कैथल में शहर के बालाजी कॉलोनी निवासी डेयरी संचालक प्रवीण कुमार पर हमले के विरोध में रविवार को सीवन गेट की जिला सर्व ब्राह्मण धर्मशाला में हुई महापंचायत में समाज के प्रबुद्ध लोगों ने हमले की कड़ी निंदा की। पंचायत में लोगों ने जाहिर किया गुस्सा हमले के आरोपी विनोद के खिलाफ पंचायत में लोगों ने गुस्सा जाहिर किया। लेकिन एक सुर से उसके खिलाफ कोई फैसला नहीं हो सका। हालांकि जल्द ही जाम लगाने की बात जरूर हुई। पंचायत में पीड़ित प्रवीण शर्मा ने पंचायत के सामने आपबीती बताई कि किस तरह विनोद ने बदमाश भेज कर उसे पर हमला करवाया और पत्नी सहित उसे चोटें मारी। हमलावरों की दी थी सुपारी पीड़ित प्रवीण ने बताया कि विनोद ने बदमाशों से उसकी दोनों बाजू और दोनों टांगें तोड़ने के लिए 3 लाख रुपए की सुपारी दी थी। जिसमें से उन्हें गूगल पे पर और नगदी के माध्यम से डेढ़ लाख रुपए अदा भी कर दिए थे। बाकी रुपए वारदात के बाद देने थे। बदमाशों के साथ हुई चैट और नगदी देने के सभी सबूत पुलिस और उसके पास मौजूद है। प्रवीण ने इस मामले में एक पुलिस कर्मचारी पर भी आरोप लगाए है। प्रवीण ने बताया कि उसने कभी भी विनोद या उसके बेटे के खिलाफ आरटीआई नहीं लगाई। उसने बस उसके खिलाफ चुनाव लड़ा था। जिसकी रंजिश के कारण उसे पर हमला करवाया गया। आंगनबाड़ी की प्रदेश सचिव ने लगाए आरोप आंगनबाड़ी यूनियन की प्रदेश सचिव शकुंतला शर्मा ने भी विनोद पर आरोप लगाते हुए बताया कि उन्हें भी उसने एक झूठे केस में फंसाया था। पार्षद सुशीला शर्मा ने भी बताया कि विनोद ने उसकी नौकरानी को बहकाकर उसे पर अनुसूचित जाति अधिनियम लगवा दिया था। ब्राह्मण सभा के प्रदेश अध्यक्ष व विनोद के भाई पवन शर्मा पहलवान ने कहा कि वह हमले की निंदा करते हैं। पवन ने बताया कि उन्हें विनोद ने कहा था कि प्रवीण उसके खिलाफ आरटीआई लगता है। जिसकी रंजिश के कारण उसने यह हमला करवाया है। पवन शर्मा ने कहा कि वे इस मामले में किसी भी प्रकार विनोद का सहयोग नहीं करेंगे। वह दोनों पक्षों में से किसी की भी कोई मदद नहीं करेंगे। बस निंदा तक ही सिमट गई पंचायत पंचायत की अध्यक्षता करते हुए मोहनलाल शर्मा ने कहा कि सबसे पहले पीड़ित यह बताएं कि उसने किस उद्देश्य से पंचायत का आयोजन किया है और वह समाज की इस मामले में क्या मदद चाहता है। प्रवीण शर्मा व राजू डोहर ने विनोद के खिलाफ फैसला लेने का अधिकार समाज की पंचायत को सौंप दिया। वक्ताओं ने पवन शर्मा पहलवान से विनोद को लेकर खूब सवाल जवाब किए। यहां तक कहां गया कि वह विनोद का पक्ष लेने के लिए ही पंचायत में आए हैं, लेकिन पवन शर्मा ने इन सभी बातों का खंडन करते हुए कहा कि वह ने तो प्रधान होने के नाते और ना ही विनोद का भाई होने के नाते पंचायत में आए हैं। वह समाज का एक अंग है। इसलिए वह खुलकर हमले का विरोध करते हैं। कमेटी बनाने को लेकर आया प्रस्ताव पंचायत में कहा गया कि समाज जो भी फैसला लेगा। वह उन्हें मान्य होगा। पीड़ित पक्ष के प्रवीण ने जख्मी हालत में अपना दुख लोगों के सामने बयान किया, लेकिन पंचायत बुलाने का वह कोई कारण स्पष्ट नहीं कर सके। पंचायत में कई बार निर्णय लेने के लिए 11 सदस्यों की कमेटी गठन करने का भी प्रस्ताव आया। कोई निर्णय हो पता इससे पहले ही वाद विवाद में पंचायत समाप्त हो गई। कैथल में शहर के बालाजी कॉलोनी निवासी डेयरी संचालक प्रवीण कुमार पर हमले के विरोध में रविवार को सीवन गेट की जिला सर्व ब्राह्मण धर्मशाला में हुई महापंचायत में समाज के प्रबुद्ध