नरभक्षी राजा कोलंदर को उम्रकैद की सजा, 25 साल पुराने केस में कोर्ट ने सुनाया फैसला

नरभक्षी राजा कोलंदर को उम्रकैद की सजा, 25 साल पुराने केस में कोर्ट ने सुनाया फैसला

<p style=”text-align: justify;”><strong>UP News: </strong>लखनऊ के नाका थाने में दर्ज बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में विशेष न्यायाधीश रोहित सिंह की अदालत ने आज शुक्रवार (23 मई) को बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने हत्या, अपहरण और साक्ष्य मिटाने जैसे गंभीर अपराधों के दोषी पाए गए अभियुक्त राजा कोलंदर उर्फ राम निरंजन और बच्छराज को उम्रकैद की सजा सुनाई है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस केस में साल 2020 में मनोज कुमार सिंह और उनके ड्राइवर रवि श्रीवास्तव उर्फ गुड्डू का अपहरण कर हत्या कर दी गई थी. शवों को जंगल में फेंक दिया गया था ताकि पहचान न हो सके. कोर्ट ने कहा की आरोपी के पास से नर कंकाल और नरमुंड बरामद हुए है यह मामला सामान्य अपराध नहीं, बल्कि समाज को डराने वाला अपराध है. अभियुक्त वृद्ध या गरीब हों, इससे उनके अपराध की गंभीरता कम नहीं होती. वहीं अदालत ने साफ कहा कि ऐसे अपराधियों को कड़ी सजा देकर समाज को सख्त संदेश देना जरूरी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>बता दें कि राजा कोलंदर पर नरभक्षण (कैनिबलिज्म) और इंसानी खोपड़ियां जमा करने जैसे खौफनाक आरोप लगे थे. कहा जाता है कि वह खोपड़ियों का उपयोग तंत्र-मंत्र और भविष्य देखने जैसे कृत्यों के लिए करता था. उस पर 15 से अधिक हत्याओं का शक रहा है &nbsp;हालांकि कुछ ही मामलों में साक्ष्य कोर्ट में साबित हो पाए.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>पत्रकार की हत्या से खुला था खौफनाक राज</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मनोज सिंह की हत्या ने उस वक्त यूपी पुलिस और समाज को झकझोर दिया था. जांच में सामने आया कि राजा कोलंदर को मनोज की शोहरत और उसकी बहन से दोस्ती रास नहीं आई. इसी रंजिश में उसने हत्या की साजिश रची. पुलिस की गहरी जांच के बाद कोलंदर से जुड़े एक के बाद एक कई हत्याकांड उजागर हुए.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>कोर्ट में सुनवाई के दौरान माहौल रहा सनसनीखेज</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>इस मामले में सोमवार को दोष तय करते हुए अभियोजन ने कोर्ट में राजा कोलंदर को समाज के लिए &ldquo;खतरनाक जीवित खतरा&rdquo; बताया और अधिकतम सजा की मांग की. अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसकी घोषणा अब शुक्रवार को होगी.</p> <p style=”text-align: justify;”><strong>UP News: </strong>लखनऊ के नाका थाने में दर्ज बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में विशेष न्यायाधीश रोहित सिंह की अदालत ने आज शुक्रवार (23 मई) को बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने हत्या, अपहरण और साक्ष्य मिटाने जैसे गंभीर अपराधों के दोषी पाए गए अभियुक्त राजा कोलंदर उर्फ राम निरंजन और बच्छराज को उम्रकैद की सजा सुनाई है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस केस में साल 2020 में मनोज कुमार सिंह और उनके ड्राइवर रवि श्रीवास्तव उर्फ गुड्डू का अपहरण कर हत्या कर दी गई थी. शवों को जंगल में फेंक दिया गया था ताकि पहचान न हो सके. कोर्ट ने कहा की आरोपी के पास से नर कंकाल और नरमुंड बरामद हुए है यह मामला सामान्य अपराध नहीं, बल्कि समाज को डराने वाला अपराध है. अभियुक्त वृद्ध या गरीब हों, इससे उनके अपराध की गंभीरता कम नहीं होती. वहीं अदालत ने साफ कहा कि ऐसे अपराधियों को कड़ी सजा देकर समाज को सख्त संदेश देना जरूरी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>बता दें कि राजा कोलंदर पर नरभक्षण (कैनिबलिज्म) और इंसानी खोपड़ियां जमा करने जैसे खौफनाक आरोप लगे थे. कहा जाता है कि वह खोपड़ियों का उपयोग तंत्र-मंत्र और भविष्य देखने जैसे कृत्यों के लिए करता था. उस पर 15 से अधिक हत्याओं का शक रहा है &nbsp;हालांकि कुछ ही मामलों में साक्ष्य कोर्ट में साबित हो पाए.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>पत्रकार की हत्या से खुला था खौफनाक राज</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मनोज सिंह की हत्या ने उस वक्त यूपी पुलिस और समाज को झकझोर दिया था. जांच में सामने आया कि राजा कोलंदर को मनोज की शोहरत और उसकी बहन से दोस्ती रास नहीं आई. इसी रंजिश में उसने हत्या की साजिश रची. पुलिस की गहरी जांच के बाद कोलंदर से जुड़े एक के बाद एक कई हत्याकांड उजागर हुए.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>कोर्ट में सुनवाई के दौरान माहौल रहा सनसनीखेज</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>इस मामले में सोमवार को दोष तय करते हुए अभियोजन ने कोर्ट में राजा कोलंदर को समाज के लिए &ldquo;खतरनाक जीवित खतरा&rdquo; बताया और अधिकतम सजा की मांग की. अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसकी घोषणा अब शुक्रवार को होगी.</p>  उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड कोविड 19 के बढ़ते केस को लेकर उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, सभी अस्पतालों को दिए जरूरी दिशा-निर्देश