फतेहाबाद | उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनदीप कौर ने जिला के प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को निर्देश दिए हैं वे प्रशासनिक अनुमति के बिना कोई प्रचार सामग्री न छापें। चुनावी प्रचार सामग्री पर प्रकाशक का नाम व पता अंकित होना जरूरी है, ऐसा नहीं करने पर छह महीने की सजा हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि चुनावी प्रचार सामग्री में जाति, धर्म, समुदाय विशेष या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भड़काने वाली भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रचार सामग्री की छपाई को लेकर कुछ जरूरी निर्देश दिए हुए हैं। उन्होंने बताया कि अपने चुनाव प्रचार के दौरान सभी राजनीतिक दल व चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार या उनके समर्थक प्रचार के रूप में पोस्टर, पैम्पलेट, हैंड बिल-बैनर इत्यादि छपवाते हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार कोई भी प्रिंटर या प्रिंटिंग प्रेस का मालिक किसी भी प्रकार की गैर कानूनी सामग्री छाप कर नहीं दे सकता है। उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि प्रचार सामग्री छपाई दस्तावेज पर किसी धर्म, जाति, समाज, भाषा विशेष या चरित्र हनन का प्रकाशन गैर कानूनी होगा। दोषी पाए जाने पर प्रकाशन व छपवाई करवाने वाले के विरुद्ध जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के अनुसार छह माह की कैद या दो हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश देते हुए कहा है कि इस अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी निर्वाचन पुस्तिका के पोस्टर, जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक और प्रकाशक का नाम व पता नहीं है तो वह मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटर को निर्देश दिए हैं कि वे कोई गैर कानूनी सामग्री की छपाई न करें। फतेहाबाद | उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनदीप कौर ने जिला के प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को निर्देश दिए हैं वे प्रशासनिक अनुमति के बिना कोई प्रचार सामग्री न छापें। चुनावी प्रचार सामग्री पर प्रकाशक का नाम व पता अंकित होना जरूरी है, ऐसा नहीं करने पर छह महीने की सजा हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि चुनावी प्रचार सामग्री में जाति, धर्म, समुदाय विशेष या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भड़काने वाली भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रचार सामग्री की छपाई को लेकर कुछ जरूरी निर्देश दिए हुए हैं। उन्होंने बताया कि अपने चुनाव प्रचार के दौरान सभी राजनीतिक दल व चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार या उनके समर्थक प्रचार के रूप में पोस्टर, पैम्पलेट, हैंड बिल-बैनर इत्यादि छपवाते हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार कोई भी प्रिंटर या प्रिंटिंग प्रेस का मालिक किसी भी प्रकार की गैर कानूनी सामग्री छाप कर नहीं दे सकता है। उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि प्रचार सामग्री छपाई दस्तावेज पर किसी धर्म, जाति, समाज, भाषा विशेष या चरित्र हनन का प्रकाशन गैर कानूनी होगा। दोषी पाए जाने पर प्रकाशन व छपवाई करवाने वाले के विरुद्ध जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के अनुसार छह माह की कैद या दो हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश देते हुए कहा है कि इस अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी निर्वाचन पुस्तिका के पोस्टर, जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक और प्रकाशक का नाम व पता नहीं है तो वह मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटर को निर्देश दिए हैं कि वे कोई गैर कानूनी सामग्री की छपाई न करें। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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हरियाणा कांग्रेस से सोशल मीडिया पर भिड़े डिप्टी CM दुष्यंत:लिखा- वो सिर्फ ध्यान रखेंगे औलाद और दामाद का, कांग्रेस बोली- 8 नै कहोगे भुंडी बणगी हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और हरियाणा कांग्रेस, सोशल मीडिया पर आमने-सामने आ गए हैं। दुष्यंत चौटाला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए एक पोस्ट की। इसके बाद हरियाणा ने पलटवार करते हुए जवाबी पोस्ट कर ट्रोल करने की कोशिश की। इससे पहले भी दुष्यंत चौटाला और हरियाणा कांग्रेस सोशल मीडिया पर एक-दूसरे से भिड़ चुके हैं। दुष्यंत चौटाला ने डाली पोस्ट
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इसके बाद हरियाणा कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से पूर्व डिप्टी सीएम पर पलटवार किया। हरियाणा कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से रिप्लाई करते हुए पोस्ट डाली। जिसमें लिखा “जद कोरोना मै किसान बॉर्डर पै रोया करदे, थाम दोनू भाई दारू की पेटी ढोया करदे। किसान का वोट लेकै गद्दारी करगे, भाज कै भाजपा की गोदी चढ़गे। इब तै लड़ाई आर-पार की ठणगी, 8 अक्टूबर नै फेर कहोगे भुंडी बणगी।”

दादरी में अवैध खनन करते हुए दो ट्रैक्टर सीज:खनन अधिकारी बोले-टीम लगातार कर रही चेकिंग, बिना ई-रवाना वाले वाहनों पर होगी कार्रवाई
दादरी में अवैध खनन करते हुए दो ट्रैक्टर सीज:खनन अधिकारी बोले-टीम लगातार कर रही चेकिंग, बिना ई-रवाना वाले वाहनों पर होगी कार्रवाई चरखी दादरी जिले में अवैध खनन को लेकर प्रशासन की ओर से कार्रवाई शुरू की गई। माइनिं विभाग की टीम लगातार चैकिंग कर रही है और बिन ई-रवाना मिलने वाले वाहनों को सीज किया गया है। बता दें कि दादरी जिला में अवैध खनन रोकने सहित बिना ई-रवाना बिल के निकलने वाले खनिज वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। जिला में खनन विभागीय टीम जहां सड़कों पर मॉनिटरिंग कर रही है। वहीं नियमों की अवहेलना करने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में ई-रवाना नहीं होने पर दो ट्रैक्टरों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सीज कर दिया गया है और एक वाहन पर कार्रवाई के लिए इन्फोर्समेंट विंग को लिखा गया है। टीम लगातार कर रही है जांच जिला खनन अधिकारी रिंकू कुमार ने बताया कि विभाग की टीम खनन विभाग के महानिदेशक के एम पांडुरंग के निर्देशों पर मुस्तैदी से अपना दायित्व निभाते हुए हर पहलू पर फोकस कर रही है। निरन्तर जिला में अवैध खनन न हो इसकी जांच की जा रही है। साथ ही जिला से निकलने वाले राष्ट्रीय व राज्य मार्गों सहित अन्य कनेक्टिविटी पर चैकिंग टीम द्वारा खनिज वाहनों की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि उनकी टीम खनिज वाहनों की जांच कर कागजात आदि को चेक कर रही है। पूरे प्रदेश में चल रहा अभियान जिला खनन अधिकारी ने कहा कि दादरी जिला सहित पूरे प्रदेश में खनन विभाग की ओर से महानिदेशक के दिशा निर्देशों की अनुपालना करते हुए चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत अवैध खनन न हो इसकी गंभीरता से जांच की जा रही है। वहीं कोई भी खनिज वाहन बिना ई-रवाना बिल के जिला की सड़कों से न निकले इसकी पूरी मॉनिटरिंग हो रही है। विभाग की टीम विभिन्न स्थानों पर सक्रियता से कार्य कर रही हैं। उन्होंने बताया कि विभाग की हर गतिविधियों को लिखित में विभाग के उच्चाधिकारियों को अवगत भी कराया जा रहा है।

सिरसा में छत गिरने से महिला की मौत:बारिश के कारण हादसा; रात को मलबे के नीचे दबी, प्रशासन ने नहीं दी थी मदद
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