दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण को देखते GRAP-2 लागू, जानें किन चीजों पर रहेगा ‘बैन’

दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण को देखते GRAP-2 लागू, जानें किन चीजों पर रहेगा ‘बैन’

<p style=”text-align: justify;”><strong>Delhi NCR Air Pollution News:</strong> दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से खतरा काफी बढ़ा गया है. इसे देखते हुए जीआरएपी के दूसरे स्टेज (GRAP Stage-2) को लागू करने का निर्देश दिया गया. इसे मंगलवार (22 अक्टूबर) से सुबह 8 बजे से लागू कर दिया जाएगा. इसके लागू होने के बाद वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए फोकस और टारगेट एक्शन सुनिश्चित करने की बात कही गई है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>जीआरएपी स्टेज 2 के दौरान लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल और निजी गाड़ियों के उपयोग को कम करने की बात कही गई है. इसके अलावा धूल पैदा करने वाली निर्माण गतिविधियों से बचने के लिए कहा गया है. सॉलिड वेस्ट और बायोमास कचरे को खुले में न जलाने के लिए कहा गया है. वहीं लोगों को भीड़भाड़ वाले इलाके में जाने से बचने की सलाह दी गई है.</p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Delhi NCR Air Pollution News:</strong> दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से खतरा काफी बढ़ा गया है. इसे देखते हुए जीआरएपी के दूसरे स्टेज (GRAP Stage-2) को लागू करने का निर्देश दिया गया. इसे मंगलवार (22 अक्टूबर) से सुबह 8 बजे से लागू कर दिया जाएगा. इसके लागू होने के बाद वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए फोकस और टारगेट एक्शन सुनिश्चित करने की बात कही गई है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>जीआरएपी स्टेज 2 के दौरान लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल और निजी गाड़ियों के उपयोग को कम करने की बात कही गई है. इसके अलावा धूल पैदा करने वाली निर्माण गतिविधियों से बचने के लिए कहा गया है. सॉलिड वेस्ट और बायोमास कचरे को खुले में न जलाने के लिए कहा गया है. वहीं लोगों को भीड़भाड़ वाले इलाके में जाने से बचने की सलाह दी गई है.</p>  दिल्ली NCR कानपुर: महिला ने दरोगा पर बैड टच का आरोप लगाया, किया गया सस्पेंड