अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद पर शिकंजा, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा

अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद पर शिकंजा, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा

<p style=”text-align: justify;”><strong>Professor Ali Khan Mahmudabad:</strong> हरियाणा के सोनीपत की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को जिला न्यायालय ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया. मामले की अगली सुनवाई 27 मई है. प्रोफेसर अली खान को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. माना जा रहा है कि बुधवार (21 मई) सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की जा सकती है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>दरअसल, प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद पर ‘<a title=”ऑपरेशन सिंदूर” href=”https://www.abplive.com/topic/operation-sindoor” data-type=”interlinkingkeywords”>ऑपरेशन सिंदूर</a>’ और सेना की महिला अधिकारियों को लेकर की गई विवादित टिप्पणियों के मामलों में दो अलग-अलग केस दर्ज किए गए हैं.प्रोफेसर के खिलाफ पहला मामला गांव जटेड़ी के सरपंच द्वारा दर्ज कराया गया था. इसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 196, 197, 152 और 299 के तहत मामला दर्ज किया गया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>दूसरा मामला हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया की शिकायत पर दर्ज हुआ, जिसमें सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी करने और आयोग के नोटिस की अवहेलना का आरोप है। इस मामले में पुलिस ने बीएनएस की धारा 353, 79, 152 और 169(1) के तहत केस दर्ज किया है. डीसीपी कादियान ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और प्रोफेसर अली से पूछताछ कर अन्य तथ्य जुटाए जा रहे हैं.</p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Professor Ali Khan Mahmudabad:</strong> हरियाणा के सोनीपत की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को जिला न्यायालय ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया. मामले की अगली सुनवाई 27 मई है. प्रोफेसर अली खान को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. माना जा रहा है कि बुधवार (21 मई) सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की जा सकती है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>दरअसल, प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद पर ‘<a title=”ऑपरेशन सिंदूर” href=”https://www.abplive.com/topic/operation-sindoor” data-type=”interlinkingkeywords”>ऑपरेशन सिंदूर</a>’ और सेना की महिला अधिकारियों को लेकर की गई विवादित टिप्पणियों के मामलों में दो अलग-अलग केस दर्ज किए गए हैं.प्रोफेसर के खिलाफ पहला मामला गांव जटेड़ी के सरपंच द्वारा दर्ज कराया गया था. इसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 196, 197, 152 और 299 के तहत मामला दर्ज किया गया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>दूसरा मामला हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया की शिकायत पर दर्ज हुआ, जिसमें सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी करने और आयोग के नोटिस की अवहेलना का आरोप है। इस मामले में पुलिस ने बीएनएस की धारा 353, 79, 152 और 169(1) के तहत केस दर्ज किया है. डीसीपी कादियान ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और प्रोफेसर अली से पूछताछ कर अन्य तथ्य जुटाए जा रहे हैं.</p>  हरियाणा 5 साल की मासूम से रेप के बाद हैवानियत, सिर के बल पटका, हाथ-पैर की तोड़ी हड्डियां