चंबा में रेप के दोषी को 10 साल की सजा:नाबालिग को घर से भगा ले गया था, धमकी देकर जबरन की वारदात

चंबा में रेप के दोषी को 10 साल की सजा:नाबालिग को घर से भगा ले गया था, धमकी देकर जबरन की वारदात

हिमाचल प्रदेश के चंबा में स्पेशल जज एवं जिला सत्र न्यायाधीश जसवंत सिंह की कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। नाबालिग से रेप के दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा दी गई है। मामला तीसा थाने में दर्ज हुआ था। जान से मारने की दी धमकी जानकारी के अनुसार पीड़िता के पिता ने शिकायत में बताया कि एक व्यक्ति उनकी नाबालिग बेटी को घर से भगा ले गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को पीड़िता के साथ पकड़ लिया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसके साथ जबरन रेप किया। आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। 24 लोगों ने दी गवाही पुलिस ने सभी सबूत जुटाए और चालान कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में केस की पैरवी सहायक न्यायवादी अनिल शर्मा ने की। ट्रायल के दौरान अभियोग पक्ष के 24 गवाहों ने गवाही दी। सभी सबूतों और गवाहियों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया। हिमाचल प्रदेश के चंबा में स्पेशल जज एवं जिला सत्र न्यायाधीश जसवंत सिंह की कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। नाबालिग से रेप के दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा दी गई है। मामला तीसा थाने में दर्ज हुआ था। जान से मारने की दी धमकी जानकारी के अनुसार पीड़िता के पिता ने शिकायत में बताया कि एक व्यक्ति उनकी नाबालिग बेटी को घर से भगा ले गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को पीड़िता के साथ पकड़ लिया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसके साथ जबरन रेप किया। आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। 24 लोगों ने दी गवाही पुलिस ने सभी सबूत जुटाए और चालान कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में केस की पैरवी सहायक न्यायवादी अनिल शर्मा ने की। ट्रायल के दौरान अभियोग पक्ष के 24 गवाहों ने गवाही दी। सभी सबूतों और गवाहियों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया।   हिमाचल | दैनिक भास्कर