झोझू कलां। आदमपुर डाढ़ी स्थित आर्यावर्त वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की पूर्व छात्रा तनिशा यादव भारतीय वायुसेना में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त की गई है। प्राचार्य विक्रांत वशिष्ठ ने बताया कि इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना कोई छोटी बात नही है, तनिशा का लेफ्टिनेंट बनना पूरे हरियाणा के लिए गर्व की बात है। तनिशा की इस सफलता पर आर्यावर्त संस्था के अध्यक्ष पवन वशिष्ठ, निदेशक सज्जन सिंह सांगवान, सचिव सुखबीर और पूरे आर्यावर्त परिवार और तनिशा के गांव निहालगढ़ से ग्रामीणों ने शुभकामनाएं दी हैं। झोझू कलां। आदमपुर डाढ़ी स्थित आर्यावर्त वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की पूर्व छात्रा तनिशा यादव भारतीय वायुसेना में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त की गई है। प्राचार्य विक्रांत वशिष्ठ ने बताया कि इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना कोई छोटी बात नही है, तनिशा का लेफ्टिनेंट बनना पूरे हरियाणा के लिए गर्व की बात है। तनिशा की इस सफलता पर आर्यावर्त संस्था के अध्यक्ष पवन वशिष्ठ, निदेशक सज्जन सिंह सांगवान, सचिव सुखबीर और पूरे आर्यावर्त परिवार और तनिशा के गांव निहालगढ़ से ग्रामीणों ने शुभकामनाएं दी हैं। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट से झटका:सरकारी नौकरियों में आरक्षण खारिज, 5 नंबर असंवैधानिक करार, नई नियुक्तियों का रास्ता साफ
हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट से झटका:सरकारी नौकरियों में आरक्षण खारिज, 5 नंबर असंवैधानिक करार, नई नियुक्तियों का रास्ता साफ हरियाणा सरकार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से शुक्रवार को बड़ा झटका मिला है। सरकारी नौकरियों में सामाजिक-आर्थिक आधार पर दिए जाने वाले आरक्षण को हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से सूबे की रुकी हुई नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने नौकरियों में सामाजिक व आर्थिक आधार पर पिछले आवेदकों को 5 अंक देने का प्रावधान किया था। इस प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका के निपटारे के साथ ही प्रदेश में हजारों नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। सरकार के फैसले में क्या?
हाईकोर्ट में सरकार के सामाजिक-आर्थिक आरक्षण के विरोध में एक याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका में बताया गया था कि प्रदेश सरकार ने संविधान के खिलाफ जाकर सामाजिक-आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया है। इस आरक्षण के तहत जिस परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी पर न हो और परिवार की आमदनी कम हो तो ऐसे परिवार से आने वाले आवेदक को सामाजिक व आर्थिक आधार पर 5 अतिरिक्त अंकों का लाभ देने का प्रावधान किया गया था। HC ने आरक्षण को संविधान के खिलाफ बताया
हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया था कि संविधान के अनुरूप सामाजिक व आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट ने सामाजिक व आर्थिक आधार पर आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि सामाजिक आर्थिक आधार पर आरक्षण का फैसला संविधान के खिलाफ है। इस प्रावधान को रद्द करते हुए याचिका का निपटारा कर दिया। याचिका के निपटारे के साथ ही प्रदेश में हजारों नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। इन भर्तियों पर पड़ा असर
हाईकोर्ट के इस फैसले से हरियाणा में ग्रुप सी और डी के अलावा टीजीटी भर्ती पर असर पड़ेगा। इन भर्तियों में अब 5 नंबर का फायदा नहीं मिलेगा। वहीं इन नंबरों के आधार पर जिन भर्तियों में नियुक्ति मिल चुकी है, उन पर भी दोबारा परीक्षा हो सकती है।

