हिसार | गुजवि में शुक्रवार को विश्वविद्यालय स्तरीय पूर्व गणतंत्र दिवस परेड शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस शिविर में गुजविप्रौवि और विभिन्न महाविद्यालयों के लगभग 70 स्वयंसेवकों ने भाग लिया। विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना की समन्वयक डॉ. अंजू गुप्ता ने बताया कि विश्वविद्यालय स्तरीय पूर्व गणतंत्र दिवस परेड शिविर में परीक्षण से पहले स्वयंसेवकों का शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी मापदंड का जायजा लिया गया। इस अवसर पर स्वयंसेवकों की परेड करवाई गई। गुजविप्रौवि की राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम समन्वयक, कार्यक्रम अधिकारियों और विभिन्न महाविद्यालयों के कार्यक्रम अधिकारियों की देखरेख में शिविर का आयोजन किया गया। हिसार | गुजवि में शुक्रवार को विश्वविद्यालय स्तरीय पूर्व गणतंत्र दिवस परेड शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस शिविर में गुजविप्रौवि और विभिन्न महाविद्यालयों के लगभग 70 स्वयंसेवकों ने भाग लिया। विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना की समन्वयक डॉ. अंजू गुप्ता ने बताया कि विश्वविद्यालय स्तरीय पूर्व गणतंत्र दिवस परेड शिविर में परीक्षण से पहले स्वयंसेवकों का शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी मापदंड का जायजा लिया गया। इस अवसर पर स्वयंसेवकों की परेड करवाई गई। गुजविप्रौवि की राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम समन्वयक, कार्यक्रम अधिकारियों और विभिन्न महाविद्यालयों के कार्यक्रम अधिकारियों की देखरेख में शिविर का आयोजन किया गया। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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कैथल में पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारा, वर्दी फाड़ी:मारपीट केस में नोटिस देने गई थी टीम, देखते ही हमला, 5 पर FIR, सभी फरार
कैथल में पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारा, वर्दी फाड़ी:मारपीट केस में नोटिस देने गई थी टीम, देखते ही हमला, 5 पर FIR, सभी फरार कैथल के गांव कसौर में झगड़े के मामले में आरोपियों को नोटिस देने गई पुलिस टीम पर कई आरोपियों ने हमला कर दिया। आरोपियों ने एक पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़ दी। जब पुलिस चौकी ने अन्य पुलिसकर्मियों के आने की सूचना दी तो सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस चौकी रामथली में तैनात हेड कॉन्स्टेबल विजेंद्र कुमार ने गुहला थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 22 मार्च को वह पुलिस टीम के साथ गांव कसौर में आरोपी पिंटू को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस तामील कराने गए थे। मारपीट के एक मामले में आरोपी के खिलाफ शिकायत मिली थी। जब पुलिस टीम उसके घर पहुंची तो वहां कई पुरुष व महिलाएं मौजूद थे। जब वे पिंटू को नोटिस देने लगे तो उसने अचानक गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर पीटा विजेंद्र ने विरोध किया तो आरोपियों ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारे। वहां मौजूद अन्य पुरुष व महिलाओं ने भी पुलिस से मारपीट शुरू कर दी। आरोपी बार-बार अंदर से कुल्हाड़ी लाने की बात कह रहे थे। बाद में चौकी से अन्य पुलिसकर्मियों के आने की सूचना मिलने पर सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। आरोपियों में बिंटू, जितेंद्र, सुमन, सीनू, अजय व अन्य शामिल हैं। उन्होंने सरकारी ड्यूटी पर तैनात विजेंद्र के साथ मारपीट की और वर्दी की खाकी शर्ट फाड़ दी। शिकायतकर्ता ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। रामथली चौकी से मामले के जांच अधिकारी रामपाल ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले की आगे की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

हरियाणा में अग्निवीरों को राहत की तैयारी:ग्रुप-C भर्ती में CET की अनिवार्यता खत्म करेगी सरकार; इससे पहले 10% आरक्षण दे चुकी
हरियाणा में अग्निवीरों को राहत की तैयारी:ग्रुप-C भर्ती में CET की अनिवार्यता खत्म करेगी सरकार; इससे पहले 10% आरक्षण दे चुकी हरियाणा सरकार अग्निवीरों को एक और बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। सरकार अग्निवीरों को ग्रुप-C के पदों में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) से छूट देने पर विचार कर रही है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (HSSC) ने CET संशोधन प्रस्ताव में भी इसे लेकर सुझाव दिया है। यानी सरकार इस पर फैसला लेती है तो अग्निवीरों को ग्रुप-C पदों के लिए CET पास करने की आवश्यकता नहीं होगी। हरियाणा सरकार पहले ही पूर्व अग्निवीरों को राज्य पुलिस भर्ती एवं माइनिंग गार्ड भर्ती के तहत 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला कर चुकी है। ग्रुप-C की भर्ती में 5% मिल रही छूट
इसके अलावा ग्रुप-C पदों पर होने वाली भर्तियों के लिए 5 फीसदी का आरक्षण देने का ऐलान भी हरियाणा सरकार कर चुकी है। इन भर्तियों में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में भी छूट देने का ऐलान किया गया है। इसके तहत अग्निवीरों को 3 वर्ष अतिरिक्त वर्षों की छूट भी सरकार दे रही है। ऐसे अग्निवीर जो 4 साल के बाद नौकरी से बाहर हो जाएंगे और अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहेंगे, उनके लिए 0% ब्याज पर लोन उपलब्ध करवाने की घोषणा भी सरकार ने की है। राज्य सरकार की ओर से यह लोन 10 लाख रुपए तक 0% ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाएगा। प्राइवेट औद्योगिक इकाइयों को सब्सिडी
