कुरुक्षेत्र में रेपिस्ट कोच को आजीवन कारावास:ब्लैकमेल कर किया नाबालिग से रेप; बनाया था स्टूडेंट का व्हाट्सएप-ग्रुप; डालता था अश्लील वीडियो

कुरुक्षेत्र में रेपिस्ट कोच को आजीवन कारावास:ब्लैकमेल कर किया नाबालिग से रेप; बनाया था स्टूडेंट का व्हाट्सएप-ग्रुप; डालता था अश्लील वीडियो

कुरुक्षेत्र में नाबालिग के साथ रेप करने के आरोपी कोच को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी कोच गुरमेल सिंह निवासी कुरुक्षेत्र को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी कोच ने नाबालिग को ब्लैकमेल करके वारदात को अंजाम दिया था। कोर्ट ने दोषी पर 30 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। व्हाट्सएप ग्रुप में भेजता था अश्लील मैसेज-वीडियो
शाहाबाद थाने के अंतर्गत रहने वाली महिला ने 9 मार्च 2020 को शिकायत में बताया था कि उसकी नाबालिग लड़की शाहाबाद के एक स्कूल पढ़ती है। स्कूल का कोच गुरमेल उसकी नाबालिग लड़की तथा अन्य लड़कियों के साथ अश्लील हरकत करता है। आरोपी ने लड़कियों का व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था, जिसमें आरोपी अश्लील मैसेज व वीडियो भेजता था। ब्लैकमेल कर किया था रेप
आरोपी कोच उसकी नाबालिग लड़की को ब्लैकमेल करके गलत काम करता आ रहा था। आरोपी ने घर और स्कूल में बताने पर उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी दी थी। बाद में उसकी बेटी ने उनको आरोपी की करतूत बताई थी। शिकायत पर महिला थाना में पॉक्सो एक्ट, आईटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में आरोपी पर केस दर्ज गिरफ्तार किया था। 5 साल बाद फैसला आया
जिला न्यायवादी में मेनपाल ने बताया कि इस मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की कोर्ट ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी गुरमेल सिंह को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कठोर कारावास और 30 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को 15 माह की अतिरिक्त कठोर कैद की सजा भुगतनी होगी। कुरुक्षेत्र में नाबालिग के साथ रेप करने के आरोपी कोच को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी कोच गुरमेल सिंह निवासी कुरुक्षेत्र को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी कोच ने नाबालिग को ब्लैकमेल करके वारदात को अंजाम दिया था। कोर्ट ने दोषी पर 30 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। व्हाट्सएप ग्रुप में भेजता था अश्लील मैसेज-वीडियो
शाहाबाद थाने के अंतर्गत रहने वाली महिला ने 9 मार्च 2020 को शिकायत में बताया था कि उसकी नाबालिग लड़की शाहाबाद के एक स्कूल पढ़ती है। स्कूल का कोच गुरमेल उसकी नाबालिग लड़की तथा अन्य लड़कियों के साथ अश्लील हरकत करता है। आरोपी ने लड़कियों का व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था, जिसमें आरोपी अश्लील मैसेज व वीडियो भेजता था। ब्लैकमेल कर किया था रेप
आरोपी कोच उसकी नाबालिग लड़की को ब्लैकमेल करके गलत काम करता आ रहा था। आरोपी ने घर और स्कूल में बताने पर उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी दी थी। बाद में उसकी बेटी ने उनको आरोपी की करतूत बताई थी। शिकायत पर महिला थाना में पॉक्सो एक्ट, आईटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में आरोपी पर केस दर्ज गिरफ्तार किया था। 5 साल बाद फैसला आया
जिला न्यायवादी में मेनपाल ने बताया कि इस मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की कोर्ट ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी गुरमेल सिंह को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कठोर कारावास और 30 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को 15 माह की अतिरिक्त कठोर कैद की सजा भुगतनी होगी।   हरियाणा | दैनिक भास्कर