अमृतसर | अमनदीप ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स का उद्देश्य है विभिन्न क्षेत्रों की साझेदारी से वूंड केयर में बेहतरी हासिल करना है। डॉ. रवि महाजन ने कहा कि इंटरप्रोफेशनल वूंड केयर एसोसिएशन ने आज ताज स्वर्ण, अमृतसर में अपनी पहली कांफ्रेंस और लॉन्च का आयोजन किया। इस अवसर पर “बदलाव के लिए एकता, बेहतर देखभाल के लिए नवाचार और हीलिंग में बेहतरी’ विषय को मुख्य रूप से रखा गया। यह कार्यक्रम आईडब्ल्यूसीए के संस्थापकों और निदेशकों डॉ. रवि कुमार महजन, प्लास्टिक, रीकंस्ट्रक्टिव और कॉस्मेटिक सर्जरी विभाग, अमनदीप ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के प्रमुख और डॉ. भरत कोत्रु , डायबिटिक फुट और वूंड केयर विशेषज्ञ,अमनदीप ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की अगुआई में हुआ। इस कांफ्रेंस में भारत के छह क्षेत्रों से विशेषज्ञों और विशेष अनुभव वाले डॉक्टरों ने भाग लिया। डॉ. अरुण बल, आईडब्ल्यूसीए के चीफ पेट्रन और देश के प्रसिद्ध डायबिटिक फुट सर्जन, मुंबई से कांफ्रेंस में शामिल हुए और अपने विचार व्यक्त किए। इस पूरे दिन के इवेंट में कई वर्कशॉप और पैनल चर्चाएं हुईं, जहां वुड मैनेजमेंट के नए इलाज और तकनीकों पर चर्चा की गई। कांफ्रेंस ने भारत भर में वूंड केयर पेशेवरों के लिए सहयोगी ढांचे को बनाने पर जोर दिया। अमृतसर | अमनदीप ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स का उद्देश्य है विभिन्न क्षेत्रों की साझेदारी से वूंड केयर में बेहतरी हासिल करना है। डॉ. रवि महाजन ने कहा कि इंटरप्रोफेशनल वूंड केयर एसोसिएशन ने आज ताज स्वर्ण, अमृतसर में अपनी पहली कांफ्रेंस और लॉन्च का आयोजन किया। इस अवसर पर “बदलाव के लिए एकता, बेहतर देखभाल के लिए नवाचार और हीलिंग में बेहतरी’ विषय को मुख्य रूप से रखा गया। यह कार्यक्रम आईडब्ल्यूसीए के संस्थापकों और निदेशकों डॉ. रवि कुमार महजन, प्लास्टिक, रीकंस्ट्रक्टिव और कॉस्मेटिक सर्जरी विभाग, अमनदीप ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के प्रमुख और डॉ. भरत कोत्रु , डायबिटिक फुट और वूंड केयर विशेषज्ञ,अमनदीप ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की अगुआई में हुआ। इस कांफ्रेंस में भारत के छह क्षेत्रों से विशेषज्ञों और विशेष अनुभव वाले डॉक्टरों ने भाग लिया। डॉ. अरुण बल, आईडब्ल्यूसीए के चीफ पेट्रन और देश के प्रसिद्ध डायबिटिक फुट सर्जन, मुंबई से कांफ्रेंस में शामिल हुए और अपने विचार व्यक्त किए। इस पूरे दिन के इवेंट में कई वर्कशॉप और पैनल चर्चाएं हुईं, जहां वुड मैनेजमेंट के नए इलाज और तकनीकों पर चर्चा की गई। कांफ्रेंस ने भारत भर में वूंड केयर पेशेवरों के लिए सहयोगी ढांचे को बनाने पर जोर दिया। पंजाब | दैनिक भास्कर
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पंजाब में AAP नेता की गोली मारकर हत्या:सड़क किनारे खून से लथपथ लाश मिली; सरपंच का चुनाव लड़ने की तैयारी में थे खन्ना में आम आदमी पार्टी (AAP) के किसान विंग के अध्यक्ष तरलोचन सिंह डीसी की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई है। सोमवार की शाम को डीसी जब अपने खेत से घर लौट रहे थे, तब अज्ञात लोगों ने उन पर फायरिंग कर दी। लहूलुहान हालत में तरलोचन गांव की सड़क किनारे गिर गए। इसके बाद उनका बेटा गांव के लोगों के साथ उन्हें सिविल अस्पताल लेकर पहुंचा। वहां डॉक्टरों ने डीसी को मृत घोषित कर दिया। चुनाव लड़ने की थी तैयारी
