लुधियाना के खन्ना के दोराहा इलाके में छेड़छाड़ से परेशान होकर 12वीं की एक छात्रा ने आधी रात को अपने घर की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। इस घटना में छात्रा को कई जगह से फ्रैक्चर हुआ है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पीड़िता एक निजी स्कूल में पढ़ती है और स्कूल आने-जाने के लिए वैन का इस्तेमाल करती थी। आरोपी मनप्रीत सिंह, जो गुरदत्तपुरा का रहने वाला है, लंबे समय से स्कूल के रास्ते में छात्रा को रोककर दोस्ती करने की जिद करता था। पीड़िता और उसके परिवार के बार-बार मना करने के बावजूद आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। पुलिस को आरोपी की तलाश दोराहा थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी मनप्रीत सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 75, 78, 79 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी राव वरिंदर सिंह के अनुसार पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है, जो फिलहाल फरार है। घटना के बाद परिवार वाले छात्रा को पहले स्थानीय निजी अस्पताल ले गए, जहां से उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे लुधियाना रेफर कर दिया गया। यह घटना महिला सुरक्षा और छेड़छाड़ जैसी घटनाओं पर गंभीर सवाल खड़े करती है। लुधियाना के खन्ना के दोराहा इलाके में छेड़छाड़ से परेशान होकर 12वीं की एक छात्रा ने आधी रात को अपने घर की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। इस घटना में छात्रा को कई जगह से फ्रैक्चर हुआ है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पीड़िता एक निजी स्कूल में पढ़ती है और स्कूल आने-जाने के लिए वैन का इस्तेमाल करती थी। आरोपी मनप्रीत सिंह, जो गुरदत्तपुरा का रहने वाला है, लंबे समय से स्कूल के रास्ते में छात्रा को रोककर दोस्ती करने की जिद करता था। पीड़िता और उसके परिवार के बार-बार मना करने के बावजूद आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। पुलिस को आरोपी की तलाश दोराहा थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी मनप्रीत सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 75, 78, 79 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी राव वरिंदर सिंह के अनुसार पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है, जो फिलहाल फरार है। घटना के बाद परिवार वाले छात्रा को पहले स्थानीय निजी अस्पताल ले गए, जहां से उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे लुधियाना रेफर कर दिया गया। यह घटना महिला सुरक्षा और छेड़छाड़ जैसी घटनाओं पर गंभीर सवाल खड़े करती है। पंजाब | दैनिक भास्कर
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पंजाब में पुराने वार्ड विभाजन पर होंगे नगर निगम चुनाव:हाईकोर्ट ने दिए आदेश, 15 दिन के अंदर प्रक्रिया शुरू करने को कहा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया है कि वह उन सभी नगर पालिकाओं और नगर निगमों में चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित कर चुनाव करवाने की प्रक्रिया शुरू करे, जहां लंबे समय से चुनाव होने बाकी हैं। हाईकोर्ट ने शनिवार को जारी अपने आदेश में राज्य में बिना परिसीमन के चुनाव करवाने के लिए 15 दिन की समय सीमा तय की है। इसके साथ ही राज्य के नगर निगमों फगवाड़ा, अमृतसर, पटियाला, जालंधर, लुधियाना और 42 नगर परिषदों-नगर पंचायतों के भी चुनाव होने हैं, जहां पांच साल की अवधि समाप्त होने के बाद चुनाव होने थे। हाईकोर्ट बोला- नए सिरे से नहीं होगा सीमांकन हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि इस न्यायालय को पंजाब राज्य चुनाव आयोग और पंजाब राज्य को संवैधानिक आदेश का पालन करने का आदेश देने में कोई हिचकिचाहट नहीं है और इस आदेश की तारीख से 15 दिनों के भीतर सभी नगर पालिकाओं और कस्बों द्वारा चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करें। नए सिरे से परिसीमन प्रक्रिया शुरू किए बिना निगमों में चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित करें। