गुरुग्राम में आचार संहिता के बावजूद अवैध होर्डिंग्स:5 दिन में दोगुनी हुई अवैध प्रचार सामग्री, सोशल मीडिया पर भड़के लोग

गुरुग्राम में आचार संहिता के बावजूद अवैध होर्डिंग्स:5 दिन में दोगुनी हुई अवैध प्रचार सामग्री, सोशल मीडिया पर भड़के लोग

गुरुग्राम में नगर निगम चुनाव के चलते आचार संहिता लागू है, इसके बावजूद शहर में बिना अनुमति के बड़ी संख्या में पोस्टर, बैनर और होर्डिंग लगाए गए हैं। हालांकि, कुछ जगहों पर होर्डिंग हटाने के लिए टीमें भेजी गई हैं। अब शहरवासियों ने सोशल मीडिया पर नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया है। लोग यहां तक ​​पोस्ट कर रहे हैं कि निगम अधिकारी और कर्मचारी मिलकर खेल खेल रहे हैं और जानबूझकर इन्हें नहीं हटा रहे हैं। सार्वजनिक सूचना का असर नहीं नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर बलप्रीत सिंह ने पांच दिन पहले 20 फरवरी को सार्वजनिक सूचना जारी की थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि विभिन्न राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और समर्थकों ने नगर निगम चुनावों के मद्देनजर शहर भर में स्ट्रीट लाइटों, सार्वजनिक भवनों, बिजली के खंभों, पेड़ों, फ्लाई ओवरों और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध रूप से पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स चिपका दिए हैं। उन्होंने स्वैच्छिक रूप से अपने अनाधिकृत राजनीतिक पोस्टर, बैनर और होर्डिंग हटाने की अपील की गई, लेकिन इस सूचना का असर किसी पर नहीं पड़ा। बल्कि इन पांच दिनों में दो गुना ज्यादा प्रचार सामग्री शहर में लगा दी गई। नियमों का उल्लंघन हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989 (1990 का अधिनियम 11) के अनुसार बिना पूर्व अनुमति के सार्वजनिक संपत्ति पर किसी भी प्रकार का लेखन, पेंटिंग या विज्ञापन, पोस्टर या बैनर लगाना दंडनीय अपराध है। इसके अलावा, इस तरह के अनधिकृत प्रदर्शन हरियाणा राज्य चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन करते हैं। इन अधिनियम के तहत कार्रवाई हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989 हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 हरियाणा नगरपालिका विज्ञापन उपनियम, 2022 आम लोग यहां करें शिकायत जनरल ऑब्जर्वर गुरुग्राम के लिए-शेखर विद्यार्थी मानेसर के लिए मणिराम शर्मा 9466355869 पुलिस ऑब्जर्वरमानेसर-संगीता कालिया 9999958412 गुरुग्राम सुरेंद्र पाल सिंह 9253041305 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर गुरुग्राम वंदना चौधरी 8800232978 मानेसर-सार्थक 9518360000 नगर निगम-ईमेल: advt@mcg.gov.in खर्च वसूलने का प्रावधान नगर निगम गुरुग्राम (MCG) के एडिशनल कमिश्नर बलप्रीत सिंह का कहना है कि अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है और अतिक्रमण हटाने का खर्च संबंधित राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से वसूला जाएगा, साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। गुरुग्राम में नगर निगम चुनाव के चलते आचार संहिता लागू है, इसके बावजूद शहर में बिना अनुमति के बड़ी संख्या में पोस्टर, बैनर और होर्डिंग लगाए गए हैं। हालांकि, कुछ जगहों पर होर्डिंग हटाने के लिए टीमें भेजी गई हैं। अब शहरवासियों ने सोशल मीडिया पर नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया है। लोग यहां तक ​​पोस्ट कर रहे हैं कि निगम अधिकारी और कर्मचारी मिलकर खेल खेल रहे हैं और जानबूझकर इन्हें नहीं हटा रहे हैं। सार्वजनिक सूचना का असर नहीं नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर बलप्रीत सिंह ने पांच दिन पहले 20 फरवरी को सार्वजनिक सूचना जारी की थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि विभिन्न राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और समर्थकों ने नगर निगम चुनावों के मद्देनजर शहर भर में स्ट्रीट लाइटों, सार्वजनिक भवनों, बिजली के खंभों, पेड़ों, फ्लाई ओवरों और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध रूप से पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स चिपका दिए हैं। उन्होंने स्वैच्छिक रूप से अपने अनाधिकृत राजनीतिक पोस्टर, बैनर और होर्डिंग हटाने की अपील की गई, लेकिन इस सूचना का असर किसी पर नहीं पड़ा। बल्कि इन पांच दिनों में दो गुना ज्यादा प्रचार सामग्री शहर में लगा दी गई। नियमों का उल्लंघन हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989 (1990 का अधिनियम 11) के अनुसार बिना पूर्व अनुमति के सार्वजनिक संपत्ति पर किसी भी प्रकार का लेखन, पेंटिंग या विज्ञापन, पोस्टर या बैनर लगाना दंडनीय अपराध है। इसके अलावा, इस तरह के अनधिकृत प्रदर्शन हरियाणा राज्य चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन करते हैं। इन अधिनियम के तहत कार्रवाई हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989 हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 हरियाणा नगरपालिका विज्ञापन उपनियम, 2022 आम लोग यहां करें शिकायत जनरल ऑब्जर्वर गुरुग्राम के लिए-शेखर विद्यार्थी मानेसर के लिए मणिराम शर्मा 9466355869 पुलिस ऑब्जर्वरमानेसर-संगीता कालिया 9999958412 गुरुग्राम सुरेंद्र पाल सिंह 9253041305 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर गुरुग्राम वंदना चौधरी 8800232978 मानेसर-सार्थक 9518360000 नगर निगम-ईमेल: advt@mcg.gov.in खर्च वसूलने का प्रावधान नगर निगम गुरुग्राम (MCG) के एडिशनल कमिश्नर बलप्रीत सिंह का कहना है कि अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है और अतिक्रमण हटाने का खर्च संबंधित राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से वसूला जाएगा, साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।   हरियाणा | दैनिक भास्कर