जींद में रेपिस्ट कोच को 20 साल की सजा:नाबालिग पहलवान के साथ गाड़ी में किया था रेप, तबीयत बिगड़ने पर पता चला

जींद में रेपिस्ट कोच को 20 साल की सजा:नाबालिग पहलवान के साथ गाड़ी में किया था रेप, तबीयत बिगड़ने पर पता चला

हरियाणा के जींद में नाबालिग के साथ रेप करने के आरोपी कोच को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। एडीजे डॉ. चंद्रहास की कोर्ट ने 20 साल कैद और 21 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। कोच ने खेल प्रतियोगिता से लौट रही नाबालिग पहलवान के साथ रेप किया था। अदालत में चले मुकदमे के अनुसार 23 फरवरी 2024 को सदर थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग कुश्ती पहलवान ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह स्कूल के साथ बनी प्राइवेट खेल एकेडमी में प्रेक्टिस करती थी। इस एकेडमी में ईंटल कलां गांव का सुनील कोच के रूप में कुश्ती सिखाता था। गाड़ी में बनाया था बंधक
सात और आठ फरवरी 2024 को हिसार के मिर्चपुर में खेल प्रतियोगिताएं हो रही थी, तो कोच सुनील उन्हें खिलवाने के लिए ले गया। वहां से वापस लौटते समय कोच सुनील ने उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया और बताया कि उसे गांव में छोड़ देगा। इसके बाद आरोपी ने ईक्कस के पास गाड़ी में ही उसके साथ रेप किया। कई देर तक उसे गाड़ी में बंधक बनाकर रखा गया और घटना के बारे में किसी को बताने पर बुरा अंजाम भुगतने तक की धमकी दी। वह डर के मार चुप रही। इसके बाद आरोपी सुनील उसे एकेडमी में छोड़कर चला गया। उसी दिन रात को उसकी तबीयत बिगड़ी तो परिजनों को घटना के बारे में बताया। महिला थाना पुलिस ने आरोपी सुनील के खिलाफ रेप, बंधक बनाने, छह पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर सुनील को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला कोर्ट में विचाराधीन था। वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की कोर्ट ने सुनील को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष का कारावास व 21 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। हरियाणा के जींद में नाबालिग के साथ रेप करने के आरोपी कोच को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। एडीजे डॉ. चंद्रहास की कोर्ट ने 20 साल कैद और 21 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। कोच ने खेल प्रतियोगिता से लौट रही नाबालिग पहलवान के साथ रेप किया था। अदालत में चले मुकदमे के अनुसार 23 फरवरी 2024 को सदर थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग कुश्ती पहलवान ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह स्कूल के साथ बनी प्राइवेट खेल एकेडमी में प्रेक्टिस करती थी। इस एकेडमी में ईंटल कलां गांव का सुनील कोच के रूप में कुश्ती सिखाता था। गाड़ी में बनाया था बंधक
सात और आठ फरवरी 2024 को हिसार के मिर्चपुर में खेल प्रतियोगिताएं हो रही थी, तो कोच सुनील उन्हें खिलवाने के लिए ले गया। वहां से वापस लौटते समय कोच सुनील ने उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया और बताया कि उसे गांव में छोड़ देगा। इसके बाद आरोपी ने ईक्कस के पास गाड़ी में ही उसके साथ रेप किया। कई देर तक उसे गाड़ी में बंधक बनाकर रखा गया और घटना के बारे में किसी को बताने पर बुरा अंजाम भुगतने तक की धमकी दी। वह डर के मार चुप रही। इसके बाद आरोपी सुनील उसे एकेडमी में छोड़कर चला गया। उसी दिन रात को उसकी तबीयत बिगड़ी तो परिजनों को घटना के बारे में बताया। महिला थाना पुलिस ने आरोपी सुनील के खिलाफ रेप, बंधक बनाने, छह पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर सुनील को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला कोर्ट में विचाराधीन था। वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की कोर्ट ने सुनील को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष का कारावास व 21 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।   हरियाणा | दैनिक भास्कर