लोगों ने हमले की कड़ी निंदा की। पंचायत में लोगों ने जाहिर किया गुस्सा हमले के आरोपी विनोद के खिलाफ पंचायत में लोगों ने गुस्सा जाहिर किया। लेकिन एक सुर से उसके खिलाफ कोई फैसला नहीं हो सका। हालांकि जल्द ही जाम लगाने की बात जरूर हुई। पंचायत में पीड़ित प्रवीण शर्मा ने पंचायत के सामने आपबीती बताई कि किस तरह विनोद ने बदमाश भेज कर उसे पर हमला करवाया और पत्नी सहित उसे चोटें मारी। हमलावरों की दी थी सुपारी पीड़ित प्रवीण ने बताया कि विनोद ने बदमाशों से उसकी दोनों बाजू और दोनों टांगें तोड़ने के लिए 3 लाख रुपए की सुपारी दी थी। जिसमें से उन्हें गूगल पे पर और नगदी के माध्यम से डेढ़ लाख रुपए अदा भी कर दिए थे। बाकी रुपए वारदात के बाद देने थे। बदमाशों के साथ हुई चैट और नगदी देने के सभी सबूत पुलिस और उसके पास मौजूद है। प्रवीण ने इस मामले में एक पुलिस कर्मचारी पर भी आरोप लगाए है। प्रवीण ने बताया कि उसने कभी भी विनोद या उसके बेटे के खिलाफ आरटीआई नहीं लगाई। उसने बस उसके खिलाफ चुनाव लड़ा था। जिसकी रंजिश के कारण उसे पर हमला करवाया गया। आंगनबाड़ी की प्रदेश सचिव ने लगाए आरोप आंगनबाड़ी यूनियन की प्रदेश सचिव शकुंतला शर्मा ने भी विनोद पर आरोप लगाते हुए बताया कि उन्हें भी उसने एक झूठे केस में फंसाया था। पार्षद सुशीला शर्मा ने भी बताया कि विनोद ने उसकी नौकरानी को बहकाकर उसे पर अनुसूचित जाति अधिनियम लगवा दिया था। ब्राह्मण सभा के प्रदेश अध्यक्ष व विनोद के भाई पवन शर्मा पहलवान ने कहा कि वह हमले की निंदा करते हैं। पवन ने बताया कि उन्हें विनोद ने कहा था कि प्रवीण उसके खिलाफ आरटीआई लगता है। जिसकी रंजिश के कारण उसने यह हमला करवाया है। पवन शर्मा ने कहा कि वे इस मामले में किसी भी प्रकार विनोद का सहयोग नहीं करेंगे। वह दोनों पक्षों में से किसी की भी कोई मदद नहीं करेंगे। बस निंदा तक ही सिमट गई पंचायत पंचायत की अध्यक्षता करते हुए मोहनलाल शर्मा ने कहा कि सबसे पहले पीड़ित यह बताएं कि उसने किस उद्देश्य से पंचायत का आयोजन किया है और वह समाज की इस मामले में क्या मदद चाहता है। प्रवीण शर्मा व राजू डोहर ने विनोद के खिलाफ फैसला लेने का अधिकार समाज की पंचायत को सौंप दिया। वक्ताओं ने पवन शर्मा पहलवान से विनोद को लेकर खूब सवाल जवाब किए। यहां तक कहां गया कि वह विनोद का पक्ष लेने के लिए ही पंचायत में आए हैं, लेकिन पवन शर्मा ने इन सभी बातों का खंडन करते हुए कहा कि वह ने तो प्रधान होने के नाते और ना ही विनोद का भाई होने के नाते पंचायत में आए हैं। वह समाज का एक अंग है। इसलिए वह खुलकर हमले का विरोध करते हैं। कमेटी बनाने को लेकर आया प्रस्ताव पंचायत में कहा गया कि समाज जो भी फैसला लेगा। वह उन्हें मान्य होगा। पीड़ित पक्ष के प्रवीण ने जख्मी हालत में अपना दुख लोगों के सामने बयान किया, लेकिन पंचायत बुलाने का वह कोई कारण स्पष्ट नहीं कर सके। पंचायत में कई बार निर्णय लेने के लिए 11 सदस्यों की कमेटी गठन करने का भी प्रस्ताव आया। कोई निर्णय हो पता इससे पहले ही वाद विवाद में पंचायत समाप्त हो गई। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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सोनीपत में बैंक की महिला प्रशासकीय अधिकारी पर FIR:फर्जी तरीके से तैयार कराया मैरिज सर्टिफिकेट; असामान्य परिस्थितियों में हुई थी शादी हरियाणा के सोनीपत में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (UBI) की एक महिला प्रशासकीय अधिकारी के खिलाफ जालसाजी व कई अन्य गंभीर धाराओं में गोहाना सिटी थाने में केस दर्ज हुआ है। पति के खिलाफ कोर्ट में चल रहे तलाक के केस में खुलासा हुआ कि उसने विवाह रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट फर्जी तरीके से तैयार कराया है। पति पक्ष की तरफ से कोई भी पंजीयक अधिकारी के सामने उपस्थित नहीं हुआ। उनकी ओर से फर्जी व्यक्ति खड़े किए गए। असामान्य परिस्थितियों में हुई शादी खास बात ये है कि बैंक अधिकारी अन्नु कुमारी और करण रोहिल्ला का विवाह अप्रैल 2019 में असमान्य परिस्थितियों में हुआ है। असल मे अन्नु की शादी रोहतक में किसी ओर के साथ तय थी, लेकिन दो दिन पहले किसी कारणवश शादी टूट गई। शादी की सारी तैयारी पहले ही चोकी थी। इसके बाद आनन फानन में रिश्तेदारों के दबाव में अन्नु की शादी करण रोहिल्ला के साथ कर दी गई। अब अन्नु ने पति से तलाक के लिए कोर्ट में केस किया हुआ है। कोर्ट के आदेश पर FIR गोहाना की SDJM कोर्ट के आदेश पर अन्नु कुमारी व अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। उसके पति करण रोहिल्ला (34) ने कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उनकी शादी का प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से तैयार कराया गया है। करण रोहिल्ला मूल रूप से मॉडल टाउन, पानीपत का रहने वाला है और अभी हिमालय अपार्टमेंट, साईं कॉलोनी, रहतानी, पुणे, महाराष्ट्र में रह रहा है। वहीं अन्नु कुमारी यूनियन बैंक आफ इंडिया में प्रशासकीय अधिकारी है और वर्तमान में वह अहमदाबाद में तैनात है। वह मूल रूप से सूर्य नगर गोहाना की रहने वाली है। पति ने कोर्ट को ये बताया… करण रोहिल्ला ने कोर्ट में दायर याचिका में बताया कि उसका विवाह 21 अप्रैल 2019 को गोहाना की अन्नू कुमारी रोहिल्ला के साथ हिंदू रीति-रिवाज और अनुष्ठान के अनुसार रोहतक में हुआ था। उनका विवाह असामान्य परिस्थितियों में संपन्न हुआ था। क्योंकि अन्नू कुमारी रोहिल्ला की शादी किसी और के साथ तय हुई थी। लेकिन शादी से 2 दिन पहले उक्त शादी/रिश्ता टूट गया। उसने बताया कि पारिवारिक मित्रों, रिश्तेदारों के हस्तक्षेप के कारण उसकी अन्नू कुमारी रोहिल्ला के साथ उसी दिन शादी संपन्न हुई, क्योंकि सभी व्यवस्थाएं पहले से ही की जा चुकी थीं। शादी के बाद दोनों पूणे में रहने लगे। इस बीच अन्नू कुमारी ने पारिवारिक न्यायालय, रोहतक के समक्ष तलाक की याचिका दायर की। उसने विवाह रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट संख्या 1876 दिनांक 26/04/2019 काेर्ट में पेश किया। वे तो कभी रजिस्ट्रार के सामने गए ही नहीं मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देख कर उनको काफी आश्चर्य हुआ, क्योंकि न तो वह और न ही उसके परिवार के सदस्य कभी भी उक्त प्राधिकारी अर्थात विवाह रजिस्ट्रार, गोहाना के समक्ष विवाह को पंजीकृत कराने और विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए उपस्थित नहीं हुए थे। उसके साथ-साथ उसके पिता और माता के हस्ताक्षरों की जालसाजी करके जाली/नकली दस्तावेज तैयार किए हैं। किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा करके सर्टिफिकेट तैयार कराया गया। इन धाराओं में हुआ केस दर्ज गोहाना सिटी थाना के ASI अजमेर के अनुसार कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने अन्नु कुमारी के खिलाफ धारा 416/419/463/464/465/468/471/34/120B IPC में केस दर्ज किया है। पुलिस मामले में छानबीन कर रही है।