हरियाणा सरकार की ओर से प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी करने वाले अग्निवीरों को राहत दी गई है। CM नायब सैनी यह ऐलान कर चुके हैं कि अगर कोई औद्योगिक इकाई प्रतिमाह 30 हजार रुपए से ज्यादा वेतन अग्निवीरों को देती है, तो हरियाणा सरकार उस औद्योगिक इकाई को सालाना 60 हजार रुपए की सब्सिडी देगी। हरियाणा सहित 10 राज्य अग्निवीरों को आरक्षण दे रहे
हरियाणा सहित देश के 10 राज्य ऐसे हैं, जो अग्निवीरों को नौकरी में आरक्षण दे रहे हैं। इनमें राजस्थान, असम और अरुणाचल प्रदेश अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में आरक्षण देने का ऐलान कर चुके हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ की सरकारें भी अग्निवीरों को नौकरियों में आरक्षण दे रही हैं। अग्निवीरों को केंद्र सरकार पहले से यह छूट दे रही
राज्य सरकार के अलावा कई भर्तियों में केंद्र सरकार की ओर से भी अग्निवीरों को आरक्षण दिया जा चुका है। इनमें CISF, BSF, CRPF जैसी मुख्य भर्तियां हैं। इन सभी भर्तियों में अग्निवीरों को आयु सीमा से लेकर फिजिकल तक में अतिरिक्त छूट दी जा रही है। इनके साथ ही अग्निवीर सेवा के 4 साल बाद 25 प्रतिशत अभ्यर्थियों को मुख्य सेना में शामिल किए जाने की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। अब 3 पॉइंट्स में जानिए अग्निवीर योजना… 1. सेना में 4 साल की नौकरी
सरकार ने 2022 में अग्निपथ स्कीम लॉन्च की थी। इसके तहत आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में 4 साल के लिए नौजवानों को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाएगा। 4 साल में 6 महीने की ट्रेनिंग भी शामिल है। 4 साल बाद अग्निवीरों को उनकी कार्यक्षमता के आधार पर रेटिंग दी जाएगी। इसी मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों को परमानेंट सर्विस में लिया जाएगा। बाकी लोग सेवानिवृत्त हो जाएंगे। 2. साल में दो बार भर्ती होगी
इस स्कीम में ऑफिसर रैंक के नीचे के सैनिकों की भर्ती होगी। यानी इनकी रैंक पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक (PBOR) के तौर पर होगी। इन सैनिकों की रैंक सेना में अभी होने वाली कमीशंड ऑफिसर और नॉन-कमीशंड ऑफिसर की नियुक्ति से अलग होगी। साल में 2 बार रैली के जरिए भर्ती की जाएगी। 3. 17.5 से 21 तक उम्र होना जरूरी
अग्निवीर बनने के लिए अभ्यर्थी का 17.5 साल से 21 साल का होना जरूरी है। साथ ही कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। 10वीं पास भर्ती होने वाले अग्निवीरों को 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद 12वीं के समकक्ष सर्टिफिकेट दिया जाएगा।

कैथल में इंस्पेक्टर-सबइंस्पेक्टर को तीन साल की कैद:खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में गेहूं को खुर्द-बुर्द करने का मामला, 10-10 हजार जुर्माना
कैथल में इंस्पेक्टर-सबइंस्पेक्टर को तीन साल की कैद:खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में गेहूं को खुर्द-बुर्द करने का मामला, 10-10 हजार जुर्माना कैथल में अदालत ने लाखों रुपए की गेहूं को खुर्द बुर्द करने के मामले में निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एक इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को तीन-तीन साल की कैद की सजा दी है। साथ ही 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोनोंं ने जुर्माने की राशि जमा करवा दी है। इस मामले में तत्कालीन जेएमआईसी अंबरदीप सिंह की अदालत ने इन दोनों को 2017 में बरी कर दिया था। इस बारे में डीएफएसओ केके बिश्नोई की शिकायत पर थाना कलायत में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। अपील में स्टेट की ओर से पैरवी उप जिला न्यायवादी जेबी गोयल ने की। स्टाक मिला कम गोयल ने बताया कि शिकायतकर्ता के अनुसार 12 दिसंबर 2011 को कलायत केन्द्र पर भंडारित गेहूं का स्टाक कम पाया गया। इससे विभाग को 84,45,034 रुपए की हानि हुई। कुल भरे हुये गेहुं के 5776 कट्टे कम पाए गए जिसके लिए गजे सिहं निरीक्षक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, चेतन स्वरुप उपनिरीक्षक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, मनोज कुमार श्रम ठेकेदार पीआर केन्द्र कलायत, रविन्द्र कुमार बीसीपीए कलायत मंडी व चौकीदार को जिम्मेदार ठहराया गया। निचली अदालत ने इस केस में गजे सिंह व चेतन स्वरूप को बरी कर दिया था। सैशन कोर्ट में अपील दायर की इसके विरुद्ध स्टेट की ओर से सैशन कोर्ट में अपील दायर की गई। हालांकि इस मामले में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के अतिरिक्त मनोज कुमार रविन्द्र और एक चौकीदार के विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज की गई थी लेकिन पुलिस ने केवल इंस्पेक्टर गजे सिंह और सब इंस्पेक्टर चेतन स्वरूप का ही चालान कोर्ट में पेश किया। एडीजे अमित गर्ग की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद निचली अदालत का फैसला बदल दिया तथा इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को दोषी करार देते हुए दोनों को तीन-तीन साल के कारावास और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने फैसले की कॉपी मुख्य सचिव हरियाणा, निदेशक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, डीसी कैथल और डीएफएससी कैथल को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी है।