गुरदासपुर की धारीवाल पुलिस ने एक ढाबा मालिक को दो किलो डोडा चूरा पोस्त और दो हजार की ड्रग मनी के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। थाना धारीवाल पुलिस की थाना प्रभारी बलजीत कौर ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि गुरदासपुर रोड पर कोमल नामक एक ढाबा है। जिसका मालिक धर्मिंदर सिंह डोडा चूरा पोस्त बेचने का काम करता है। वह ट्रक चालकों को चुरा पोस्त बेचता है। इस सूचना के बाद पुलिस ने नारकोटिक्स सेल के सहयोग से आरोपी धर्मिंदर को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी लिए जाने पर दो किला डोडा पोस्त और दोह जार की ड्रग मनी बरामद हुई है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने ने बताया कि आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड हासिल की जाएगी और पूछताछ की जाएगी, ताकि पता चल सके यह कहां से चूरा पोस्त लेकर आता था और कहां-कहां बेचता था। गुरदासपुर की धारीवाल पुलिस ने एक ढाबा मालिक को दो किलो डोडा चूरा पोस्त और दो हजार की ड्रग मनी के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। थाना धारीवाल पुलिस की थाना प्रभारी बलजीत कौर ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि गुरदासपुर रोड पर कोमल नामक एक ढाबा है। जिसका मालिक धर्मिंदर सिंह डोडा चूरा पोस्त बेचने का काम करता है। वह ट्रक चालकों को चुरा पोस्त बेचता है। इस सूचना के बाद पुलिस ने नारकोटिक्स सेल के सहयोग से आरोपी धर्मिंदर को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी लिए जाने पर दो किला डोडा पोस्त और दोह जार की ड्रग मनी बरामद हुई है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने ने बताया कि आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड हासिल की जाएगी और पूछताछ की जाएगी, ताकि पता चल सके यह कहां से चूरा पोस्त लेकर आता था और कहां-कहां बेचता था। पंजाब | दैनिक भास्कर
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कपूरथला में विवाहिता के कपड़े फाड़े, की मारपीट:पीड़िता की कोर्ट मैरिज से सहमत नहीं थे आरोपी जेठ, महिला पर बुरी नजर रखते थे कपूरथला जिले के एक गांव एक विवाहिता के साथ उसी के 2 जेठ द्वारा उसके कपड़े फाड़कर छेड़छाड़ और मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर थाना सदर में दोनों आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। एसएचओ सोनमदीप कौर ने बताया कि इस मामले में फिलहाल जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि अभी किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई हैं। पीड़िता के जेठ ने छेड़छाड़ जानकारी अनुसार पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि 28 अप्रैल 2023 को कोर्ट मैरिज की थी। लेकिन उसके जेठ तरविंदर सिंह उर्फ बंबा व अवतार सिंह उर्फ टिक्का दोनों हमारी शादी से नाखुश थे। अवतार सिंह उर्फ टिक्का मेरे पर बुरी नजर रखता था। 4 अगस्त को सुबह लगभग 8 बजे उसका पति सोया हुआ था, और वह बाथरुम से नहा कर बाहर निकली तो जेठ अवतार सिंह ने मुझे पकड़ लिया और बाथरुम की तरफ खींचने लगा। जब मैने विरोध किया तो उसने मेरी टी-शर्ट खींच कर फाड़ दी और गलत नीयत से छेड़छाड़ करने लगा। तभी वहां पर तरविंदर सिंह भी आ गया। जिसने मेरे साथ मारपीट की। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज सदर थाना पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ BNS की धारा 115 (2), 118 (1), 74, 324 (4), 3 (5) के तहत केस दर्ज किया है। सदर थाना SHO सोनमदीप कौर ने बताया कि पीड़िता ने इस मामले की आज शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि पुलिस टीम के द्वारा इस मामले की तफ्तीश की जा रही है।
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केंद्र व पंजाब सरकार आज देगी जवाब:अमृतपाल सिंह के साथी दलजीत सिंह पर दोबारा NSA लगाने का मामला, डिब्रूगढ़ जेल में है बंद खालिस्तान समर्थक और खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह के सहयोगी व अभिनेता सरबजीत सिंह उर्फ दलजीत कलसी ने उन पर दोबारा लगाए गए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। आज (मंगलवार) को इस मामले की सुनवाई होगी। इस दौरान केंद्र सरकार, डिब्रूगढ़ जेल व पंजाब सरकार की तरफ से जवाब दाखिल किया जाएगा। गत सुनवाई पर तीनों को नोटिस जारी हुआ था। डिब्रूगढ़ जेल में बंद कलसी ने अपने वकील के माध्यम से याचिका दायर करते हुए कहा है कि उन पर एक्ट लगाना ही गलत है। अजनाला मामले से उनका कोई लेना-देना नहीं है। हालांकि सरकारी वकील ने कई दलीले सुनवाई के दौरान रखी थी। सरकार ने इन दलीलों को सहारे लगाया NSA
