हरियाणा के जींद में बीती रात को घर में सो रहे परिवार पर तेजधार हथियार से वार किए गए। इसमें पति-पत्नी की मौत हो गई, जबकि इनकी बेटी की हालत गंभीर है। डबल मर्डर का ये मामला एक विवाहित युवती के लिव इन (लव ट्राइएंगल) से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में रखा गया है। दंपती की बेटी की घायल बेटी की हालत गंभीर है और उसे रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। गांव बिशनपुरा निवासी करण सिंह, उसकी पत्नी सुनीता व उसकी बेटी अंजू बुधवार रात को अपने घर में सोए हुए थे। उसी दौरान बिरौली निवासी नवीन उर्फ मोनू उनके घर में घुस गया। उसने सो रहे परिवार पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। इसमें करण सिंह, सुनीता व अंजू तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। चीख पुकार सुन कर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। तीनों को लहूलुहान हालत में इलाज के लिए नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया। बेटी रोहतक PGI रेफर अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टरों ने करण सिंह व उसकी पत्नी सुनीता को मृत घोषित कर दिया। जबकि बेटी अंजू की हालत गंभीर देख पीजीआईएमएस रोहतक रेफर कर दिया। घटना को अंजाम देकर नवीन मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए मौके से सबूत जुटाए। सदर थाना पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में ले नागरिक अस्पताल के शव गृह में रखवाया गया है। मामला लव ट्राइएंगल का भी हो सकता है। हरियाणा के जींद में बीती रात को घर में सो रहे परिवार पर तेजधार हथियार से वार किए गए। इसमें पति-पत्नी की मौत हो गई, जबकि इनकी बेटी की हालत गंभीर है। डबल मर्डर का ये मामला एक विवाहित युवती के लिव इन (लव ट्राइएंगल) से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में रखा गया है। दंपती की बेटी की घायल बेटी की हालत गंभीर है और उसे रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। गांव बिशनपुरा निवासी करण सिंह, उसकी पत्नी सुनीता व उसकी बेटी अंजू बुधवार रात को अपने घर में सोए हुए थे। उसी दौरान बिरौली निवासी नवीन उर्फ मोनू उनके घर में घुस गया। उसने सो रहे परिवार पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। इसमें करण सिंह, सुनीता व अंजू तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। चीख पुकार सुन कर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। तीनों को लहूलुहान हालत में इलाज के लिए नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया। बेटी रोहतक PGI रेफर अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टरों ने करण सिंह व उसकी पत्नी सुनीता को मृत घोषित कर दिया। जबकि बेटी अंजू की हालत गंभीर देख पीजीआईएमएस रोहतक रेफर कर दिया। घटना को अंजाम देकर नवीन मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए मौके से सबूत जुटाए। सदर थाना पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में ले नागरिक अस्पताल के शव गृह में रखवाया गया है। मामला लव ट्राइएंगल का भी हो सकता है। हरियाणा | दैनिक भास्कर
Related Posts
हरियाणा में पुत्रवधू को सास की देखरेख के आदेश:हर महीने 10 हजार देने को कहा; पति की मौत के बाद नौकरी मिली थी
हरियाणा में पुत्रवधू को सास की देखरेख के आदेश:हर महीने 10 हजार देने को कहा; पति की मौत के बाद नौकरी मिली थी हरियाणा के पानीपत में शहीद मेजर आशीष धौंचक की पत्नी सरकार से मिलने वाली राशि, घर और अन्य लाभ अपने नाम कराकर मायके चली गई थी। अब ऐसा ही मामला सोनीपत से सामने आया है, जहां पुत्रवधू ने पति की मौत के बाद नौकरी मिलने के बाद सास की देखभाल करने से इनकार कर दिया। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि पति की मौत के बाद पत्नी यदि अनुकंपा आधार पर उसकी नौकरी संभालती है तो सास (पति की मां) की देखरेख भी उसे करनी होगी। