राजस्थान के विधायक ने उठाया मुद्दा

अंबाला की गुरसिख युवती नहीं दे पाई परीक्षा:कृपाण पहनने के चलते नहीं मिला प्रवेश, SGPC ने जताया विरोध; राजस्थान के विधायक ने उठाया मुद्दा

राजस्थान में एक गुरसिख लड़की लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित न्यायिक परीक्षा में इसलिए शामिल नहीं हो पाई, क्योंकि उसने कक्कड़ कृपाण पहन रखी थी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा गुरसिख लड़की से कृपाण उतारने को कहने और उसे परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से रोकने का विरोध किया है। वहीं, अब राजस्थान के सिख विधायक भी हरकत में आए हैं। सुखबीर बादल ने जिस गुरसिख लड़की का मामला उठाया है, वह अंबाला कैंट की रहने वाली है। लड़की का नाम लखविंदर कौर है और वह रूप नगर स्थित रियात कॉलेज ऑफ लॉ में असिस्टेंट प्रोफेसर है। लखविंदर कौर ने बताया कि वह पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से पीएचडी कर रही है और यह उसका अंतिम वर्ष है। वह साथ ही न्यायपालिका परीक्षा की तैयारी भी कर रही थी। बीते सप्ताह 23 जून को उसकी राजस्थान ज्यूडीशियरी परीक्षा थी। जिसका केंद्र जोधुपर में बना था। वे तय समय पर संबंधित सेंटर में पहुंच गई थी। जब वे परीक्षा केंद्र में जाने के लिए लाइन में लगी तो उन्हें कड़ा व कृपाण उतारने के लिए कहा गया। प्रधान धामी का आरोप- जानबूझ कर सरकार अनजान बनी हुई है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने इसे बेहद दर्दनाक और अन्याय बताया है। सरकार ने सिविल जज न्यायिक परीक्षा में कई अमृतधारी सिख उम्मीदवारों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। जालंधर की रहने वाली सिख उम्मीदवार अरमानजोत कौर के मामले के बाद, अब अंबाला छावनी की सिख उम्मीदवार लखविंदर कौर के मामले में परीक्षा केंद्र में ककार (सिखों की आस्था के प्रतीक), किरपान और कड़ा को हटाने के लिए मजबूर किया गया है। जोधपुर में परीक्षा ने एक बार फिर राजस्थान में दीक्षित सिखों के साथ भेदभाव को उजागर किया है। एडवोकेट धामी ने कहा कि इन कृत्यों से सिख भावनाओं को ठेस पहुंची है, जिसके लिए राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है कि वह दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, लेकिन दुख की बात है कि सिख समुदाय की लगातार आपत्ति के बाद भी सरकार अनजान बनी हुई है और इसे पूरा नहीं कर रही है। 5 ककारों के बारे में भी दी जानकारी लखविंदर कौर ने बताया कि उन्होंने सीनियर अधिकारियों को 5 ककारों के बारे में बताया, लेकिन उन्हें केंद्र में बैठने से रोक दिया गया। जब उनसे नियमों के बारे में पूछा गया तो वे इंस्ट्रक्शन लिस्ट लाए। जिसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ज्वेलरी etc. के बारे में लिखा था। etc. शब्द में उन्होंने कृपाण व कड़ा को भी जोड़ दिया। जब उन्हें समझाया कि आर्टिकल 25 में संवैधानिक अधिकार दिया गया है। इसके बावजूद उन्होंने उसे परीक्षा केंद्र में बैठने से मना कर दिया। भविष्य के लिए इस मुद्दे को उठाना जरूरी लखविंदर कौर ने बताया कि भविष्य के लिए इस मुद्दे को उठाना बहुत जरूरी है। जो उनके साथ हुआ है, आने वाले समय में अन्य के साथ ना हो, इसलिए इसका हल निकालना जरूरी है। इस परीक्षा से पहले वे अन्य राज्यों में और राजस्थान में भी पहले परीक्षा दे चुकी है। लेकिन, इस बार ही उन्हें परीक्षा देने से रोक दिया गया। सुखबीर ने इस घटना पर जताया विरोध इस घटना के बाद अकाली दल अध्यक्ष ने विरोध जताया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा- यह वास्तव में चौंकाने वाला है कि एक अन्य अमृतधारी महिला वकील- बीबी लखविंदर कौर को 23 जून को राजस्थान न्यायपालिका परीक्षा के एक केंद्र में प्रवेश करने से मना कर दिया गया क्योंकि उन्होंने सिख धर्म की धार्मिक वस्तुएं पहन रखी थीं। इससे पहले बीबी अरमानजोत कौर को परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। यह बहुत दुखद है कि लखविंदर कौर को परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पहले अपना ‘कड़ा’ और ‘कृपाण’ उतारने के लिए मजबूर किया गया। राजस्थान सरकार द्वारा जिस तरह से अपनी आस्था का पालन करने के मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है, वह निंदनीय है। सिख समुदाय के खिलाफ इस अपमान पर प्रतिक्रिया देने और दोषी परीक्षा कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल की देरी ने पूरे समुदाय की भावनाओं को आहत किया है। सिखों को अपने ही देश में दोयम दर्जे के नागरिक जैसा महसूस नहीं कराया जाना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने सबसे अधिक बलिदान दिया है। इससे पहले भी आया था एक मामला इससे पहले भी गुरसिख लड़की वकील अरमानजोत कौर को कृपाण सहित न्यायिक परीक्षा देने से रोक दिया गया था। जिस पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के विरोध जताया था। एडवोकेट धामी ने कहा था कि भारत के संविधान के अनुसार सिखों को कृपाण धारण करने का पूरा अधिकार है और सिख रहत मर्यादा के अनुसार