जानकारी के अनुसार, तरलोचन सिंह ने पिछली बार गांव में सरपंच का चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। कुछ समय पहले वह AAP में शामिल हो गए। इसके बाद पार्टी ने उन्हें किसान विंग का अध्यक्ष बना दिया। अब तरलोचन सिंह फिर से गांव में सरपंच का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच सोमवार शाम को उनकी हत्या कर दी गई। तरलोचन के बेटे हरप्रीत सिंह हैप्पी ने बताया कि उनके पिता सड़क किनारे खून से लथपथ पड़े मिले थे। उन्हें किसी ने गोली मार दी। उन्होंने बताया कि किसी रंजिश के चलते उनके पिता कि हत्या की गई है। SP घटनास्थल पर पहुंचे
सूचना मिलने के बाद SP इन्वेस्टिगेशन सौरव जिंदल अपनी टीम के साथ सिविल अस्पताल खन्ना पहुंचे। इसके बाद वह DSP खन्ना अमृतपाल सिंह भाटी और CIA स्टाफ इंचार्ज अमनदीप सिंह को साथ लेकर इकोलाहा गांव में घटनास्थल पर पहुंचे। SP ने कहा कि फिलहाल इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। जल्द ही आरोपी का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
लुधियाना में पेड़ काटने पर चली तलवारें:वीडियो बनाने को लेकर हुआ विवाद, भाजपा नेता हनी बेदी पर लगे आरोप
लुधियाना में पेड़ काटने पर चली तलवारें:वीडियो बनाने को लेकर हुआ विवाद, भाजपा नेता हनी बेदी पर लगे आरोप पंजाब के लुधियाना में आज जनकपुरी स्थित गणपति समारोह के पंडाल के बाहर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। झड़प में कुल 5 लोगों के घायल होने का समाचार है। भाजपा नेता और पूर्व विधायक स्व. हरीश बेदी के बेटे हनी बेदी पर कुछ लोगों ने मारपीट के गंभीर आरोप लगाए है। इस मामले को लेकर लुधियाना के चीमा चौक में भाजपा नेताओं ने हनी बेदी के पक्ष में धरना प्रदर्शन किया। जिसे बाद में पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने मामले की जनता से जांच करने का आश्वासन देकर हटवाया। दरअसल, जनकपुरी गणपति उत्सव दौरान सड़क पर कुछ पेड़ लगे हुए थे, जिन पेड़ों को काट दिया गया। पेड़ काटने की वीडियो दीपक डंग नाम के व्यक्ति ने अपने मोबाइल में बनाई। दीपक को वीडियो बनाता देख हनी बेदी और बाकी के सेवादार भी मौके पर पहुंच गए। इस बीच हनी और दीपक में पेड़ कटाई को लेकर बहसबाजी हुई। जिसके बाद दीपक ने अपने भतीजे और बेटे को मौके पर बुलाया। मामला बढ़ने पर दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर वॉर किए। मोहित डंग बोला-हनी बेदी ने मारा पापा के थप्पड़ पीड़ित मोहित डंग ने बताया कि आज सुबह उसके पिता दीपक डंग जनकपुरी मार्केट किसी काम से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि डिवाइडर पर लगे पेड़ एक व्यक्ति काट रहा था। उस व्यक्ति की उसके पिता ने पेड़ कटाई करते समय की वीडियो बनानी शुरू कर दी। पेड़ काट रहे युवक मौके से चले गए। इस बीच भाजपा नेता हनी बेदी मौके पर आया और उसने मेरे पापा दीपक डंग को धक्के और थप्पड़ मार दिए। हनी बेदी ने उन्हें गालियां दी। हनी बेदी के कहने पर युवक ने चलाई तलवार मामला बढ़ने पर पिता दीपक ने उसे फोन करके घटना की सूचना दी। मोहित के मुताबिक वह अपने भाई चाहित पिता को बचाने गए। हनी के कहने पर सुनील छोटू नाम के युवक ने तलवार से हमला कर दिया। तलवार चाहित डंग की गर्दन पर भी लगी है। चाहित इस समय सीएमसी अस्पताल में दाखिल है। मोहित मुताबिक वह वहां लड़ने नहीं गए थे। उन लोगों ने उनके साथ जमकर मारपीट की। मोहित ने कहा कि हम खुद हिन्दू है और घर पर गणपति जी महाराज का स्वरूप रखते है। अब हनी बेदी गणपति जी महाराज की बेअदबी का मुद्दा बना रहा है जबकि झगड़ा पंडाल से बाहर हुआ है। धार्मिक भावनाओं को पहुंचाई ठेस-हनी बेदी भाजपा नेता हनी बेदी ने कहा कि गणपति जी के पंडाल नजदीक पेड़ लगे हुए थे। पेड़ों पर लाइटें भी लगी थी। दीपक डंग ने सुबह 6 