फतेहाबाद | उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनदीप कौर ने जिला के प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को निर्देश दिए हैं वे प्रशासनिक अनुमति के बिना कोई प्रचार सामग्री न छापें। चुनावी प्रचार सामग्री पर प्रकाशक का नाम व पता अंकित होना जरूरी है, ऐसा नहीं करने पर छह महीने की सजा हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि चुनावी प्रचार सामग्री में जाति, धर्म, समुदाय विशेष या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भड़काने वाली भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रचार सामग्री की छपाई को लेकर कुछ जरूरी निर्देश दिए हुए हैं। उन्होंने बताया कि अपने चुनाव प्रचार के दौरान सभी राजनीतिक दल व चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार या उनके समर्थक प्रचार के रूप में पोस्टर, पैम्पलेट, हैंड बिल-बैनर इत्यादि छपवाते हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार कोई भी प्रिंटर या प्रिंटिंग प्रेस का मालिक किसी भी प्रकार की गैर कानूनी सामग्री छाप कर नहीं दे सकता है। उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि प्रचार सामग्री छपाई दस्तावेज पर किसी धर्म, जाति, समाज, भाषा विशेष या चरित्र हनन का प्रकाशन गैर कानूनी होगा। दोषी पाए जाने पर प्रकाशन व छपवाई करवाने वाले के विरुद्ध जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के अनुसार छह माह की कैद या दो हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश देते हुए कहा है कि इस अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी निर्वाचन पुस्तिका के पोस्टर, जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक और प्रकाशक का नाम व पता नहीं है तो वह मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटर को निर्देश दिए हैं कि वे कोई गैर कानूनी सामग्री की छपाई न करें। फतेहाबाद | उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनदीप कौर ने जिला के प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को निर्देश दिए हैं वे प्रशासनिक अनुमति के बिना कोई प्रचार सामग्री न छापें। चुनावी प्रचार सामग्री पर प्रकाशक का नाम व पता अंकित होना जरूरी है, ऐसा नहीं करने पर छह महीने की सजा हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि चुनावी प्रचार सामग्री में जाति, धर्म, समुदाय विशेष या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भड़काने वाली भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रचार सामग्री की छपाई को लेकर कुछ जरूरी निर्देश दिए हुए हैं। उन्होंने बताया कि अपने चुनाव प्रचार के दौरान सभी राजनीतिक दल व चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार या उनके समर्थक प्रचार के रूप में पोस्टर, पैम्पलेट, हैंड बिल-बैनर इत्यादि छपवाते हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार कोई भी प्रिंटर या प्रिंटिंग प्रेस का मालिक किसी भी प्रकार की गैर कानूनी सामग्री छाप कर नहीं दे सकता है। उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि प्रचार सामग्री छपाई दस्तावेज पर किसी धर्म, जाति, समाज, भाषा विशेष या चरित्र हनन का प्रकाशन गैर कानूनी होगा। दोषी पाए जाने पर प्रकाशन व छपवाई करवाने वाले के विरुद्ध जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के अनुसार छह माह की कैद या दो हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश देते हुए कहा है कि इस अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी निर्वाचन पुस्तिका के पोस्टर, जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक और प्रकाशक का नाम व पता नहीं है तो वह मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटर को निर्देश दिए हैं कि वे कोई गैर कानूनी सामग्री की छपाई न करें। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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हरियाणा की रेप पीड़िता को गर्भपात की अनुमति नहीं:हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, बच्चे के जन्म के लिए चुन सकती है अस्पताल
