<p style=”text-align: justify;”><strong>Gyanvapi Case:</strong> वाराणसी की अदालत ने पूरे ज्ञानवापी परिसर में खुदाई के जरिए सर्वेक्षण की मांग वाली हिंदू पक्ष की याचिका को शुक्रवार (25 अक्तूबर) को खारिज कर दिया था. इस मामले पर जगद्गुरु रामभद्राचार्य की प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात की गई है..</p>
<p style=”text-align: justify;”>जगद्गुरु रामभद्राचार्य से जब पूछा गया कि ज्ञानवापी परिसर में सर्वे वाली हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया तो इस पर उन्होंने कहा कि हम हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फैसला हमारे पक्ष में होगा.</p>
<blockquote class=”twitter-tweet”>
<p dir=”ltr” lang=”en”><a href=”https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#WATCH</a> | On the Gyanvapi case, Jagadguru Rambhadracharya says, “We will go to the High Court and then the Supreme Court. The decision will be in our favour…” (26.10) <a href=”https://t.co/ldVOfqDQEd”>pic.twitter.com/ldVOfqDQEd</a></p>
— ANI (@ANI) <a href=”https://twitter.com/ANI/status/1850344689330987331?ref_src=twsrc%5Etfw”>October 27, 2024</a></blockquote>
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</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>क्या बोले थे हिंदू पक्ष के वकील</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>हिंदू पक्ष के प्रमुख अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने कहा कि हमारी ओर से दी गई अतिरिक्त सर्वेक्षण के आवेदन को निरस्त कर दिया गया है. अब हम इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में जाएंगे. हमारी मांग थी कि एएसआई द्वारा पूरे परिसर की सर्वे कराई जाए. मुझे लगता है कि इस न्यायालय ने माननीय हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया है. हाई कोर्ट ने इस कोर्ट को निर्देशित किया था कि अगर 4 अप्रैल 2021 के अनुसार पूर्व में दाखिल की गई एएसआई रिपोर्ट संतोषजनक नहीं है, तो अतिरिक्त सर्वे मंगाने का अधिकार है. इस आदेश का उल्लंघन किया गया है. हम इस आदेश की कॉपी लेने के बाद हाई कोर्ट जाएंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह इंसाफ की जीत- मोहम्मद यासीन</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>वहीं कोर्ट के फैसले पर अंजुमन इंतेज़ामिया मसाजिद कमेटी के सचिव मोहम्मद यासीन ने कहा कि वह फैसले से बहुत खुश हैं और यह इंसाफ की जीत है.बता दें कि कोर्ट में हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी के मुख्य गुंबद के नीचे शिवलिंग होने का दावा किया है. इसके साथ ही, हिंदू पक्ष ने यहां खुदाई कराकर एएसआई सर्वे कराने की मांग की. हालांकि, मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि खुदाई से मस्जिद स्थल को नुकसान पहुंच सकता है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>(एजेंसी इनपुट के साथ)</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/lucknow-a-man-allegedly-died-in-police-custody-fir-registered-after-allegations-by-family-members-2811500″>लखनऊ में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के बाद हंगामा, परिजनों के आरोप के बाद FIR दर्ज</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Gyanvapi Case:</strong> वाराणसी की अदालत ने पूरे ज्ञानवापी परिसर में खुदाई के जरिए सर्वेक्षण की मांग वाली हिंदू पक्ष की याचिका को शुक्रवार (25 अक्तूबर) को खारिज कर दिया था. इस मामले पर जगद्गुरु रामभद्राचार्य की प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात की गई है..</p>
<p style=”text-align: justify;”>जगद्गुरु रामभद्राचार्य से जब पूछा गया कि ज्ञानवापी परिसर में सर्वे वाली हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया तो इस पर उन्होंने कहा कि हम हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फैसला हमारे पक्ष में होगा.</p>
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<p dir=”ltr” lang=”en”><a href=”https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#WATCH</a> | On the Gyanvapi case, Jagadguru Rambhadracharya says, “We will go to the High Court and then the Supreme Court. The decision will be in our favour…” (26.10) <a href=”https://t.co/ldVOfqDQEd”>pic.twitter.com/ldVOfqDQEd</a></p>
— ANI (@ANI) <a href=”https://twitter.com/ANI/status/1850344689330987331?ref_src=twsrc%5Etfw”>October 27, 2024</a></blockquote>
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<script src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” async=”” charset=”utf-8″></script>
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<p style=”text-align: justify;”><strong>क्या बोले थे हिंदू पक्ष के वकील</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>हिंदू पक्ष के प्रमुख अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने कहा कि हमारी ओर से दी गई अतिरिक्त सर्वेक्षण के आवेदन को निरस्त कर दिया गया है. अब हम इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में जाएंगे. हमारी मांग थी कि एएसआई द्वारा पूरे परिसर की सर्वे कराई जाए. मुझे लगता है कि इस न्यायालय ने माननीय हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया है. हाई कोर्ट ने इस कोर्ट को निर्देशित किया था कि अगर 4 अप्रैल 2021 के अनुसार पूर्व में दाखिल की गई एएसआई रिपोर्ट संतोषजनक नहीं है, तो अतिरिक्त सर्वे मंगाने का अधिकार है. इस आदेश का उल्लंघन किया गया है. हम इस आदेश की कॉपी लेने के बाद हाई कोर्ट जाएंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह इंसाफ की जीत- मोहम्मद यासीन</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>वहीं कोर्ट के फैसले पर अंजुमन इंतेज़ामिया मसाजिद कमेटी के सचिव मोहम्मद यासीन ने कहा कि वह फैसले से बहुत खुश हैं और यह इंसाफ की जीत है.बता दें कि कोर्ट में हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी के मुख्य गुंबद के नीचे शिवलिंग होने का दावा किया है. इसके साथ ही, हिंदू पक्ष ने यहां खुदाई कराकर एएसआई सर्वे कराने की मांग की. हालांकि, मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि खुदाई से मस्जिद स्थल को नुकसान पहुंच सकता है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>(एजेंसी इनपुट के साथ)</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/lucknow-a-man-allegedly-died-in-police-custody-fir-registered-after-allegations-by-family-members-2811500″>लखनऊ में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के बाद हंगामा, परिजनों के आरोप के बाद FIR दर्ज</a></strong></p> उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जनजाति समाज में सिकल सेल रोग पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जताई चिंता, स्वास्थ्यकर्मियों के लिए कही ये बात