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने यह आदेश एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया, जिसमें मुद्दा उठाया गया था कि क्या नगर पालिकाओं/नगर परिषदों/नगर निगमों/नगर पंचायतों के लंबित चुनाव के कारण होने चाहिए। बिना परिसीमन के चुनाव कराने का आदेश पीठ के समक्ष बहस करते हुए पंजाब के महाधिवक्ता (एजी) ने कहा कि विभाग को घर-घर सर्वेक्षण करने, कच्चा नक्शा तैयार करने और उसका परिसीमन करने के लिए प्रत्येक नगर पालिका के लिए एक परिसीमन बोर्ड का गठन करने की आवश्यकता है। बताया गया कि 47 में से 44 नगर पालिकाओं के लिए परिसीमन बोर्ड का गठन किया जा चुका है और तीन नगर पालिकाओं यानी नगर निगम जालंधर, नगर परिषद तलवाड़ा और नगर पंचायत भादसों के गठन की प्रक्रिया जल्द ही जारी की जाएगी। कार्यकाल समाप्त होने के कारण विकास कार्य ठप है एजी ने यह भी कहा कि वार्डों के परिसीमन की पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कुल 16 सप्ताह की अवधि की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि 17 अक्टूबर 2023 को परिसीमन का पिछला निर्णय रद्द कर दिया गया था, इसलिए वार्डों का नए सिरे से परिसीमन करना आवश्यक है। हालांकि, दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने राज्य को बिना परिसीमन प्रक्रिया के चुनाव कराने का आदेश दिया। इस मामले में मालेरकोटला निवासी बेअंत सिंह ने हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा कि पंजाब की 42 नगर परिषदों का कार्यकाल कई महीने पहले खत्म हो चुका है। इनमें से कई का कार्यकाल समाप्त हुए दो साल से अधिक हो गया है, जिसके कारण यहां के सभी विकास कार्य ठप पड़े हैं। याचिका के अनुसार, राज्य में अधिकांश नगर परिषदों का कार्यकाल दिसंबर 2022 में समाप्त हो गया है। लेकिन अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं। 2023 में चुनाव कराने की अधिसूचना जारी की गई कोर्ट को बताया गया कि 1 अगस्त 2023 को स्थानीय निकाय विभाग ने नगर परिषद चुनाव कराने की अधिसूचना जारी की थी, जो 1 नवंबर 2023 को होनी थी। लेकिन आज तक चुनाव नहीं हुए। याचिका के मुताबिक, उन्होंने चुनाव कराने के लिए 5 जुलाई को सरकार को कानूनी नोटिस भेजा था, लेकिन अभी तक उन्हें सरकार से कोई जवाब नहीं मिला है. इसलिए अब उन्हें हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सरकार से चुनाव कराने के निर्देश मांगने को मजबूर होना पड़ा है।
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सांसद अमृतपाल की याचिका पर HC में आज सुनवाई:केंद्र-पंजाब सरकार को सौंपना है जवाब; NSA की अवधि बढ़ाए जाने को दी गई चुनौती
सांसद अमृतपाल की याचिका पर HC में आज सुनवाई:केंद्र-पंजाब सरकार को सौंपना है जवाब; NSA की अवधि बढ़ाए जाने को दी गई चुनौती खडूर साहिब से सांसद व खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह पर लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) की अवधि बढ़ाए जाने को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। जिसकी सुनवाई आज होने वाली है। अमृतपाल की याचिका में सांसद पर NSA को लगाया जाना गलत बताया गया है। बीती सुनवाई में अदालत ने इस मामले पर केंद्र और पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया था। इससे पहले शुरुआत में सरकारी वकील ने अमृतपाल सिंह की याचिका में तकनीकी खामियों की बात उठाई थी। जिसमें अमृतपाल सिंह के घर के पते व माता-पिता की उम्र को गलत बताया था। जिसके बाद अमृतपाल सिंह के वकील ने इसमें संशोधन के लिए समय मांगा था। एक साल से अधिक समय से डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल अमृतपाल सिंह फिलहाल असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि एनएसए की अवधि एक साल बढ़ाना पूरी तरह से गलत है। उन्होंने अपने खिलाफ की गई कार्रवाई को असंवैधानिक बताया है। वह एक साल से ज्यादा समय से अपने राज्य, रिश्तेदारों और लोगों से दूर हैं। याचिका में कहा है कि उनकी जिंदगी और आजादी को असामान्य और क्रूर तरीके से छीना गया है। निर्दलीय उम्मीदवार ने दी संसद सदस्यता को चुनौती इस बीच अमृतपाल सिंह की संसद सदस्यता को अब चुनौती दी गई है। इसको लेकर खडूर साहिब से निर्दलीय उम्मीदवार रहे विक्रमजीत सिंह ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में 5 बातों का जिक्र किया गया है। दलील दी गई है कि अमृतपाल सिंह ने अपने नामांकन पत्र में कई जानकारियां छिपाई हैं। नामांकन पत्र अधूरा है। फंड, दान, खर्च की जानकारी छिपाई गई है। वोट मांगने के लिए धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल किया गया है। बिना मंजूरी के चुनाव प्रचार सामग्री छापी गई। चुनाव आयोग से अनुमति लिए बिना सोशल मीडिया पर प्रचार किया गया। 1.97 लाख वोटों से जीता था अमृतपाल अमृतपाल सिंह अजनाला थाने पर हमला करने समेत 12 एफआईआर में भी आरोपी हैं। जेल में रहते हुए अमृतपाल सिंह ने पंजाब के खडूर साहिब संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर 2024 का लोकसभा चुनाव जीता है। अमृतपाल सिंह ने कांग्रेस के कुलबीर जिन्ह जीरा को करीब 1.97 लाख वोटों के अंतर से हराया था। खडूर साहिब से जीत के बाद अमृतपाल को शपथ ग्रहण के लिए पैरोल मिली थी।