अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर अहमद को लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है। हालांकि, अभी उमर जेल में ही रहेगा। क्योंकि उसे दूसरे मामलों में जमानत नहीं मिली है। उमर अहमद पर मुकदमे में सहयोग नहीं करने का आरोप था। मामले में उमर अहमद के वकील अमीर नकवी के सहयोगी जैद ने बताया कि कोर्ट ने उमर को पेशी के बाद जमानत दे दी है। उमर लखनऊ जेल में बंद है। गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया। यहां उमर के खिलाफ दो अलग-अलग मामलों में सुनवाई हुई। इनमें से एक मामला व्यापारी मोहित जायसवाल के अपहरण और मारपीट से जुड़ा है, जिसमें उमर अहमद पर गंभीर आरोप लगे हैं। मौत तक की सजा का प्रावधान अतीक और उमर पर जालसाजी, रंगदारी मांगने, लूट, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश समेत गंभीर धाराओं में आरोप तय हुए थे। दोनों पर 364 ए के तहत भी आरोप तय हुए थे। 364 ए में मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान है। उमर ने विशेष कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। लखनऊ से देवरिया जेल उठा लाए थे गुर्गे
26 दिसंबर 2018 में अतीक अहमद यूपी की देवरिया जेल में बंद था। मोहित जायसवाल नाम के व्यापारी को अतीक अहमद ने लखनऊ से उठाकर देवरिया जेल लाया गया था। जहां उसके साथ मारपीट की गई और 45 करोड़ रुपए की संपत्ति के कागज पर साइन कराए गए थे। लखनऊ आलमबाग के रहने वाले मोहित जायसवाल ने बताया था कि अतीक अहमद के गुर्गें उसे एसयूवी से देवरिया ले गए थे। वहां जेल में अतीक अहमद से मुलाकात कराई गई। जेल में अतीक के बेटे उमर और गुर्गों ने उसकी पिटाई की और जान से मारने धमकी दी। साथ ही करोड़ों की जमीन पर जबरन साइन करा लिया गया। मोहित से अतीक के गैंग ने रंगदारी भी मांगी थी। मामले में अतीक का बड़ा बेटा उमर भी शामिल था। अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर अहमद को लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है। हालांकि, अभी उमर जेल में ही रहेगा। क्योंकि उसे दूसरे मामलों में जमानत नहीं मिली है। उमर अहमद पर मुकदमे में सहयोग नहीं करने का आरोप था। मामले में उमर अहमद के वकील अमीर नकवी के सहयोगी जैद ने बताया कि कोर्ट ने उमर को पेशी के बाद जमानत दे दी है। उमर लखनऊ जेल में बंद है। गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया। यहां उमर के खिलाफ दो अलग-अलग मामलों में सुनवाई हुई। इनमें से एक मामला व्यापारी मोहित जायसवाल के अपहरण और मारपीट से जुड़ा है, जिसमें उमर अहमद पर गंभीर आरोप लगे हैं। मौत तक की सजा का प्रावधान अतीक और उमर पर जालसाजी, रंगदारी मांगने, लूट, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश समेत गंभीर धाराओं में आरोप तय हुए थे। दोनों पर 364 ए के तहत भी आरोप तय हुए थे। 364 ए में मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान है। उमर ने विशेष कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। लखनऊ से देवरिया जेल उठा लाए थे गुर्गे
26 दिसंबर 2018 में अतीक अहमद यूपी की देवरिया जेल में बंद था। मोहित जायसवाल नाम के व्यापारी को अतीक अहमद ने लखनऊ से उठाकर देवरिया जेल लाया गया था। जहां उसके साथ मारपीट की गई और 45 करोड़ रुपए की संपत्ति के कागज पर साइन कराए गए थे। लखनऊ आलमबाग के रहने वाले मोहित जायसवाल ने बताया था कि अतीक अहमद के गुर्गें उसे एसयूवी से देवरिया ले गए थे। वहां जेल में अतीक अहमद से मुलाकात कराई गई। जेल में अतीक के बेटे उमर और गुर्गों ने उसकी पिटाई की और जान से मारने धमकी दी। साथ ही करोड़ों की जमीन पर जबरन साइन करा लिया गया। मोहित से अतीक के गैंग ने रंगदारी भी मांगी थी। मामले में अतीक का बड़ा बेटा उमर भी शामिल था। उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर