हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में एक विदेशी टूरिस्ट से रेप का मामला सामने आया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने धर्मशाला के मैक्लोडगंज थाना में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने बलात्कार के कथित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, पोलैंड की रहने वाली महिला बीते 11 मई को इंडिया पहुंचीं थीं। 20 मई को वह धर्मशाला के भागसूनाग आईं। यहां पर उसकी जान पहचान स्थानीय लड़के से हुई। बीते वीरवार को युवक ने महिला से दुष्कर्म किया। पिछले कल महिला ने युवक के खिलाफ शिकायत करवाई। इसके बाद पुलिस ने महिला का मेडिकल करवाया। शादी का झांसा देकर बनाए संबंध मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने भागसूनाग के युवक को आज गिरफ्तार किया। महिला ने पुलिस को बताया कि युवक ने उसे शादी करने का झांसा देकर धोखे से शारीरिक संबंध बनाए और अब युवक शादी करने से मुकर गया। महिला अविवाहित बताई जा रही है। उसकी उम्र 39 साल है जबकि आरोपी 24 साल का बताया जा रहा है। क्या बोले एएसपी कांगड़ा एएसपी कांगड़ा बीर बहादुर ने बताया मैक्लोडगंज पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-376 (बलात्कार) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले में स्थानीय युवक को गिरफ्तार किया गया है। उसे जल्द कोर्ट में पेश किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में एक विदेशी टूरिस्ट से रेप का मामला सामने आया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने धर्मशाला के मैक्लोडगंज थाना में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने बलात्कार के कथित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, पोलैंड की रहने वाली महिला बीते 11 मई को इंडिया पहुंचीं थीं। 20 मई को वह धर्मशाला के भागसूनाग आईं। यहां पर उसकी जान पहचान स्थानीय लड़के से हुई। बीते वीरवार को युवक ने महिला से दुष्कर्म किया। पिछले कल महिला ने युवक के खिलाफ शिकायत करवाई। इसके बाद पुलिस ने महिला का मेडिकल करवाया। शादी का झांसा देकर बनाए संबंध मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने भागसूनाग के युवक को आज गिरफ्तार किया। महिला ने पुलिस को बताया कि युवक ने उसे शादी करने का झांसा देकर धोखे से शारीरिक संबंध बनाए और अब युवक शादी करने से मुकर गया। महिला अविवाहित बताई जा रही है। उसकी उम्र 39 साल है जबकि आरोपी 24 साल का बताया जा रहा है। क्या बोले एएसपी कांगड़ा एएसपी कांगड़ा बीर बहादुर ने बताया मैक्लोडगंज पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-376 (बलात्कार) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले में स्थानीय युवक को गिरफ्तार किया गया है। उसे जल्द कोर्ट में पेश किया जाएगा। हिमाचल | दैनिक भास्कर
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