देश में 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। इन्हें IPC (1860), CrPC (1973) और एविडेंस एक्ट (1872) की जगह लाया गया है। इसके तहत देश में दर्ज हुईं पहली 7 FIR में 2 हिमाचल और 1 हरियाणा की शामिल है। हरियाणा के सोनीपत सदर थाना में पहली FIR दर्ज हुई। ये मामला लूटपाट का है। जिसमें बीएनएस की धारा 309 (4) लगाई गई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के धनोटू थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत पहला मामला दर्ज किया गया। यह मामला मारपीट का है और बीती रात 1:45 बजे दर्ज किया गया। पुलिस ने आईपीसी की धारा 323 और 341 की जगह बीएनएस की धारा 126 (2), 115 (2), 351 (2) और 352 के तहत मामला दर्ज किया है। बीएनएस के तहत दूसरा मामला शिमला के ढली थाने में दर्ज किया गया। वहीं पंजाब में पहली एफआईआर धुरी के थाना सदर में दर्ज की गई है। ये एफआईआर 303 BNS के तहत दर्ज हुई है। ये मामला चोरी का है। इसके साथ अमृतसर पुलिस कमिश्नरेट ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के खिलाफ BNS के तहत 308(4) और 351(2) का मामला दर्ज किया है। ये फिरौती मांगने का मामला है। जिसमें दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। देश में नए कानूनों के तहत दर्ज पहलीं 7 FIR… हिमाचल में अब तक 5 केस दर्ज
हिमाचल पुलिस महानिदेशक डॉ. अतुल वर्मा ने बताया कि तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। पहला मामला धनोटू पुलिस थाना में रात दर्ज किया गया। दोपहर तक कुल पांच केस नए कानूनों के तहत दर्ज किए गए। इनमें धनोटू, ढली, हमीरपुर सदर, अंब और नूरपूर थाना में केस दर्ज किए गए। धनोटू पुलिस के अनुसार रात 1:45 बजे स्थानीय निवासी राकेश कुमार और संजय कुमार के बीच झगड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि राकेश कुमार ने संजय कुमार को अपनी जमीन पर काम करने से रोका और कहा कि ऐसा करने से खड्ड (नदी) का पानी उसके घर में आ जाएगा। इससे उसके घर को खतरा पैदा हो जाएगा। इस पर संजय कुमार ने राकेश की पिटाई कर दी। रात करीब 1:15 बजे राकेश कुमार शिकायत लेकर धनोटू थाने पहुंचा। इसके बाद पुलिस ने रात में ही उसका मेडिकल करवाया और करीब 1:45 बजे नए कानून के तहत एफआईआर दर्ज की। ढली में लकड़ी के स्लिपर ले जाते हुए गाड़ी पकड़ी
नए कानून के तहत दूसरा मामला शिमला के ढली पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। SHO त्रिलोचन नेगी ने बताया कि ढली पुलिस ने तड़के सुबह अवैध रूप से लकड़ी ले जा रही गाड़ी को पकड़ा। सुबह पौने सात बजे के करीब ढली थाना में BNS के तहत 303(2) में केस रजिस्टर कर दिया है। उन्होंने बताया कि पुराने कानून के तहत इसमें आईपीसी की 379 लगनी थी। देश में 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। इन्हें IPC (1860), CrPC (1973) और एविडेंस एक्ट (1872) की जगह लाया गया है। इसके तहत देश में दर्ज हुईं पहली 7 FIR में 2 हिमाचल और 1 हरियाणा की शामिल है। हरियाणा के सोनीपत सदर थाना में पहली FIR दर्ज हुई। ये मामला लूटपाट का है। जिसमें बीएनएस की धारा 309 (4) लगाई गई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के धनोटू थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत पहला मामला दर्ज किया गया। यह मामला मारपीट का है और बीती रात 1:45 बजे दर्ज किया गया। पुलिस ने आईपीसी की धारा 323 और 341 की जगह बीएनएस की धारा 126 (2), 115 (2), 351 (2) और 352 के तहत मामला दर्ज किया है। बीएनएस के तहत दूसरा मामला शिमला के ढली थाने में दर्ज किया गया। वहीं पंजाब में पहली एफआईआर धुरी के थाना सदर में दर्ज की गई है। ये एफआईआर 303 BNS के तहत दर्ज हुई है। ये मामला चोरी का है। इसके साथ अमृतसर पुलिस कमिश्नरेट ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के खिलाफ BNS के तहत 308(4) और 351(2) का मामला दर्ज किया है। ये फिरौती मांगने का मामला है। जिसमें दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। देश में नए कानूनों के तहत दर्ज पहलीं 7 FIR… हिमाचल में अब तक 5 केस दर्ज
हिमाचल पुलिस महानिदेशक डॉ. अतुल वर्मा ने बताया कि तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। पहला मामला धनोटू पुलिस थाना में रात दर्ज किया गया। दोपहर तक कुल पांच केस नए कानूनों के तहत दर्ज किए गए। इनमें धनोटू, ढली, हमीरपुर सदर, अंब और नूरपूर थाना में केस दर्ज किए गए। धनोटू पुलिस के अनुसार रात 1:45 बजे स्थानीय निवासी राकेश कुमार और संजय कुमार के बीच झगड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि राकेश कुमार ने संजय कुमार को अपनी जमीन पर काम करने से रोका और कहा कि ऐसा करने से खड्ड (नदी) का पानी उसके घर में आ जाएगा। इससे उसके घर को खतरा पैदा हो जाएगा। इस पर संजय कुमार ने राकेश की पिटाई कर दी। रात करीब 1:15 बजे राकेश कुमार शिकायत लेकर धनोटू थाने पहुंचा। इसके बाद पुलिस ने रात में ही उसका मेडिकल करवाया और करीब 1:45 बजे नए कानून के तहत एफआईआर दर्ज की। ढली में लकड़ी के स्लिपर ले जाते हुए गाड़ी पकड़ी
नए कानून के तहत दूसरा मामला शिमला के ढली पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। SHO त्रिलोचन नेगी ने बताया कि ढली पुलिस ने तड़के सुबह अवैध रूप से लकड़ी ले जा रही गाड़ी को पकड़ा। सुबह पौने सात बजे के करीब ढली थाना में BNS के तहत 303(2) में केस रजिस्टर कर दिया है। उन्होंने बताया कि पुराने कानून के तहत इसमें आईपीसी की 379 लगनी थी। पंजाब | दैनिक भास्कर