चंडीगढ़ में 1 लाख देकर भी नहीं मिला ट्यूटर:बायजूस कोचिंग को 15 हजार लौटाने के आदेश, मानसिक पीड़ा और अनुचित व्यवहार का दोष

चंडीगढ़ में 1 लाख देकर भी नहीं मिला ट्यूटर:बायजूस कोचिंग को 15 हजार लौटाने के आदेश, मानसिक पीड़ा और अनुचित व्यवहार का दोष

चंडीगढ़ में एक लाख में खरीदे एप में ट्यूटर नहीं मिलने के मामले मे जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बायजूस कोचिंग को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी करार देते हुए मानसिक पीड़ा और वित्तीय नुकसान के लिए 15 हजार 512 रुपए अदा करने के निर्देश दिए हैं। यह याचिका सेक्टर-40 डी के रहने वाले अवतार सिंह और उनकी पत्नी नवदीप कौर ने आयोग में बायजूस कोचिंग के खिलाफ दायर की थी। बेहतर पढ़ाई के लिए खरीदा एप बेहतर पढ़ाई के लिए कोचिंग बायजूस नाम का लर्निंग एप खरीदा था। 30 जून, 2019 को खरीदे एजुकेशन एप के लिए 1 लाख में से 6,200 रुपए का नकद भुगतान किया था। बकाया रकम का भुगतान 4656 रुपए की मासिक किस्त में किया जाना था। शिकायतकर्ता को आश्वासन दिया गया था कि उन्हें एक ट्यूटर उपलब्ध कराया जाएगा। उन्हें किसी भी प्रकार की शिकायत आती है तो एजुकेशन एप को रद्द करने और रिफंड का अधिकार होगा। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने ट्यूटर के लिए अनुरोध किया, लेकिन उपलब्ध नहीं करवाया गया। इसके बावजूद प्रति माह 4656 रुपए की किस्त काटते रहे। ना एप रद्द किया और ना ही लौटए रुपए शिकायतकर्ताओं ने ऐप को रद्द करने और राशि वापस करने का अनुरोध किया। बायजूस कोचिंग ने न तो एप को रद्द किया और न ही राशि वापस की। हालांकि, बाद में आरोपी पक्ष ने किस्त को काटना बंद कर दिया, लेकिन शिकायतकर्ताओं को पहले काटी राशि वापस नहीं की। इस पर उपभोक्ता ने अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी ठहराते हुए आयोग में शिकायत दायर की थी। चंडीगढ़ में एक लाख में खरीदे एप में ट्यूटर नहीं मिलने के मामले मे जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बायजूस कोचिंग को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी करार देते हुए मानसिक पीड़ा और वित्तीय नुकसान के लिए 15 हजार 512 रुपए अदा करने के निर्देश दिए हैं। यह याचिका सेक्टर-40 डी के रहने वाले अवतार सिंह और उनकी पत्नी नवदीप कौर ने आयोग में बायजूस कोचिंग के खिलाफ दायर की थी। बेहतर पढ़ाई के लिए खरीदा एप बेहतर पढ़ाई के लिए कोचिंग बायजूस नाम का लर्निंग एप खरीदा था। 30 जून, 2019 को खरीदे एजुकेशन एप के लिए 1 लाख में से 6,200 रुपए का नकद भुगतान किया था। बकाया रकम का भुगतान 4656 रुपए की मासिक किस्त में किया जाना था। शिकायतकर्ता को आश्वासन दिया गया था कि उन्हें एक ट्यूटर उपलब्ध कराया जाएगा। उन्हें किसी भी प्रकार की शिकायत आती है तो एजुकेशन एप को रद्द करने और रिफंड का अधिकार होगा। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने ट्यूटर के लिए अनुरोध किया, लेकिन उपलब्ध नहीं करवाया गया। इसके बावजूद प्रति माह 4656 रुपए की किस्त काटते रहे। ना एप रद्द किया और ना ही लौटए रुपए शिकायतकर्ताओं ने ऐप को रद्द करने और राशि वापस करने का अनुरोध किया। बायजूस कोचिंग ने न तो एप को रद्द किया और न ही राशि वापस की। हालांकि, बाद में आरोपी पक्ष ने किस्त को काटना बंद कर दिया, लेकिन शिकायतकर्ताओं को पहले काटी राशि वापस नहीं की। इस पर उपभोक्ता ने अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी ठहराते हुए आयोग में शिकायत दायर की थी।   हरियाणा | दैनिक भास्कर