हरियाणा की रेप पीड़िता को गर्भपात की अनुमति नहीं:हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, बच्चे के जन्म के लिए चुन सकती है अस्पताल पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रेप पीड़िता को गर्भपात कराने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। साथ ही पीड़िता को कहा कि वह हिसार जिला अस्पताल और पीजीआई चंडीगढ़ में किसी एक संस्थान को चुन सकती है, जहां वह बच्चे को जन्म दे सके। पीजीआई चंडीगढ़ से कहा गया है कि वह ऐसी व्यवस्था करे कि मां और बच्चे की पहचान गुप्त रहे। साथ ही कहा गया है कि बच्चे के जन्म तक होने वाला खर्च रेप पीड़िता या उसके अभिभावकों से ना लिया जाए। युवती की शिकायत पर हिसार में रेप और SC/ST एक्ट के तहत एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। पीड़िता ने मांगी थी गर्भपात की अनुमति पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़िता अगर जन्म के बाद बच्चे को नहीं रखना चाहती तो उसे हिसार बाल बाल कल्याण समित को सौंप दिया जाए। हिसार में दर्ज हुआ था दुष्कर्म का मामला पीड़िता ने हाईकोर्ट को बताया था कि पीड़िता की उम्र सिर्फ 21 वर्ष है। अगर वह इस बच्चे को जन्म देती है तो समाज में उसे कभी भी सम्मान नहीं मिलेगा। बच्चा जब बड़ा होगा तो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाएगा। 27 सप्ताह का हो चुका भ्रूण हाईकोर्ट को बताया गया कि भ्रूण 24 सप्ताह के समय को पूरा कर अब करीब 27 सप्ताह का चुका है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन ने गर्भपात की अनुमति नहीं दी है। बता दें कि अगर गर्भावस्था 24 सप्ताह से अधिक हो जाए तो गर्भपात की अनुमति कोर्ट से लेनी पड़ती है। हाईकोर्ट के निर्देश पर हिसार के जिला अस्पताल का एक बोर्ड बनाया गया था, जिसने जांच कर अपनी रिपोर्ट दाखिल की। सभी विशेषज्ञ की रिपोर्ट देखने और पूर्व में इस तरह के मामलों को जांचने के बाद हाईकोर्ट ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में आया था 70 प्रतिशत के आस-पास संभावना है कि अगर अब ऑपरेशन किया गया तो बच्चा जिंदा पैदा होगा और विशेष निगरानी में रखे जाने पर स्वस्थ जीवन व्यतीत करेगा। इन्हीं तथ्यों को समझने के बाद गर्भपात की अनुमति नहीं दी गई।

भिवानी में शिक्षा मंत्री ने ACO को सस्पेंड किया:ग्रीवेंस मीटिंग में गैरहाजिर मिले ज्यादातर शिकायतकर्ता, जांच के लिए कमेटी बनाई, अधिकारियों को फटकारा
भिवानी में शिक्षा मंत्री ने ACO को सस्पेंड किया:ग्रीवेंस मीटिंग में गैरहाजिर मिले ज्यादातर शिकायतकर्ता, जांच के लिए कमेटी बनाई, अधिकारियों को फटकारा हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा बुधवार को भिवानी पहुंचे। उन्होंने यहां पंचायत भवन में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में शिकायतें सुनीं। इस दौरान शिक्षा मंत्री के समक्ष कुल 17 शिकायतें आईं। हालांकि, अधिकांश शिकायतों में शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं हुए। जबकि विभागीय अधिकारियों का कहना है कि शिकायतकर्ता संतुष्ट हैं। वहीं, अधिकांश शिकायतकर्ता बाहर जा चुके हैं। ग्रीवेंस कमेटी के 2 सदस्यों की टीम बनाई इसलिए शिक्षा मंत्री ने खुद संदेह जताया कि आधे से ज्यादा शिकायतकर्ता क्यों नहीं आए। इसको ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्री ने ग्रीवेंस कमेटी के 2 सदस्यों की टीम बनाई है। जो सभी शिकायतकर्ताओं से संपर्क करेगी और पता करेगी कि शिकायतकर्ता बैठक में क्यों नहीं पहुंचे। इसकी रिपोर्ट दी जाएगी। एसीओ को किया निलंबित गांव कितलाना में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के समक्ष फिरनी का मामला रखा गया। इस दौरान संबंधित अधिकारी