हरियाणा में अग्निवीरों को राहत की तैयारी:ग्रुप-C भर्ती में CET की अनिवार्यता खत्म करेगी सरकार; इससे पहले 10% आरक्षण दे चुकी

हरियाणा में अग्निवीरों को राहत की तैयारी:ग्रुप-C भर्ती में CET की अनिवार्यता खत्म करेगी सरकार; इससे पहले 10% आरक्षण दे चुकी

हरियाणा सरकार अग्निवीरों को एक और बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। सरकार अग्निवीरों को ग्रुप-C के पदों में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) से छूट देने पर विचार कर रही है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (HSSC) ने CET संशोधन प्रस्ताव में भी इसे लेकर सुझाव दिया है। यानी सरकार इस पर फैसला लेती है तो अग्निवीरों को ग्रुप-C पदों के लिए CET पास करने की आवश्यकता नहीं होगी। हरियाणा सरकार पहले ही पूर्व अग्निवीरों को राज्य पुलिस भर्ती एवं माइनिंग गार्ड भर्ती के तहत 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला कर चुकी है। ग्रुप-C की भर्ती में 5% मिल रही छूट
इसके अलावा ग्रुप-C पदों पर होने वाली भर्तियों के लिए 5 फीसदी का आरक्षण देने का ऐलान भी हरियाणा सरकार कर चुकी है। इन भर्तियों में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में भी छूट देने का ऐलान किया गया है। इसके तहत अग्निवीरों को 3 वर्ष अतिरिक्त वर्षों की छूट भी सरकार दे रही है। ऐसे अग्निवीर जो 4 साल के बाद नौकरी से बाहर हो जाएंगे और अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहेंगे, उनके लिए 0% ब्याज पर लोन उपलब्ध करवाने की घोषणा भी सरकार ने की है। राज्य सरकार की ओर से यह लोन 10 लाख रुपए तक 0% ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाएगा। प्राइवेट औद्योगिक इकाइयों को सब्सिडी
हरियाणा सरकार की ओर से प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी करने वाले अग्निवीरों को राहत दी गई है। CM नायब सैनी यह ऐलान कर चुके हैं कि अगर कोई औद्योगिक इकाई प्रतिमाह 30 हजार रुपए से ज्यादा वेतन अग्निवीरों को देती है, तो हरियाणा सरकार उस औद्योगिक इकाई को सालाना 60 हजार रुपए की सब्सिडी देगी। हरियाणा सहित 10 राज्य अग्निवीरों को आरक्षण दे रहे
हरियाणा सहित देश के 10 राज्य ऐसे हैं, जो अग्निवीरों को नौकरी में आरक्षण दे रहे हैं। इनमें राजस्थान, असम और अरुणाचल प्रदेश अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में आरक्षण देने का ऐलान कर चुके हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ की सरकारें भी अग्निवीरों को नौकरियों में आरक्षण दे रही हैं। अग्निवीरों को केंद्र सरकार पहले से यह छूट दे रही
राज्य सरकार के अलावा कई भर्तियों में केंद्र सरकार की ओर से भी अग्निवीरों को आरक्षण दिया जा चुका है। इनमें CISF, ‌BSF, CRPF जैसी मुख्य भर्तियां हैं। इन सभी भर्तियों में अग्निवीरों को आयु सीमा से लेकर फिजिकल तक में अतिरिक्त छूट दी जा रही है। इनके साथ ही अग्निवीर सेवा के 4 साल बाद 25 प्रतिशत अभ्यर्थियों को मुख्य सेना में शामिल किए जाने की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। अब 3 पॉइंट्स में जानिए अग्निवीर योजना… 1. सेना में 4 साल की नौकरी
सरकार ने 2022 में अग्निपथ स्कीम लॉन्च की थी। इसके तहत आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में 4 साल के लिए नौजवानों को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाएगा। 4 साल में 6 महीने की ट्रेनिंग भी शामिल है। 4 साल बाद अग्निवीरों को उनकी कार्यक्षमता के आधार पर रेटिंग दी जाएगी। इसी मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों को परमानेंट सर्विस में लिया जाएगा। बाकी लोग सेवानिवृत्त हो जाएंगे। 2. साल में दो बार भर्ती होगी
इस स्कीम में ऑफिसर रैंक के नीचे के सैनिकों की भर्ती होगी। यानी इनकी रैंक पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक (PBOR) के तौर पर होगी। इन सैनिकों की रैंक सेना में अभी होने वाली कमीशंड ऑफिसर और नॉन-कमीशंड ऑफिसर की नियुक्ति से अलग होगी। साल में 2 बार रैली के जरिए भर्ती की जाएगी। 3. 17.5 से 21 तक उम्र होना जरूरी