वकील ने बताया कि दलजीत सिंह कलसी पर NSA लगाते समय सरकार की तरफ से दलील दी गई है कि यह पंजाब की पीस व हार्मेनी के लिए खतरा है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वकीलों ने कहा कि NSA की अवधि को 3-3 महीने बढ़ाया जाना चाहिए। जबकि, सरकार ने सीधे एक साल के लिए बढ़ाया दिया है। यह पूरी तरह से गलत है। इसके साथ ही सरकार ने NSA लगाते हुए तर्क यह भी दिया है कि सोशल मीडिया पर इसके बारे में कई पोस्ट हैं। कई लोगों के नाम बताए गए जो इनके साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि माहौल खराब होगा। कलसी के वकीलों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कलसी जेल के अंदर है। इसके साथ ही उन्होंने इस संबंधी उचित दस्तावेज पेश किए। अदालत में सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए 5 हफ्ते का समय मांगा। जबकि, कलसी के वकीलों ने इसका भी विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि कलसी डेढ़ साल से जेल में है। ऐसे में यह अवधि कम की जानी चाहिए। इसके बाद अदालत ने केंद्र व पंजाब सरकार को 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। कलसी भी चुनाव लड़ने के इच्छुक खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के साथ करीब डेढ़ साल से ज्यादा समय में डिब्रूगढ़ जेल में बंद दलजीत सिंह कलसी भी चुनाव लड़ने का इच्छुक है। कुछ समय पहले इसे लेकर भी चर्चा हुई थी। कलसी ने सुखजिंदर सिंह रंधावा के सांसद बनने के बाद खाली हुई सीट डेरा बाबा नानक से चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। जबकि, कुलवंत सिंह राउके पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रहे गुरमीत सिंह मीत हेयर के सांसद बनने के बाद खाली हुई बरनाला सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। जल्दी ही इन सीटों पर विधानसभा के उप चुनाव तय हैं। कलसी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा है।
सुप्रीम कोर्ट से हिमाचल को राहत:पंजाब सरकार से शानन प्रोजेक्ट को लेकर मांगा जवाब; हिमाचल द्वारा दायर रिजेक्शन एप्लिकेशन पर जारी किया नोटिस
सुप्रीम कोर्ट से हिमाचल को राहत:पंजाब सरकार से शानन प्रोजेक्ट को लेकर मांगा जवाब; हिमाचल द्वारा दायर रिजेक्शन एप्लिकेशन पर जारी किया नोटिस हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में स्थित शानन पावर प्रोजेक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट (SC) से प्रदेश सरकार को राहत मिली है। SC में सोमवार को इस मामले को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें हिमाचल की ओर से एडवोकेट जनरल अनूप रत्न कोर्ट में पेश हुए। अनूप रत्न ने बताया कि हिमाचल सरकार ने कोर्ट में पंजाब सरकार द्वारा दायर सिविल सूट को रद्द करने के लिए रिजेक्शन एप्लिकेशन दायर की थी। हिमाचल की इस एप्लिकेशन पर आज सुनवाई हुई। SC ने पंजाब के सिविल सूट को रद्द करने के लिए पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, जिस पर 8 नवम्बर को सुनवाई होगी। पंजाब सरकार दायर नहीं कर सकती सिविल सूट: अनूप अनूप रत्न ने बताया कि हिमाचल सरकार ने कोर्ट को बताया कि पंजाब सरकार द्वारा दायर सिविल सूट सुप्रीम कोर्ट में दायर ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि पंजाब सरकार द्वारा जो सिविल सूट तैयार किया गया, वह एक ट्रीटी के ऊपर बेस्ड है। एक एग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड है तथा आर्टिकल 131 के अंतर्गत कोई भी सूट जो ट्रीटी के बेस्ड हो या किसी एग्रीमेंट के बेस पर बेस्ड हो, वह वहां नहीं चलाया जा सकता है। भारत सरकार को भी जवाब देने के आदेश अनूप रत्न ने बताया कि कोर्ट ने प्रथम दृष्टि में हमारी दलीलों को सही मानते हुए याचिका पर नोटिस जारी कर पंजाब सरकार को जवाब देने के आदेश दिए हैं। पंजाब सरकार द्वारा पावर प्रोजेक्ट को अपने पास रखने के लिए जो याचिका दायर की गई है। उस पर भारत सरकार को भी जवाब देने के आदेश दिए हैं। 1925 में शानन पावर प्रोजेक्ट को दी गई थी जमीन शानन पावर प्रोजेक्ट के लिए 1925 में तत्कालीन राजा मंडी में भारत सरकार को तत्कालीन भारत सरकार को 99 वर्षों के लिए लीज पर जमीन दी थी। वह लीज मार्च 2024 में समाप्त हो चुकी है। लीज समाप्त होने के पश्चात प्रोजेक्ट पर हिमाचल प्रदेश का कब्जा होना है। मगर पंजाब इसे छोड़ने को तैयार नहीं है। पंजाब सरकार ने शानन प्रोजेक्ट अपने पास रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। लेकिन हिमाचल सरकार न्यायालय में अपने हक को डिफेंड कर रही है।