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने फैसले में कहा कि CrPC की धारा 125 के तहत सास-ससुर के देखरेख की जिम्मेदारी पुत्रवधू पर नहीं डाली जा सकती, लेकिन न्याय के लिए अपवाद संभव है। कोर्ट ने महिला की याचिका खारिज करते हुए सास को हर महीने 10 हजार रुपए देने के आदेश दिए। पति की जगह रेल कोच फैक्ट्री में नौकरी मिली पति की मौत के बाद पत्नी को रेल कोच फैक्ट्री में जूनियर क्लर्क की नौकरी दी गई थी। इसके बाद महिला ने बेटे के साथ पति का घर छोड़ दिया। महिला की सास की तरफ से सोनीपत की फैमिली कोर्ट में याचिका दायर कर पुत्रवधू से भरण पोषण के लिए खर्च दिलाए जाने की मांग की गई। कहा कि एक बेटी की शादी हो चुकी है। एक बेटा रिक्शा चलाता है, जिसकी जमापूंजी बीमार बेटे पर खर्च हो रही है। ऐसे में बेटे की मौत पर उसकी जगह नौकरी कर रही पुत्रवधू से खर्च दिलाया जाए। महिला का 80 हजार रु. वेतन, 10 हजार रु. खर्च देने में सक्षम कोर्ट ने कहा कि CrPC की धारा 125 जो अब BNS की धारा 144 है, के तहत खर्च का प्रावधान निराश्रय या आर्थिक रूप से कमजोर को मदद के लिए किया गया है। मौजूदा मामले में देखना होगा कि महिला को अपने पति की मौत के बाद उसकी जगह पर नौकरी दी गई है। ऐसे में पति की मां की देखरेख की जिम्मेदारी से भी वह पीछे नहीं हट सकती। महिला का वेतन 80 हजार रुपए प्रतिमाह है। ऐसे में वह सास को मेनटेनेंस के लिए 10 हजार रुपए प्रतिमाह का भुगतान करने संबंधी फैमिली कोर्ट का फैसला सही है। पानीपत के शहीद के परिवार ने भी बहू पर आरोप लगाए हरियाणा के पानीपत के शहीद मेजर आशीष धौंचक के परिवार ने आरोप लगाया था कि बहू सरकार से मिलने वाली राशि, घर-मकान समेत अन्य लाभ अपने नाम करवा कर मायके चली गई। कई माह बीत जाने के बाद वह वापस नहीं लौटी। यहां तक कि उसने और उसके परिवार वालों ने बातचीत तक करनी बंद कर दी। जिसके बाद मां-बाप ने मंत्री महीपाल ढांडा के जरिए सीएम नायब सिंह सैनी से गुहार लगाई। जिसमें उन्होंने सरकारी नौकरी उनकी बहू को न दिए जाने समेत अन्य मांग रखी। सीएम ने उचित फैसला लिए जाने का आश्वासन दिया। शहीद की पत्नी ज्योति ने कहा कि पति की शहादत के बाद सास ने कहा था कि वह मुझे साथ नहीं रख सकती है। मुझे सास ने टॉर्चर किया। ननद और उसके पति ने धमकियां दी। ज्योति ने कहा कि ये सब ननद को सरकारी नौकरी दिलाने के लिए किया गया। मैं सरकार के सामने अपना पक्ष रखूंगी। ************* हाईकोर्ट के फैसले से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें :- हरियाणा में 43 साल बाद टूटी शादी:69 साल के पति ने 73 साल की पत्नी से तलाक लिया; जमीन-फसल बेचकर 3 करोड़ दिए हरियाणा के करनाल में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपती ने शादी के 43 साल बाद तलाक ले लिया। व्यक्ति की उम्र 69 साल व महिला की उम्र 73 साल है। दोनों ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के मध्यस्थता और सुलह केंद्र की मदद ली। पति ने पत्नी को 3.07 करोड़ का स्थायी गुजारा भत्ता देने का समझौता किया। इसके लिए व्यक्ति ने अपनी जमीन और फसल तक बेच दी। पढ़ें पूरी खबर
करनाल में संदिग्ध हालातों में गर्भवती ने लगाया फंदा:मायका पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप, पांच माह की गर्भवती थी महिला
करनाल में संदिग्ध हालातों में गर्भवती ने लगाया फंदा:मायका पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप, पांच माह की गर्भवती थी महिला हरियाणा में करनाल जिला के चौगामा गांव में गर्भवती महिला की संदिग्ध हालातों में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला पांच माह की गर्भवती थी। मायका पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या के आरोप लगाए है। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। करनाल के प्योंत गांव की रहने वाली मृतका की मां रामरती ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि उसकी बेटी ममता की शादी सन 2014 में चौगामा गांव के राजकुमार उर्फ राजू के साथ हुई थी। मेरी बेटी के साथ मेरा दामाद मारपीट किया करता था। 