दिल्ली हाईकोर्ट में वकालत करने वाले जीन्द के वकील ने पत्नी और उसके मायका पक्ष के लोगों की प्रताड़ना से आहत होकर घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर पत्नी प्रांजली, इंदु बत्रा, दीपक बत्रा, विनोद बत्रा, दर्शन बत्रा और भीम सिंह के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साल 2020 में हुई थी शादी शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में बसंत बिहार कालोनी निवासी सुरजमल ने बताया कि उसकी बेटा पुष्पेंद्र दिल्ली हाईकोर्ट में वकालत करता था। उसके बेटे ने वर्ष 2020 में गांधी नगर निवासी प्रांजली से लव मेरिज की थी। उनकी शादी के बाद दोनों को एक लडका भी हुआ, जो अभी तीन वर्ष का है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्राजंली वर्ष 2016 में राजस्थान में जीएसटी विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर नौकरी लगी थी। उनकी नौकरी के बाद दोनों ने शादी की थी। प्रांजली की ड्यूटी गंगानगर में थी। शादी के बाद लडका होने पर प्रांजली कुछ दिन उनके घर पर भी रही। इस दौरान दोनों पति पत्नी में कई बार विवाद हुआ। तो वह अपने बेटे को लेकर गांधी नगर में अपने माता पिता के पास चली गई। पैसे मांगने का दबाव बनाती थी पत्नी इस दौरान प्रांजली अपने परिजनों को लेकर उनके घर आती और पुष्पेंद्र पर रुपए मांगकर नाजायज दबाव बनाती थी। इसको लेकर वह पुष्पेंद्र के साथ मारपीट भी करती थी। प्रांजली की छुट्टी समाप्त होने पर वह अपनी ड्यूटी के दौरान घर पर अकेली रहने लगी। जब पुष्पेंद्र उनके पास जाता तो उसके साथ रुपयों की मांग कर झगड़ा करती थी। लेकिन अपने वेतन से पुष्पेंद्र को रुपए नहीं देती थी। घर के कमरे में लगाई फांसी उन्होंने आरोप लगाया कि 23 जुलाई 2022 को जब पुष्पेंद्र विवान बेटे से मिलने गंगानगर गया तो उसके साले दीपक बत्रा ने फोन कर जानकारी दी कि उसके बेटे की तबीयत खराब है। जब वह वहां गए तो उसने ससुराल पक्ष के लोगों पर जहरीला पदार्थ देने का आरोप लगाया। इसके बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया था। पत्नी और ससुराल पक्ष के लोगों की प्रताड़ना से परेशान होकर उसके बेटे ने सोमवार रात को घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शहर थाना पुलिस ने पत्नी समेत उसके मायका पक्ष के छह लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट में वकालत करने वाले जीन्द के वकील ने पत्नी और उसके मायका पक्ष के लोगों की प्रताड़ना से आहत होकर घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर पत्नी प्रांजली, इंदु बत्रा, दीपक बत्रा, विनोद बत्रा, दर्शन बत्रा और भीम सिंह के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साल 2020 में हुई थी शादी शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में बसंत बिहार कालोनी निवासी सुरजमल ने बताया कि उसकी बेटा पुष्पेंद्र दिल्ली हाईकोर्ट में वकालत करता था। उसके बेटे ने वर्ष 2020 में गांधी नगर निवासी प्रांजली से लव मेरिज की थी। उनकी शादी के बाद दोनों को एक लडका भी हुआ, जो अभी तीन वर्ष का है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्राजंली वर्ष 2016 में राजस्थान में जीएसटी विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर नौकरी लगी थी। उनकी नौकरी के बाद दोनों ने शादी की थी। प्रांजली की ड्यूटी गंगानगर में थी। शादी के बाद लडका होने पर प्रांजली कुछ दिन उनके घर पर भी रही। इस दौरान दोनों पति पत्नी में कई बार विवाद हुआ। तो वह अपने बेटे को लेकर गांधी नगर में अपने माता पिता के पास चली गई। पैसे मांगने का दबाव बनाती थी पत्नी इस दौरान प्रांजली अपने परिजनों को लेकर उनके घर आती और पुष्पेंद्र पर रुपए मांगकर नाजायज दबाव बनाती थी। इसको लेकर वह पुष्पेंद्र के साथ मारपीट भी करती थी। प्रांजली की छुट्टी समाप्त होने पर वह अपनी ड्यूटी के दौरान घर पर अकेली रहने लगी। जब पुष्पेंद्र उनके पास जाता तो उसके साथ रुपयों की मांग कर झगड़ा करती