जालंधर में डिप्स ग्रुप के मालिक को धमकी:स्कूल डील को लेकर चल रहा विवाद, मांगे गए 1 करोड़ रुपए

जालंधर में डिप्स ग्रुप के मालिक को धमकी:स्कूल डील को लेकर चल रहा विवाद, मांगे गए 1 करोड़ रुपए

पंजाब के जालंधर में डिप्स ग्रुप के मालिक तरविंदर सिंह राजू को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी मामले में नई बारादरी थाने की पुलिस ने आईपीसी की धारा 341 (रास्ता रोकना) और 506 (जान से मारने की धमकी देना) के तहत केस दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक मामले में विर्क एन्क्लेव निवासी ईशान मक्कड़ को आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर 26 अप्रैल को डीसी ऑफिस के गेट नंबर-4 के बाहर धमकी दी थी। राजू और मक्कड़ के बीच स्कूल डील को लेकर विवाद हुआ था। स्कूल विवाद को लेकर राजू की ओर से सीपी को शिकायत दी गई थी। सीपी ने मामले की जांच एडीसीपी चांद सिंह को सौंपी थी। एक करोड़ रुपए मांगे गए थे राजू ने पुलिस को बताया था कि वह 26 अप्रैल को शिकायत लेकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय आया था। दोपहर को जब उसकी कार गेट नंबर 4 से बाहर निकली तो अपने साथियों के साथ खड़े ईशान ने उसकी कार रुकवा ली। राजू ने आरोप लगाया था कि मक्कड़ ने धमकी दी थी कि अगर उसने एक करोड़ रुपए नहीं दिए तो उसे और उसके परिवार को जान से मार दिया जाएगा। एडीसीपी ने अपनी जांच में बताया कि साहिबजादा अजीत सिंह एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन गुबचन सिंह ने भूपिंदर सिंह मक्कड़ के जरिए अंजना मक्कड़ और उसके परिवार से जलालाबाद स्थित स्कूल का सौदा किया था। सौदे के बाद पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई थी। इसी बीच 11 फरवरी 2021 को शिकायतकर्ता के पिता की मौत हो गई। पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए तीन स्कूलों की तीन रजिस्ट्री करवाई गई। दो ट्रस्ट के नाम और तीसरी शिकायतकर्ता की पत्नी प्रीतिंदर कौर के नाम। डील की रकम लेने के बाद शिकायतकर्ता को किया परेशान जांच के दौरान एडीसीपी ने बताया कि उन्होंने स्कूल की डील की रकम ले ली थी और शिकायतकर्ता को परेशान कर रहे थे कि उन्होंने स्कूल को लीज पर दे दिया है। जांच के दौरान कोई लीज नहीं दिखाई गई। हालांकि शिकायतकर्ता ने स्कूल खरीदने के लिए किए गए भुगतान का ब्योरा पुलिस को दिया था। एडीसीपी ने बताया कि स्कूल विवाद में ईशान ने राजू कोप को रोका था और जान से मारने की धमकी दी थी। पंजाब के जालंधर में डिप्स ग्रुप के मालिक तरविंदर सिंह राजू को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी मामले में नई बारादरी थाने की पुलिस ने आईपीसी की धारा 341 (रास्ता रोकना) और 506 (जान से मारने की धमकी देना) के तहत केस दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक मामले में विर्क एन्क्लेव निवासी ईशान मक्कड़ को आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर 26 अप्रैल को डीसी ऑफिस के गेट नंबर-4 के बाहर धमकी दी थी। राजू और मक्कड़ के बीच स्कूल डील को लेकर विवाद हुआ था। स्कूल विवाद को लेकर राजू की ओर से सीपी को शिकायत दी गई थी। सीपी ने मामले की जांच एडीसीपी चांद सिंह को सौंपी थी। एक करोड़ रुपए मांगे गए थे राजू ने पुलिस को बताया था कि वह 26 अप्रैल को शिकायत लेकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय आया था। दोपहर को जब उसकी कार गेट नंबर 4 से बाहर निकली तो अपने साथियों के साथ खड़े ईशान ने उसकी कार रुकवा ली। राजू ने आरोप लगाया था कि मक्कड़ ने धमकी दी थी कि अगर उसने एक करोड़ रुपए नहीं दिए तो उसे और उसके परिवार को जान से मार दिया जाएगा। एडीसीपी ने अपनी जांच में बताया कि साहिबजादा अजीत सिंह एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन गुबचन सिंह ने भूपिंदर सिंह मक्कड़ के जरिए अंजना मक्कड़ और उसके परिवार से जलालाबाद स्थित स्कूल का सौदा किया था। सौदे के बाद पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई थी। इसी बीच 11 फरवरी 2021 को शिकायतकर्ता के पिता की मौत हो गई। पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए तीन स्कूलों की तीन रजिस्ट्री करवाई गई। दो ट्रस्ट के नाम और तीसरी शिकायतकर्ता की पत्नी प्रीतिंदर कौर के नाम। डील की रकम लेने के बाद शिकायतकर्ता को किया परेशान जांच के दौरान एडीसीपी ने बताया कि उन्होंने स्कूल की डील की रकम ले ली थी और शिकायतकर्ता को परेशान कर रहे थे कि उन्होंने स्कूल को लीज पर दे दिया है। जांच के दौरान कोई लीज नहीं दिखाई गई। हालांकि शिकायतकर्ता ने स्कूल खरीदने के लिए किए गए भुगतान का ब्योरा पुलिस को दिया था। एडीसीपी ने बताया कि स्कूल विवाद में ईशान ने राजू कोप को रोका था और जान से मारने की धमकी दी थी।   पंजाब | दैनिक भास्कर