कोई भी अमृतधारी सिख पांच सिख ककारों को अपने शरीर से अलग नहीं कर सकता है। राजस्थान में एक गुरसिख लड़की लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित न्यायिक परीक्षा में इसलिए शामिल नहीं हो पाई, क्योंकि उसने कक्कड़ कृपाण पहन रखी थी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा गुरसिख लड़की से कृपाण उतारने को कहने और उसे परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से रोकने का विरोध किया है। वहीं, अब राजस्थान के सिख विधायक भी हरकत में आए हैं। सुखबीर बादल ने जिस गुरसिख लड़की का मामला उठाया है, वह अंबाला कैंट की रहने वाली है। लड़की का नाम लखविंदर कौर है और वह रूप नगर स्थित रियात कॉलेज ऑफ लॉ में असिस्टेंट प्रोफेसर है। लखविंदर कौर ने बताया कि वह पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से पीएचडी कर रही है और यह उसका अंतिम वर्ष है। वह साथ ही न्यायपालिका परीक्षा की तैयारी भी कर रही थी। बीते सप्ताह 23 जून को उसकी राजस्थान ज्यूडीशियरी परीक्षा थी। जिसका केंद्र जोधुपर में बना था। वे तय समय पर संबंधित सेंटर में पहुंच गई थी। जब वे परीक्षा केंद्र में जाने के लिए लाइन में लगी तो उन्हें कड़ा व कृपाण उतारने के लिए कहा गया। प्रधान धामी का आरोप- जानबूझ कर सरकार अनजान बनी हुई है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने इसे बेहद दर्दनाक और अन्याय बताया है। सरकार ने सिविल जज न्यायिक परीक्षा में कई अमृतधारी सिख उम्मीदवारों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। जालंधर की रहने वाली सिख उम्मीदवार अरमानजोत कौर के मामले के बाद, अब अंबाला छावनी की सिख उम्मीदवार लखविंदर कौर के मामले में परीक्षा केंद्र में ककार (सिखों की आस्था के प्रतीक), किरपान और कड़ा को हटाने के लिए मजबूर किया गया है। जोधपुर में परीक्षा ने एक बार फिर राजस्थान में दीक्षित सिखों के साथ भेदभाव को उजागर किया है। एडवोकेट धामी ने कहा कि इन कृत्यों से सिख भावनाओं को ठेस पहुंची है, जिसके लिए राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है कि वह दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, लेकिन दुख की बात है कि सिख समुदाय की लगातार आपत्ति के बाद भी सरकार अनजान बनी हुई है और इसे पूरा नहीं कर रही है। 5 ककारों के बारे में भी दी जानकारी लखविंदर कौर ने बताया कि उन्होंने सीनियर अधिकारियों को 5 ककारों के बारे में बताया, लेकिन उन्हें केंद्र में बैठने से रोक दिया गया। जब उनसे नियमों के बारे में पूछा गया तो वे इंस्ट्रक्शन लिस्ट लाए। जिसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ज्वेलरी etc. के बारे में लिखा था। etc. शब्द में उन्होंने कृपाण व कड़ा को भी जोड़ दिया। जब उन्हें समझाया कि आर्टिकल 25 में संवैधानिक अधिकार दिया गया है। इसके बावजूद उन्होंने उसे परीक्षा केंद्र में बैठने से मना कर दिया। भविष्य के लिए इस मुद्दे को उठाना जरूरी लखविंदर कौर ने बताया कि भविष्य के लिए इस मुद्दे को उठाना बहुत जरूरी है। जो उनके साथ हुआ है, आने वाले समय में अन्य के साथ ना हो, इसलिए इसका हल निकालना जरूरी है। इस परीक्षा से पहले वे अन्य राज्यों में और राजस्थान में भी पहले परीक्षा दे चुकी है। लेकिन, इस बार ही उन्हें परीक्षा देने से रोक दिया गया। सुखबीर ने इस घटना पर जताया विरोध इस घटना के बाद अकाली दल अध्यक्ष ने विरोध जताया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा- यह वास्तव में चौंकाने वाला है कि एक अन्य अमृतधारी महिला वकील- बीबी लखविंदर कौर को 23 जून को राजस्थान न्यायपालिका परीक्षा के एक केंद्र में प्रवेश करने से मना कर दिया गया क्योंकि उन्होंने सिख धर्म की धार्मिक वस्तुएं पहन रखी थीं। इससे पहले बीबी अरमानजोत कौर को परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। यह बहुत दुखद है कि लखविंदर कौर को परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पहले अपना ‘कड़ा’ और ‘कृपाण’ उतारने के लिए मजबूर किया गया। राजस्थान सरकार द्वारा जिस तरह से अपनी आस्था का पालन करने के मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है, वह निंदनीय है। सिख समुदाय के खिलाफ इस अपमान पर प्रतिक्रिया देने और दोषी परीक्षा कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल की देरी ने पूरे समुदाय की भावनाओं को आहत किया है। सिखों को अपने ही देश में दोयम दर्जे के नागरिक जैसा महसूस नहीं कराया जाना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने सबसे अधिक बलिदान दिया है। इससे पहले भी आया था एक मामला इससे पहले भी गुरसिख लड़की वकील अरमानजोत कौर को कृपाण सहित न्यायिक परीक्षा देने से रोक दिया गया था। जिस पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के विरोध जताया था। एडवोकेट धामी ने कहा था कि भारत के संविधान के अनुसार सिखों को कृपाण धारण करने का पूरा अधिकार है और सिख रहत मर्यादा के अनुसार कोई भी अमृतधारी सिख पांच सिख ककारों को अपने शरीर से अलग नहीं कर सकता है।   पंजाब | दैनिक भास्कर