उपभोक्ता फोरम:बीमा कंपनी को दावे का निपटारा कर भुगतान करने का दिया आदेश

लुधियाना| जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव बत्रा की विशेष अदालत ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को शिकायतकर्ता से दस्तावेज प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर दावे का निपटारा करने और भुगतान करने का आदेश दिया। इसके अलावा यदि शिकायतकर्ता के पास शेष दस्तावेज नहीं हैं, तो उक्त बीमा कंपनी आदेश की तिथि से 45 दिनों के भीतर पहले से प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर शिकायतकर्ता को दावे का निपटारा और भुगतान करेगी। शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी के खिलाफ 8,59,368/- रुपये का क्लेम और 2 लाख रुपये का मुआवजा देने की‌ मांग की थी। शिकायतकर्ता हरजीत कौर संधू निवासी जगराओं, जिला लुधियाना ने 18 अक्तूबर, 2021 को उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह टिपर की मालिक है, जिसका बीमा उपरोक्त बीमा कंपनी से कराया हुआ है। 06 फरवरी, 2021 को उक्त टिपर को चालक गुरमेज सिंह मुलनपुर से लुधियाना होते हुए गढ़शंकर जा रहा था। उक्त वाहन मुल्लांपुर और लुधियाना के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर था, घने कोहरे के कारण दुर्घटना हुई, जब यह सड़क पर गलत तरीके से पार्क किए गए एक अन्य टिपर से टकरा गया। उक्त दुर्घटना में टिपर का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। उपरोक्त बीमा कंपनी को दुर्घटना के बारे में सूचित किया था। बीमा कंपनी के सर्वेयर द्वारा क्षतिग्रस्त टिपर का निरीक्षण करवाया। सर्वेयर ने 8,59,368/- रुपये का अनुमान तैयार किया और अनुमानित राशि से कुछ हिस्सा मांगा, जिसे देने से शिकायतकर्ता ने इनकार कर दिया। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि उसने उपरोक्त बीमा कंपनी को उसकी मांग के अनुसार सभी दस्तावेज उपलब्ध करा दिए थे। इसके अलावा वह व्यक्तिगत रूप से बीमा कंपनी के अधिकारियों से मिलीं, जिन्होंने शिकायतकर्ता को 2-3 दिनों के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, लेकिन बाद में बीमा कंपनी की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। शिकायतकर्ता ने 24 जून, 2021 को बीमा कंपनी को कानूनी नोटिस भेजा थाा। लुधियाना| जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव बत्रा की विशेष अदालत ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को शिकायतकर्ता से दस्तावेज प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर दावे का निपटारा करने और भुगतान करने का आदेश दिया। इसके अलावा यदि शिकायतकर्ता के पास शेष दस्तावेज नहीं हैं, तो उक्त बीमा कंपनी आदेश की तिथि से 45 दिनों के भीतर पहले से प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर शिकायतकर्ता को दावे का निपटारा और भुगतान करेगी। शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी के खिलाफ 8,59,368/- रुपये का क्लेम और 2 लाख रुपये का मुआवजा देने की‌ मांग की थी। शिकायतकर्ता हरजीत कौर संधू निवासी जगराओं, जिला लुधियाना ने 18 अक्तूबर, 2021 को उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह टिपर की मालिक है, जिसका बीमा उपरोक्त बीमा कंपनी से कराया हुआ है। 06 फरवरी, 2021 को उक्त टिपर को चालक गुरमेज सिंह मुलनपुर से लुधियाना होते हुए गढ़शंकर जा रहा था। उक्त वाहन मुल्लांपुर और लुधियाना के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर था, घने कोहरे के कारण दुर्घटना हुई, जब यह सड़क पर गलत तरीके से पार्क किए गए एक अन्य टिपर से टकरा गया। उक्त दुर्घटना में टिपर का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। उपरोक्त बीमा कंपनी को दुर्घटना के बारे में सूचित किया था। बीमा कंपनी के सर्वेयर द्वारा क्षतिग्रस्त टिपर का निरीक्षण करवाया। सर्वेयर ने 8,59,368/- रुपये का अनुमान तैयार किया और अनुमानित राशि से कुछ हिस्सा मांगा, जिसे देने से शिकायतकर्ता ने इनकार कर दिया। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि उसने उपरोक्त बीमा कंपनी को उसकी मांग के अनुसार सभी दस्तावेज उपलब्ध करा दिए थे। इसके अलावा वह व्यक्तिगत रूप से बीमा कंपनी के अधिकारियों से मिलीं, जिन्होंने शिकायतकर्ता को 2-3 दिनों के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, लेकिन बाद में बीमा कंपनी की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। शिकायतकर्ता ने 24 जून, 2021 को बीमा कंपनी को कानूनी नोटिस भेजा थाा।   पंजाब | दैनिक भास्कर