थी। लेकिन अपने वेतन से पुष्पेंद्र को रुपए नहीं देती थी। घर के कमरे में लगाई फांसी उन्होंने आरोप लगाया कि 23 जुलाई 2022 को जब पुष्पेंद्र विवान बेटे से मिलने गंगानगर गया तो उसके साले दीपक बत्रा ने फोन कर जानकारी दी कि उसके बेटे की तबीयत खराब है। जब वह वहां गए तो उसने ससुराल पक्ष के लोगों पर जहरीला पदार्थ देने का आरोप लगाया। इसके बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया था। पत्नी और ससुराल पक्ष के लोगों की प्रताड़ना से परेशान होकर उसके बेटे ने सोमवार रात को घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शहर थाना पुलिस ने पत्नी समेत उसके मायका पक्ष के छह लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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हरियाणा में आज से बारिश-ओलावृष्टि:17 जिलों में यलो अलर्ट, दक्षिण क्षेत्र में धुंध पड़ने की संभावना, दिन का तापमान गिरेगा हरियाणा में आज शनिवार से वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होगा। अगले 2 से 3 दिन तक राज्य में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। मौसम विभाग ने 17 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है। इनमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, कैथल, जींद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल शामिल हैं। दक्षिण हरियाणा में बारिश के साथ कई जगह धुंध भी रह सकती है। शुक्रवार रात को पानीपत, हिसार, भिवानी और जींद के आसपास के क्षेत्रों में घनी धुंध छाई। यहां विजिबिलिटी शून्य रही। हालांकि, आज सुबह हिसार में मौसम साफ है और तेज हवा चल रही है। 12 जनवरी से छाएगा घना कोहरा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (HAU) के कृषि मौसम विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. मदन खीचड़ का कहना है कि अगर बादलवाई छाएगी तो धुंध का असर कम हो जाएगा। उत्तरी राजस्थान पर एक चक्रवातीय सर्कुलेशन बन रहा है, जिसको अरब सागर से नमी मिलेगी। यह हवाएं राजस्थान से होते हुए हरियाणा में भी बारिश करेगी। बारिश के साथ कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। बादलवाई व बारिश के कारण अधिकतर स्थानों पर दिन के तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। बादल छाए रहने से रात के तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। बारिश के बाद 12 जनवरी से कुछ इलाकों में गहरा कोहरा देखने को मिल सकता है। इससे दिन के तापमान में भी गिरावट आएगी, वहीं बारिश के बाद रात का तापमान फिर से गिरेगा, लेकिन तापमान के जमाव बिंदु पर जाने के चांस अभी कम दिखाई दे रहे हैं। बारिश के कारण नमी रहेगी जिससे तापमान में गिरावट तो आएगी, लेकिन वह जमाव बिंदु की ओर नहीं जाएगा। सिरसा में ट्रक-कार में टक्कर, 5 लोग घायल एक दिन पहले 10 जनवरी को सिरसा के चक रूलदू सिंह वाला गांव के पास हरियाणा-पंजाब बॉर्डर पर घने कोहरे के कारण डबवाली से बठिंडा जा रही कार की ट्रक से जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें कार सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल मदद करते हुए सभी घायलों को बठिंडा के नागरिक अस्पताल पहुंचाया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसे के समय धुंध के कारण दृश्यता बेहद कम थी। पांचों लोगों ने सीट बेल्ट बांधी हुई थी, इसलिए उनकी जान बच गई। घायलों में 3 बेहोश मिले और 2 को सिर पर चोट लगी हुई थी।
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इस मामले में यमुनानगर की एडिशनल सेशन कोर्ट ने प्रेमी को सजा दी थी। जिसमें IPC की धारा 376 के तहत 7 साल कैद, 363 के तहत 2 साल और 366 के तहत 5 साल की कठोर कैद की सजा दी गई थी। सभी सजा एक साथ चलनी थी, इसलिए उसे अधिकतम 7 साल की कैद हुई। जिसे हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए प्रेमी को बरी कर दिया।
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