अग्निवीर बनने के लिए अभ्यर्थी का 17.5 साल से 21 साल का होना जरूरी है। साथ ही कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। 10वीं पास भर्ती होने वाले अग्निवीरों को 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद 12वीं के समकक्ष सर्टिफिकेट दिया जाएगा। हरियाणा सरकार अग्निवीरों को एक और बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। सरकार अग्निवीरों को ग्रुप-C के पदों में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) से छूट देने पर विचार कर रही है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (HSSC) ने CET संशोधन प्रस्ताव में भी इसे लेकर सुझाव दिया है। यानी सरकार इस पर फैसला लेती है तो अग्निवीरों को ग्रुप-C पदों के लिए CET पास करने की आवश्यकता नहीं होगी। हरियाणा सरकार पहले ही पूर्व अग्निवीरों को राज्य पुलिस भर्ती एवं माइनिंग गार्ड भर्ती के तहत 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला कर चुकी है। ग्रुप-C की भर्ती में 5% मिल रही छूट
इसके अलावा ग्रुप-C पदों पर होने वाली भर्तियों के लिए 5 फीसदी का आरक्षण देने का ऐलान भी हरियाणा सरकार कर चुकी है। इन भर्तियों में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में भी छूट देने का ऐलान किया गया है। इसके तहत अग्निवीरों को 3 वर्ष अतिरिक्त वर्षों की छूट भी सरकार दे रही है। ऐसे अग्निवीर जो 4 साल के बाद नौकरी से बाहर हो जाएंगे और अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहेंगे, उनके लिए 0% ब्याज पर लोन उपलब्ध करवाने की घोषणा भी सरकार ने की है। राज्य सरकार की ओर से यह लोन 10 लाख रुपए तक 0% ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाएगा। प्राइवेट औद्योगिक इकाइयों को सब्सिडी
हरियाणा सरकार की ओर से प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी करने वाले अग्निवीरों को राहत दी गई है। CM नायब सैनी यह ऐलान कर चुके हैं कि अगर कोई औद्योगिक इकाई प्रतिमाह 30 हजार रुपए से ज्यादा वेतन अग्निवीरों को देती है, तो हरियाणा सरकार उस औद्योगिक इकाई को सालाना 60 हजार रुपए की सब्सिडी देगी। हरियाणा सहित 10 राज्य अग्निवीरों को आरक्षण दे रहे
हरियाणा सहित देश के 10 राज्य ऐसे हैं, जो अग्निवीरों को नौकरी में आरक्षण दे रहे हैं। इनमें राजस्थान, असम और अरुणाचल प्रदेश अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में आरक्षण देने का ऐलान कर चुके हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ की सरकारें भी अग्निवीरों को नौकरियों में आरक्षण दे रही हैं। अग्निवीरों को केंद्र सरकार पहले से यह छूट दे रही
राज्य सरकार के अलावा कई भर्तियों में केंद्र सरकार की ओर से भी अग्निवीरों को आरक्षण दिया जा चुका है। इनमें CISF, ‌BSF, CRPF जैसी मुख्य भर्तियां हैं। इन सभी भर्तियों में अग्निवीरों को आयु सीमा से लेकर फिजिकल तक में अतिरिक्त छूट दी जा रही है। इनके साथ ही अग्निवीर सेवा के 4 साल बाद 25 प्रतिशत अभ्यर्थियों को मुख्य सेना में शामिल किए जाने की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। अब 3 पॉइंट्स में जानिए अग्निवीर योजना… 1. सेना में 4 साल की नौकरी
सरकार ने 2022 में अग्निपथ स्कीम लॉन्च की थी। इसके तहत आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में 4 साल के लिए नौजवानों को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाएगा। 4 साल में 6 महीने की ट्रेनिंग भी शामिल है। 4 साल बाद अग्निवीरों को उनकी कार्यक्षमता के आधार पर रेटिंग दी जाएगी। इसी मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों को परमानेंट सर्विस में लिया जाएगा। बाकी लोग सेवानिवृत्त हो जाएंगे। 2. साल में दो बार भर्ती होगी
इस स्कीम में ऑफिसर रैंक के नीचे के सैनिकों की भर्ती होगी। यानी इनकी रैंक पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक (PBOR) के तौर पर होगी। इन सैनिकों की रैंक सेना में अभी होने वाली कमीशंड ऑफिसर और नॉन-कमीशंड ऑफिसर की नियुक्ति से अलग होगी। साल में 2 बार रैली के जरिए भर्ती की जाएगी। 3. 17.5 से 21 तक उम्र होना जरूरी
अग्निवीर बनने के लिए अभ्यर्थी का 17.5 साल से 21 साल का होना जरूरी है। साथ ही कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। 10वीं पास भर्ती होने वाले अग्निवीरों को 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद 12वीं के समकक्ष सर्टिफिकेट दिया जाएगा।   हरियाणा | दैनिक भास्कर