गुरदासपुर शुगर मिल के 6 डायरेक्टर सस्पेंड:कांग्रेस सरकार में नियमों के विपरीत हुआ था चयन, नोटिस जारी, 15 दिन में जवाब मांगा

गुरदासपुर शुगर मिल के 6 डायरेक्टर सस्पेंड:कांग्रेस सरकार में नियमों के विपरीत हुआ था चयन, नोटिस जारी, 15 दिन में जवाब मांगा

पंजाब के गुरदासपुर सहकारी शुगर मिल लिमिटेड के 6 डायरेक्टर को सस्पेंड किया गया है, साथ ही उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी हुआ है। आरोप है कि गत कांग्रेस सरकार के समय में उनका चयन नियमों के विपरीत हुआ था। मिल के डिफॉल्टर होने के आरोप भी उन पर लगे है। निलंबित निदेशकों में जोन नंबर एक से कश्मीर सिंह पाहडा, जोन नंबर दो से कंवर प्रताप सिंह विरक तलवंडी, जोन नंबर तीन से परमजीत सिंह महादेव कलां, जोन नंबर चार से नरेंद्र सिंह गुनिया, जोन नंबर आठ से मलकीत कौर मगराला और जोन नंबर दस से सहकारी समितियों द्वारा नामांकित हरमिंदर सिंह देहर के शामिल हैं। संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जालंधर मंडल द्वारा पंजाब सहकारी समिति अधिनियम 1961 की धारा 27(1) के तहत मिल के प्रबंधन बोर्ड से निलंबित कर दिया गया है। 2021 में हुआ था चयन छह निलंबित निदेशकों को कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के आखिरी दिनों के दौरान दिसंबर 2021 में चुना गया था। जिसमें प्रबंध मंडल के दस सदस्यों का चुनाव किया गया। शुगर मिल उपविधि के अनुसार, प्रबंधन बोर्ड के लिए चुने जाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए प्राथमिक योग्यता चुनाव की तारीख से पिछले दो वर्षों तक मिल को ब्राडेंड गन्ने का 85 प्रतिशत गन्ने की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। लेकिन इन छह निदेशकों पर आरोप था कि वे 85 फीसदी की मूल शर्त को पूरा नहीं करते थे और उन्हें नियमों के खिलाफ चुना गया था। जिसके बाद विभागीय जांच में आरोप सही पाए गए और वर्तमान गुरदासपुर सहकारी खंड मिल गुरदासपुर सहकारी समितियों के महाप्रबंधक और उप रजिस्ट्रार द्वारा भेजी गई। पंजाब के गुरदासपुर सहकारी शुगर मिल लिमिटेड के 6 डायरेक्टर को सस्पेंड किया गया है, साथ ही उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी हुआ है। आरोप है कि गत कांग्रेस सरकार के समय में उनका चयन नियमों के विपरीत हुआ था। मिल के डिफॉल्टर होने के आरोप भी उन पर लगे है। निलंबित निदेशकों में जोन नंबर एक से कश्मीर सिंह पाहडा, जोन नंबर दो से कंवर प्रताप सिंह विरक तलवंडी, जोन नंबर तीन से परमजीत सिंह महादेव कलां, जोन नंबर चार से नरेंद्र सिंह गुनिया, जोन नंबर आठ से मलकीत कौर मगराला और जोन नंबर दस से सहकारी समितियों द्वारा नामांकित हरमिंदर सिंह देहर के शामिल हैं। संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जालंधर मंडल द्वारा पंजाब सहकारी समिति अधिनियम 1961 की धारा 27(1) के तहत मिल के प्रबंधन बोर्ड से निलंबित कर दिया गया है। 2021 में हुआ था चयन छह निलंबित निदेशकों को कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के आखिरी दिनों के दौरान दिसंबर 2021 में चुना गया था। जिसमें प्रबंध मंडल के दस सदस्यों का चुनाव किया गया। शुगर मिल उपविधि के अनुसार, प्रबंधन बोर्ड के लिए चुने जाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए प्राथमिक योग्यता चुनाव की तारीख से पिछले दो वर्षों तक मिल को ब्राडेंड गन्ने का 85 प्रतिशत गन्ने की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। लेकिन इन छह निदेशकों पर आरोप था कि वे 85 फीसदी की मूल शर्त को पूरा नहीं करते थे और उन्हें नियमों के खिलाफ चुना गया था। जिसके बाद विभागीय जांच में आरोप सही पाए गए और वर्तमान गुरदासपुर सहकारी खंड मिल गुरदासपुर सहकारी समितियों के महाप्रबंधक और उप रजिस्ट्रार द्वारा भेजी गई।   पंजाब | दैनिक भास्कर