पंजाब अर्बन डवलपमेंट अथॉरिटी (PUDA) की तरफ से अमृतसर में अनाधिकृत काॅलाेनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इन कॉलोनियों में चल रहे काम को रुकवा दिया गया। इतना ही नहीं, किए गए काम को डिमोलिश भी करवाया गया है। इसके साथ ही उन्हें नोटिस भी जारी किए गए हैं। टाउन प्लानर गुरसेवक सिंह औलख के नेतृत्व में गांव काला घनूपुर और गोसाबाद, रामतीर्थ रोड में ये कार्रवाई की गई है। गुरसेवक सिंह औलख ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव गोसाबाद में विकसित की गई अनाधिकृत कॉलोनी को अलग-अलग समय पर नोटिस जारी किए गए थे और काम रुकवाते हुए डिमोलिशन की कार्रवाई भी की गई थी। इन कॉलोनियों के मालिकों को कभी-कभी कॉलोनियों को नियमित करने और PUDA के लिए पंजाब सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने के लिए कहा जाता था। लेकिन इन अनधिकृत कॉलोनियों के मालिकों ने इसकी परवाह नहीं की और सरकारी नियमों का उल्लंघन किया। जिसके तहत पंजाब सरकार के दिशा निर्देशों के तहत इस कॉलोनी के खिलाफ FIR दर्ज करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। SSP रूरल को FIR दर्ज करने के लिए लिखा गुरसेवक सिंह ने जानकारी दी कि, एफआईआर के लिए एसएसपी ग्रामीण अमृतसर को पत्र लिखा गया है। उन्होंने बताया कि आज दोबारा इस कॉलोनी का मौका मुआयना करने पर पता चला कि इस कॉलोनी का विस्तार कॉलोनाइजर द्वारा किया जा रहा है। जिसके अनुसार कानूनी कार्रवाई करने के लिए मुख्य पुलिस अधिकारी कंबोर से फोन पर संपर्क किया। इस कॉलोनी के लिए कहा उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अनधिकृत कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति के खिलाफ 3 से 7 साल की कैद और 2 से 5 लाख का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। घनूपुर व रामतीर्थ रोड पर भी की गई कार्रवाई काला घनपुर, रामतीर्थ रोड पर स्थित अनाधिकृत कॉलोनी का बार-बार मौका मुआयना करने पर आज नोटिस जारी कर इस कॉलोनियों में चल रहे काम को बंद करवाया गया है। मुख्य पुलिस अधिकारी छेहर्टा को आगे की कानूनी कार्रवाई करने को कहा गया है। गुरसेवक सिंह ने आम जनता से अपील की है कि वे अवैध कॉलोनियों में अपने प्लॉट न लें, जो PUDA विभाग द्वारा अनुमोदित नहीं हैं। पंजाब अर्बन डवलपमेंट अथॉरिटी (PUDA) की तरफ से अमृतसर में अनाधिकृत काॅलाेनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इन कॉलोनियों में चल रहे काम को रुकवा दिया गया। इतना ही नहीं, किए गए काम को डिमोलिश भी करवाया गया है। इसके साथ ही उन्हें नोटिस भी जारी किए गए हैं। टाउन प्लानर गुरसेवक सिंह औलख के नेतृत्व में गांव काला घनूपुर और गोसाबाद, रामतीर्थ रोड में ये कार्रवाई की गई है। गुरसेवक सिंह औलख ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव गोसाबाद में विकसित की गई अनाधिकृत कॉलोनी को अलग-अलग समय पर नोटिस जारी किए गए थे और काम रुकवाते हुए डिमोलिशन की कार्रवाई भी की गई थी। इन कॉलोनियों के मालिकों को कभी-कभी कॉलोनियों को नियमित करने और PUDA के लिए पंजाब सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने के लिए कहा जाता था। लेकिन इन अनधिकृत कॉलोनियों के मालिकों ने इसकी परवाह नहीं की और सरकारी नियमों का उल्लंघन किया। जिसके तहत पंजाब सरकार के दिशा निर्देशों के तहत इस कॉलोनी के खिलाफ FIR दर्ज करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। SSP रूरल को FIR दर्ज करने के लिए लिखा गुरसेवक सिंह ने जानकारी दी कि, एफआईआर के लिए एसएसपी ग्रामीण अमृतसर को पत्र लिखा गया है। उन्होंने बताया कि आज दोबारा इस कॉलोनी का मौका मुआयना करने पर पता चला कि इस कॉलोनी का विस्तार कॉलोनाइजर द्वारा किया जा रहा है। जिसके अनुसार कानूनी कार्रवाई करने के लिए मुख्य पुलिस अधिकारी कंबोर से फोन पर संपर्क किया। इस कॉलोनी के लिए कहा उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अनधिकृत कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति के खिलाफ 3 से 7 साल की कैद और 2 से 5 लाख का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। घनूपुर व रामतीर्थ रोड पर भी की गई कार्रवाई काला घनपुर, रामतीर्थ रोड पर स्थित अनाधिकृत कॉलोनी का बार-बार मौका मुआयना करने पर आज नोटिस जारी कर इस कॉलोनियों में चल रहे काम को बंद करवाया गया है। मुख्य पुलिस अधिकारी छेहर्टा को आगे की कानूनी कार्रवाई करने को कहा गया है। गुरसेवक सिंह ने आम जनता से अपील की है कि वे अवैध कॉलोनियों में अपने प्लॉट न लें, जो PUDA विभाग द्वारा अनुमोदित नहीं हैं। पंजाब | दैनिक भास्कर
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