29 अगस्त को आई थी घर से मृतका की मां ने बाताया कि मेरी बेटी मारपीट व झगडे के कारण कई बार घर (प्योंत) भी आ जाती थी, अभी भी दिन 29 अगस्त को घर से आई थी। ममता की सास शान्ति देवी, नन्द कृष्णा, सन्तोष,मुन्नी व जेठ कृष्ण, जेठानी सभी उसे तंग व परेशान करते थे। कल रात को मेरी बेटी के साथ मारपीट करके उसकी हत्या कर दी गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और एफएसएल की टीम भी बुला ली थी। पुलिस को डेडबॉडी गली में चारपाई पर रखी हुई मिली थी। ससुराल वालों की अलग अलग कहानी ममता के परिजन विनोद व सुरेंद्र का कहना है कि ससुराल पक्ष झूठी बातें बनाकर हमें गुमराह करने का काम कर रहा है। बेटी की सास कहती है कि हमें वह टॉयलेट में पड़ी हुई मिली और इसकी गर्दन पर टायलेट में पड़ी ईंट लग गई, क्योंकि विवाहिता नीचे गिर गई थी और हमें बेहोश मिली। जबकि ससुराल वाले झूठ बोल रहे है। अगर वह नीचे गिरती और उसे ईंट लगती तो गर्दन पर चोट का निशान होता, लेकिन उसके गले पर निशान ऐसे है, जैसे गला घोंटकर हत्या की गई हो। घर का हर एक मेंबर अलग-अलग कहानी बता रहा है। कोई कह रहा है कि चक्कर आकर गिर गई, कोई कहता है कि हार्ट अटैक आ गया, तो कोई फांसी लगाने की बात कह रहा है। दो बच्चों की मां थी और तीसरा गर्भ में था मायका पक्ष ने बताया कि ममता की 10 साल पहले शादी हुई थी। ममता के पास पहले से ही दो बच्चे थे। जिसमें एक 8 साल और दूसरा 5 साल का है और तीसरा गर्भ में था। ममता पांच महीने की गर्भवती थी। परिजनों का कहना है कि अगर ममता का कोई खोट था तो हमें बता दे ताकि हम मामले को सुलझा पाते। शिकायत पर मामला दर्ज इंद्री थाना के जांच अधिकारी शमशेर सिंह ने बताया कि परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस को की है और ससुराल पक्ष पर हत्या के आरोप लगाए है और मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल आज पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है।
करनाल में विधवा के साथ दो लोगों ने किया रेप:महिला को दी थी परिवार खत्म करने की धमकी, 23 साल तक करते रहे दुष्कर्म
करनाल में विधवा के साथ दो लोगों ने किया रेप:महिला को दी थी परिवार खत्म करने की धमकी, 23 साल तक करते रहे दुष्कर्म हरियाणा में करनाल के सेक्टर 32,33 थाना एरिया में एक विधवा महिला ने दो लोगों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि आरोपी आज से नहीं बल्कि बीते 23 साल से उसका शारीरिक शोषण करता आ रहा है। आरोपी ने महिला को धमकी दी हुई थी कि उसने किसी के सामने भी मुंह खोला तो उसके पति को जान से मार देंगे। शारीरिक उत्पीड़न से दुखी पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस को कर दी। जिसके बाद पुलिस ने महिला का मेडिकल करवाया और शिकायत के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। तुम नीची जाति के लोग हमारे मनोरंजन के लिए होते हो पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि उसके साथ 23 सालों तक दुष्कर्म होता रहा। वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि आरोपियों ने उसके पति को खत्म करने की धमकी दी हुई थी। आरोपी हर बार यही कहते थे कि तुम नीची जाति के लोग हमारे मनोरंजन के लिए ही हो, अगर हम चाहे तो दो-दो पत्नियां भी रख सकते है, क्योंकि हम पैसे वाले लोग है। आरोपियों पर जेठ ने करवाया था मुकद्मा पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि 20 जून 2021 में उसके पति ने सुसाइड कर लिया था। मेरे जेठ ने इन आरोपियों के खिलाफ 20 जून 2021 को मामला दर्ज करवा दिया था। पीड़िता का आरोप है कि दुष्कर्मियों ने उसे धमकी दी हुई थी, कि तू अपनी जुबान मत खोलना, बस हमारा कहा मानती रह। पीड़िता ने बताया है कि वह विधवा थी और दबाव में आ गई। 29 मई को आरोपियों ने बातचीत के लिए मुझे बुलाया और आरोप लगाया कि तुमने अपने जेठ को धमकी वाली बात बताई है। इसके बाद आरोपियों ने फिर से धमकी दे दी और कहा कि तेरे जेठ को भी तेरे पति की तरह जान से मरवा देंगे। इसके बाद एक आरोपी ने मेरे साथ रेप किया और दोबारा फिर धमकी दे दी कि अगर तुमने यह बात किसी को बताई तो तुझे और तेरे परिवार व जेठ को जान से मार देंगे। पुलिस जुटी जांच में पीड़िता ने बताया है कि उसने आरोपियों के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी। जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। जांच अधिकारी राजपाल सिंह ने बताया कि महिला ने दो व्यक्तियों पर रेप के आरोप लगाए है और जान से मारने की भी धमकी दी। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच में तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।