पंजाब के मुकाबले चंडीगढ़ में शराब सस्ती है। वहीं, कई लोग मोटा मुनाफा कमाने के लिए लगातार चंडीगढ़ से पंजाब में शराब की तस्करी करने में लगे हुए हैं। यह काम पूरी रणनीति के साथ किया जा रहा है। इससे पंजाब को राजस्व का नुकसान हो रहा है। पिछले एक महीने में शराब तस्करी के 35 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अब पंजाब सरकार की ओर से चंडीगढ़ प्रशासन को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया है। यह पत्र पंजाब के आबकारी विभाग के कमिश्नर की ओर से लिखा गया है। पत्र के साथ 35 मामलों की सूची दी गई है। पत्र में कहा गया है कि आबकारी विभाग ने 44 शराब की पेटियां भी जब्त की थीं, जिन पर ट्रैक एंड ट्रेस का होलोग्राम जानबूझकर मिटा दिया गया है। इससे साफ है कि यह तस्करी पूरी रणनीति के साथ बड़े पैमाने पर हो रही है। पहले भी आ चुके हैं इस तरह के मामले कुछ दिन पहले सहायक आबकारी आयुक्त रोपड़ द्वारा इसी तरह के तस्करी के मामले की जानकारी चंडीगढ़ प्रशासन को दी गई थी, जिसमें 13 जनवरी 2025 को मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे कई मामले यूटी प्रशासन को भेजे गए हैं। इसके बावजूद तस्करी के मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने यूटी सचिव से कहा, “ऐसे मामलों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए ताकि तस्करी रोकी जा सके।” हालांकि पंजाब एक्साइज खुद एक्टिव मोड़ में है। रात को नाके और चेकिंग मुहिम चलाई जा रही है। काफी मात्रा में शराब पकड़ी जा रही है। चंडीगढ़ से पंजाब में एक शराब की बोतल नहीं जा सकते पंजाब में शराब की ट्रक, कार, मोटरसाइकिल, यहां तक कि एम्बुलेंस जैसे वाहनों का भी प्रयोग होता है। इसके अलावा शराब को पानी की बोतलों, दूध के डिब्बों या अन्य सामान में छिपाकर ले जाया जाता है। कई बार ट्रेनों में चंडीगढ़ से पंजाब तक शराब पहुंचाई जाती है। पंजाब में यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस या परमिट के चंडीगढ़ या किसी अन्य राज्य की शराब बेचते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर कड़ा जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है:जुर्माना। इस दौरान जुर्माना 50,000 से 2,00,000 रुपए तक हो सकता है। इसके अलावा 3 महीने से लेकर 3 साल तक की कैद हो सकती है। वहीं, जिस वाहन में शराब पकड़ी जाए, उसे भी ज़ब्त किया जा सकता है। यह सारी कार्रवाई पंजाब आबकारी अधिनियम के तहत की जाती है। पंजाब के मुकाबले चंडीगढ़ में शराब सस्ती है। वहीं, कई लोग मोटा मुनाफा कमाने के लिए लगातार चंडीगढ़ से पंजाब में शराब की तस्करी करने में लगे हुए हैं। यह काम पूरी रणनीति के साथ किया जा रहा है। इससे पंजाब को राजस्व का नुकसान हो रहा है। पिछले एक महीने में शराब तस्करी के 35 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अब पंजाब सरकार की ओर से चंडीगढ़ प्रशासन को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया है। यह पत्र पंजाब के आबकारी विभाग के कमिश्नर की ओर से लिखा गया है। पत्र के साथ 35 मामलों की सूची दी गई है। पत्र में कहा गया है कि आबकारी विभाग ने 44 शराब की पेटियां भी जब्त की थीं, जिन पर ट्रैक एंड ट्रेस का होलोग्राम जानबूझकर मिटा दिया गया है। इससे साफ है कि यह तस्करी पूरी रणनीति के साथ बड़े पैमाने पर हो रही है। पहले भी आ चुके हैं इस तरह के मामले कुछ दिन पहले सहायक आबकारी आयुक्त रोपड़ द्वारा इसी तरह के तस्करी के मामले की जानकारी चंडीगढ़ प्रशासन को दी गई थी, जिसमें 13 जनवरी 2025 को मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे कई मामले यूटी प्रशासन को भेजे गए हैं। इसके बावजूद तस्करी के मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने यूटी सचिव से कहा, “ऐसे मामलों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए ताकि तस्करी रोकी जा सके।” हालांकि पंजाब एक्साइज खुद एक्टिव मोड़ में है। रात को नाके और चेकिंग मुहिम चलाई जा रही है। काफी मात्रा में शराब पकड़ी जा रही है। चंडीगढ़ से पंजाब में एक शराब की बोतल नहीं जा सकते पंजाब में शराब की ट्रक, कार, मोटरसाइकिल, यहां तक कि एम्बुलेंस जैसे वाहनों का भी प्रयोग होता है। इसके अलावा शराब को पानी की बोतलों, दूध के डिब्बों या अन्य सामान में छिपाकर ले जाया जाता है। कई बार ट्रेनों में चंडीगढ़ से पंजाब तक शराब पहुंचाई जाती है। पंजाब में यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस या परमिट के चंडीगढ़ या किसी अन्य राज्य की शराब बेचते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर कड़ा जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है:जुर्माना। इस दौरान जुर्माना 50,000 से 2,00,000 रुपए तक हो सकता है। इसके अलावा 3 महीने से लेकर 3 साल तक की कैद हो सकती है। वहीं, जिस वाहन में शराब पकड़ी जाए, उसे भी ज़ब्त किया जा सकता है। यह सारी कार्रवाई पंजाब आबकारी अधिनियम के तहत की जाती है। पंजाब | दैनिक भास्कर