बजे खुद ही पेड़ कटवाए है और लाइटें उतार दी। आज सुबह जब मैं पूजा करने लगा तो दीपक डंग ने अपशब्द बोलने शुरू कर दिए। जिसके बाद सेवादारों के साथ उसकी झड़प हुई। दीपक डंग के साथ 2 युवक थे। हनी ने कहा कि दो सेवादार घायल है। वह प्रशासन से मांग करते है कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। मामले की जांच कर रही पुलिस-ASI जनक राज जनक पुरी चौकी के ASI जनक राज ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। घायलों के बयान दर्ज करके अगली कार्रवाई की जाएगी।
पंजाब सरकार पर 1026 करोड़ का जुर्माना:NGT ने दिए आदेश, सीवेज डिस्चार्ज और सोलिड वेस्ट प्रबंध नहीं हुआ, 1 महीने का समय
पंजाब सरकार पर 1026 करोड़ का जुर्माना:NGT ने दिए आदेश, सीवेज डिस्चार्ज और सोलिड वेस्ट प्रबंध नहीं हुआ, 1 महीने का समय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपने हालिया आदेश में पुराने कचरे के साथ-साथ अनुपचारित सीवेज डिस्चार्ज के प्रबंधन के लिए उचित कदम उठाने में विफल रहने के लिए पंजाब सरकार पर 1026 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आदेशों में, एनजीटी ने मुख्य सचिव के माध्यम से पंजाब राज्य को एक महीने के भीतर सीपीसीबी के साथ पर्यावरण मुआवजे के लिए 1026 करोड़ रुपए जमा करने और एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। मामला लुधियाना नगर कौसिंल से भी जुड़ा है। 53.87 लाख टन कूड़े के निपटारे को लगेंगे 10 साल NGT ने बताया है कि राज्य में पुराना कचरा 53.87 लाख टन पड़ा हुआ है। दो वर्ष पहले यह आंकड़ा 66.66 लाख टन था। इन दो वर्षों के दौरान मात्र 10 लाख टन कचरे का निस्तारण हो सकता है। एनजीपी मुताबिक जिस गति से काम चल रहा है, उससे स्पष्ट होता है कि बचा 53.87 लाख टन कचरा निपटाने में लगभग 10 साल का समय लग जाएगा। वहीं 31406 लाख लीटर सीवरेज पानी साफ करना रहता है। इससे पहले सितंबर 2022 में, एनजीटी ने अनुपचारित सीवेज और ठोस अपशिष्ट के निर्वहन को रोकने में विफलता के लिए पंजाब सरकार पर कुल 2180 करोड़ रुपए का मुआवजा लगाया था और पंजाब सरकार ने अब तक केवल 100 करोड़ रुपए जमा किए हैं। आदेश का अनुपालन करने में रहे विफल एनजीटी ने अपने ताजा आदेश में आगे कहा कि चूंकि मुख्य सचिव 2080 करोड़ रुपए के रिंग-फेंस खाते के निर्माण के संबंध में 22 सितंबर, 2022 के ट्रिब्यूनल के आदेश का अनुपालन करने में भी विफल रहे हैं, इसलिए यह स्पष्ट है कि इस ट्रिब्यूनल का आदेश रद्द कर दिया गया है। अवहेलना और अवज्ञा की, जो एनजीटी अधिनियम 2010 की धारा 26 के तहत अपराध है। आदेश में आगे कहा गया है कि जल अधिनियम, 1974 की धारा 24 के लगातार उल्लंघन और गैर-अनुपालन और जनादेश का उल्लंघन भी उक्त अधिनियम की धारा 43 के तहत एक अपराध है और जब अपराध सरकारी विभाग द्वारा होता है, तो धारा 48 भी आकर्षित होती है, जो घोषित करती है कि विभागाध्यक्ष को अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया जाएगा और दंडित किया जाएगा। 1 महीने में देना है जवाब एनजीटी ने मुख्य सचिव, पंजाब राज्य और प्रधान सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, शहरी विकास को नोटिस जारी कर यह बताने को कहा है कि जल अधिनियम, 1974 की धारा 43 और 48 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 24 के तहत अपराध करने और गैर-अनुपालन के लिए मुकदमा क्यों चलाया जाए। एनजीटी अधिनियम, 2010 की धारा 26 के तहत ट्रिब्यूनल के आदेश को उचित फोरम में शुरू नहीं किया जाना चाहिए। एनजीटी ने जवाब दाखिल करने के लिए एक महीने की समयावधि प्रदान की। मामला अगली बार 27 सितंबर को सूचीबद्ध है।