हरियाणा में बोर्ड-कॉरपोरेशन क्लर्क को बड़ी राहत:सरकार ने लागू किया 21700 रुपए पे बैंड; नोटिफिकेशन जारी, रैंक करने के लिए लिया फैसला
हरियाणा में बोर्ड-कॉरपोरेशन क्लर्क को बड़ी राहत:सरकार ने लागू किया 21700 रुपए पे बैंड; नोटिफिकेशन जारी, रैंक करने के लिए लिया फैसला हरियाणा सरकार ने बोर्ड और कॉरपोरेशन क्लर्क और स्टेनो को बड़ी राहत दी है। सरकार के कर्मचारियों में वेतन ढांचे में सुधार करने के लिए ये फैसला किया है। सरकार की ओर से क्लर्क और स्टेनों के लिए 21700 रुपए का पे बैंड लागू कर दिया है। इसे लेकर चीफ फायनेंसर एडवाइजर की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पे बैंड रैंक करने के लिए सरकार ने फैसला लिया है। पे बैंड, किसी खास नौकरी या पद के लिए मिलने वाले वेतन की सीमा को कहते हैं। इसमें न्यूनतम और अधिकतम वेतन होता है। पे बैंड, वेतन प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। इसका इस्तेमाल, शिक्षा, जिम्मेदारी, और जगह जैसे कई कारकों के आधार पर नौकरियों को रैंक करने के लिए किया जाता है। यहां देखिए ऑर्डर… यहां पढ़िए क्या है ऑर्डर में 1. मुझे आपका ध्यान वित्त विभाग के पत्र संख्या 1/20/2016-5पीआर (एफडी) 8 फरवरी 2024 और 15 मार्च 2024 की ओर आकर्षित करने का निर्देश हुआ है, जो हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे में और सुधार लाने तथा वित्त विभाग के आदेश दिनांक 8 फरवरी 2024 के अनुसार क्लर्कों के वेतन निर्धारण के संबंध में स्पष्टीकरण से संबंधित है, जिसकी एक प्रति संदर्भ के लिए संलग्न है। 2. सभी राज्य सार्वजनिक उद्यमों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन के बाद, उपरोक्त संदर्भित पत्रों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों (लिपिक और स्टेनो) की श्रेणी के संशोधित, परिवर्तित वेतन ढांचे को लागू करें।

रेवाड़ी में 3.90 लाख का फ्रॉड:शेयर बाजार में निवेश कराकर मुनाफे के नाम पर ठगी, अज्ञात नंबर से आया कॉल
रेवाड़ी में 3.90 लाख का फ्रॉड:शेयर बाजार में निवेश कराकर मुनाफे के नाम पर ठगी, अज्ञात नंबर से आया कॉल हरियाणा में रेवाड़ी जिले के एक व्यक्ति के साथ 3 लाख 90 हजार रुपए की धोखाधड़ी हो गई। फ्रॉड करने वाले आरोपी ने उसके पास अनजान नंबर से कॉल कर शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर मोटा मुनाफा दिलाने का ऑफर दिया। पीड़ित शातिर के झांसे में आ गया और उसने मोटी रकम इन्वेस्ट कर दी। हालांकि बाद में उसे ठगी का पता चला। साइबर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार, रेवाड़ी के आनंदपुर निवासी सतबीर सिंह ने बताया कि उसके पास अनजान नंबर से कॉल आई थी। कॉल करने वाले ने खुद का नाम सागर बताया और कहा कि शेयर मार्केट में काम करने पर मोटा मुनाफा मिल सकता है। इसके बाद ब्रोकर मोहन लाल के नंबर दिए। मोहनलाल के पास कॉल की तो उसने डिमेट अकाउंट खोलकर 15 हजार रुपए डालने को कहा। शातिर के कहे अनुसार, सतबीर ने यह रकम डाल दी। प्रॉफिट वाले शेयर खरीदने को कहा इसके बाद 50 हजार रुपए डालने को कहा तो उसने ये राशि भी डाल दी। इसके बाद शातिर ने पीएफसी कंपनी का शेयर खरीदने की बात कही और 27 जून तक चलाने को कहा। साथ ही बताया कि इसमें अच्छा प्रॉफिट चल रहा, लेकिन आपको 3 लाख 25 हजार मार्जिन मनी और डालना होगा। तब ये पोजिशन पे-आउट (राशि का भुगतान) होगी। 22 लाख 70 हजार रुपए के करीब प्रॉफिट होने की बात कही गई। 3.90 लाख रुपए की ठगी हुई इस तरह आरोपियों के झांसे में आकर उसने कुल 3 लाख 90 हजार रुपए जमा करा दिए। बाद में जब पैसे निकालने के लिए कहा तो आरोपियों ने फोन उठाना ही बंद कर दिया। जिसके बाद सतबीर को ठगी का पता चला और उसने तुरंत साइबर थाना पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।