नहीं आए, जिन्हें सख्त निर्देश दिए गए कि सभी विभागों के अधिकारी बैठक में मौजूद रहें। वहीं, ग्रामीणों की फिरनी संबंधी समस्या और चकबंदी के मुद्दे को लेकर एसीओ को निलंबित कर दिया गया। हालांकि, वह बैठक में मौजूद नहीं थे। इसलिए अन्य अधिकारियों को उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। इसलिए मंत्री ने कहा कि अगर एसीओ नियमित हैं तो उन्हें निलंबित किया जाए और अगर प्रतिनियुक्ति पर हैं तो उन्हें हटाया जाए। पब्लिक हेल्थ के अधिकारी को फटकार शिकायत समिति की बैठक में पेयजल की समस्या का मामला उठाया गया। इस पर मंत्री ने जन स्वास्थ्य अधिकारी को फटकार लगाई। मंत्री ने कहा कि यह शिकायत शिकायत समिति तक क्यों पहुंची। इस तरह के मामले शिकायत समिति तक नहीं पहुंचने चाहिए। अगर भविष्य में इस तरह के मामले आए तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ऐसी शिकायतें अधिकारी स्तर पर की जानी चाहिए। बहल कॉलेज के पानी का मुद्दा पहुंचा ग्रीवेंस कमेटी ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में बहल महिला कॉलेज के पीने के पानी की समस्या पहुंची। हालांकि विभाग द्वारा फिलहाल बोर करवाकर पानी की मोटर लगा दी है। लेकिन अभी भी पानी की पूर्ति नहीं हो रही थी। इसलिए शिकायतकर्ता के अनुग्रह पर मंत्री ने 5 एचपी के स्थान पर 10 एचपी की मोटर लगाने के निर्देश दिए। विभाग ने कहा कि सप्लाई की लाइन नहीं होने के कारण कनेक्शन नहीं मिल सकता। स्कूल में कूड़ा फेंकने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश स्कूल में कूड़ा फेंकने की शिकायत ग्रीवेंस तक पहुंची थी। जिसके बाद स्कूल की बाउंड्रीवॉल का निर्माण कराया गया। लेकिन शिकायतकर्ता ने बताया कि बाउंड्रीवॉल कहीं चार इंच, कहीं नौ इंच तो कहीं 18 इंच है। अभी भी स्कूल में गोबर और कूड़ा फेंका जा रहा है। सरपंच ने बताया कि आपस में विवाद हो गया था, जिसके बाद बाउंड्रीवॉल हटा दी गई। मंत्री ने कूड़ा और गोबर फेंकने वालों से सख्ती से बात करने के भी निर्देश दिए।

झज्जर में पानी की होदी में गिरे दो युवक, मौत:मच्छी फार्म में खेल रहे थे, पैर फिसला, नीचे गिरे
झज्जर में पानी की होदी में गिरे दो युवक, मौत:मच्छी फार्म में खेल रहे थे, पैर फिसला, नीचे गिरे झज्जर में मच्छी फार्म पर काम करने वाले दो युवकों की मौत हो गई। मच्छी फार्म पर पानी निकालने के लिए मोटर चलाने के बाद दोनों उसी वाटर टैंक (होद) में गिर गए और उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पोंड में पानी डालने के लिए मोटर चलाने के बाद के किनारे पर दोनों आपस में मस्ती कर रहे थे। इस दौरान दोनों के पैर फिसलने से वे सिर के बल होद में जा गिरे जिस कारण उनकी मौत हो गई। कुतानी गांव में श्यामलाल नामक व्यक्ति ने अपने खेतों में 5 एकड़ में 6 पोंड मच्छी पालन के लिए बना रखे हैं, जिनमें से 4 में पानी तो दो खाली हैं। वहीं वहां पर काम संभालने के लिए 4 युवकों को भी काम पर रखा हुआ है। फार्म पर देखरेख करने वाला एक युवक पहले ही दिन अपने गांव चला गया था, जिनमें से दो की कल शाम होद में गिरने से मौत हो गई। मरने वालों में एक का नाम सुमन है। होद में गिरने से हुई मौत
गांव के सरपंच प्रतिनिधि रविंद्र ने बताया कि बीते दिन शाम के समय का मामला है, जब टैंक से पानी निकालने के लिए मोटर चलाई गई और वहां पर दोनों अचानक साथ में बनी होद में गिर गए और उनकी मौत हो गई। वहीं वहां काम करने वाले तीसरे युवक ने उन्हें गिरते हुए देखा और फोन कर रविंद्र को सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंच कर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और शवों को क्रेन की मदद से होद में से निकलवाकर झज्जर के सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिए। वहीं मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। मृतक आसाम के रहने वाले हैं उनके परिजन आने के बाद कल मंगलवार को उनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।