हाईकोर्ट का पंजाब सरकार को नोटिस:रैलियों में सरकारी बसों के इस्तेमाल के मामले में 21 अगस्त तक देना होगा जवाब

हाईकोर्ट का पंजाब सरकार को नोटिस:रैलियों में सरकारी बसों के इस्तेमाल के मामले में 21 अगस्त तक देना होगा जवाब

पंजाब में राजनीतिक रैलियों में सरकारी बसों के दुरुपयोग के मामले की सुनवाई पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में हुई। इस मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस कर जवाब तलब किया है। अदालत ने सरकार को 21 अगस्त तक इस संबंधी जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। इस संबंधी मानिक गोयल की तरफ से याचिका दायर की गई है। याचिका में उन्होंने कहा कि जब भी सरकार की तरफ से रैलियां आदि करवाई जाती हैं, तो उसमें सरकारी बसों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस वजह से आम लोग दिक्कत में आ जाते हैं। यह दलील दी थी याचिका में याची मानिक गोयल की तरफ से यह याचिका उस समय दायर की गई थी जब सत्ताधारी पार्टी की तरफ से लगातार रैलियां की जा रही थी। वहीं, इस दौरान सरकारी बसों का रैलियों के लिए प्रयोग किया जा रहा था। इस वजह से आम लोगों को दिक्कत आती है। ऐसे में सरकार द्वारा आम लोगों को ध्यान नहीं दिया जाता है। रैलियों में 2000 से ज्यादा बसें हुई प्रयोग इस मामले में याची की तरफ से चीफ सेक्रेटरी पंजाब, मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंजाब, मुख्यमंत्री के सचिव, ट्रांसपोर्ट विभाग के मुख्य सचिव और फूड एंड सप्लाई विभाग को पार्टी बनाया गया है। याचिका में 13 सितंबर 2023 से लेकर 17 दिसंबर 2023 तक हुई आप सरकार रैलियों का जिक्र किया है। इन रैलियों में 2000 से अधिक बसों का प्रयोग किया गया है। इस संबंधी रिकॉर्ड भी उन्होंने अपनी याचिका में दिया है। पंजाब में राजनीतिक रैलियों में सरकारी बसों के दुरुपयोग के मामले की सुनवाई पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में हुई। इस मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस कर जवाब तलब किया है। अदालत ने सरकार को 21 अगस्त तक इस संबंधी जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। इस संबंधी मानिक गोयल की तरफ से याचिका दायर की गई है। याचिका में उन्होंने कहा कि जब भी सरकार की तरफ से रैलियां आदि करवाई जाती हैं, तो उसमें सरकारी बसों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस वजह से आम लोग दिक्कत में आ जाते हैं। यह दलील दी थी याचिका में याची मानिक गोयल की तरफ से यह याचिका उस समय दायर की गई थी जब सत्ताधारी पार्टी की तरफ से लगातार रैलियां की जा रही थी। वहीं, इस दौरान सरकारी बसों का रैलियों के लिए प्रयोग किया जा रहा था। इस वजह से आम लोगों को दिक्कत आती है। ऐसे में सरकार द्वारा आम लोगों को ध्यान नहीं दिया जाता है। रैलियों में 2000 से ज्यादा बसें हुई प्रयोग इस मामले में याची की तरफ से चीफ सेक्रेटरी पंजाब, मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंजाब, मुख्यमंत्री के सचिव, ट्रांसपोर्ट विभाग के मुख्य सचिव और फूड एंड सप्लाई विभाग को पार्टी बनाया गया है। याचिका में 13 सितंबर 2023 से लेकर 17 दिसंबर 2023 तक हुई आप सरकार रैलियों का जिक्र किया है। इन रैलियों में 2000 से अधिक बसों का प्रयोग किया गया है। इस संबंधी रिकॉर्ड भी उन्होंने अपनी याचिका में दिया है।   पंजाब | दैनिक भास्कर