हरियाणा के कुरुक्षेत्र की कोर्ट ने हलवाई की हत्या करने के मामले में नाबालिग सहित दो युवकों को दोषी करार दिया है। अभी नाबालिग को सजा नहीं सुनाई है। उसके 21 साल का होने पर सजा सुनाई जाएगी, जबकि दूसरे दोषी आकाशदीप उर्फ निक्की निवासी पिहोवा को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आकाशदीप पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। पार्क में मिला था खून से लथपथ शव जानकारी अनुसार मान सिंह निवासी पिहोवा ने 8 अगस्त 2019 को थाना पिहोवा में बयान में बताया था कि उसका छोटा भाई ध्यान सिंह गुल्लू हलवाई का काम करता है। 7 अगस्त की शाम उसका भाई और उसके जान-पहचान के हरविन्द्र सिंह, हरमीत सिंह, सोमबीर, निशांक व अन्य एक युवक हुडा पार्क पिहोवा में बैठकर शराब पी रहे थे। उसी समय आकाश दीप भी उनके पास आकर बैठ गया था। इस दौरान उसके भाई की आकाश के साथ कहासुनी व गाली-गलौज हुआ था। अगले दिन सुबह उसके भाई की लाश खून से लथपथ पार्क में मिली थी। शिकायत पर थाना पिहोवा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच करते हुए आरोपी आकाश दीप को गिरफ्तार किया था। पौने 4 साल बाद आया फैसला उप जिला न्यायवादी राजकुमार ने बताया कि इस मामले की नियमित सुनवाई स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश हेमराज की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आकाश दीप को दोषी करार देते हुए उम्र कैद और 1 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं मामले में शामिल दूसरे नाबालिग दोषी को अभिरक्षा में लेकर बाल सुधारगृह मधुबन भेज दिया गया है। उसकी आयु 21 वर्ष पूर्ण होने पर सजा सुनाई जाएगी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की कोर्ट ने हलवाई की हत्या करने के मामले में नाबालिग सहित दो युवकों को दोषी करार दिया है। अभी नाबालिग को सजा नहीं सुनाई है। उसके 21 साल का होने पर सजा सुनाई जाएगी, जबकि दूसरे दोषी आकाशदीप उर्फ निक्की निवासी पिहोवा को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आकाशदीप पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। पार्क में मिला था खून से लथपथ शव जानकारी अनुसार मान सिंह निवासी पिहोवा ने 8 अगस्त 2019 को थाना पिहोवा में बयान में बताया था कि उसका छोटा भाई ध्यान सिंह गुल्लू हलवाई का काम करता है। 7 अगस्त की शाम उसका भाई और उसके जान-पहचान के हरविन्द्र सिंह, हरमीत सिंह, सोमबीर, निशांक व अन्य एक युवक हुडा पार्क पिहोवा में बैठकर शराब पी रहे थे। उसी समय आकाश दीप भी उनके पास आकर बैठ गया था। इस दौरान उसके भाई की आकाश के साथ कहासुनी व गाली-गलौज हुआ था। अगले दिन सुबह उसके भाई की लाश खून से लथपथ पार्क में मिली थी। शिकायत पर थाना पिहोवा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच करते हुए आरोपी आकाश दीप को गिरफ्तार किया था। पौने 4 साल बाद आया फैसला उप जिला न्यायवादी राजकुमार ने बताया कि इस मामले की नियमित सुनवाई स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश हेमराज की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आकाश दीप को दोषी करार देते हुए उम्र कैद और 1 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं मामले में शामिल दूसरे नाबालिग दोषी को अभिरक्षा में लेकर बाल सुधारगृह मधुबन भेज दिया गया है। उसकी आयु 21 वर्ष पूर्ण होने पर सजा सुनाई जाएगी। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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