हरियाणा के नारनौल में पत्नी की हत्या करने तथा नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में नारनौल की स्पेशल कोर्ट ने दोषी को धारा अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई है। वहीं उस पर कोर्ट ने 2 लाख 5 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। मामले के अनुसार जुलाई 2023 में आरोपी राजबीर के खिलाफ थाना सदर महेंद्रगढ़ में पत्नी की हत्या करने का मामला दर्ज हुआ था। जिसमें पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ में पता लगाया था कि आपसी मनमुटाव को लेकर उसने वारदात को अंजाम दिया था। मामले के अनुसार शिकायतकर्ता ने थाना सदर महेंद्रगढ़ शिकायत देते हुए बताया था कि उसकी मां की करीब 15 साल पहले मौत हो चुकी और उसके पिता ने उसकी मां की मृत्यु के बाद दूसरी शादी कर ली थी। उसको टेलीफोन पर उसके चाचा ने सूचना दी थी कि उसकी दूसरी मां की भी मौत हो गई है।शिकायत में उसने बताया उसकी मां की उसके पिता राजबीर ने लात घुसों से चोटें मारकर व गला दबाकर हत्या की है। जांच में सामने आई नाबालिग से छेड़छाड़ की बात शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। जांच में आरोपी द्वारा नाबालिग के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने का मामला सामने आया। जिसके आधार पर मामले में पॉस्को एक्ट की धारा जोड़कर नाबालिग के माननीय न्यायाधीश के सम्मुख बयान करवाए गए। इसके बाद मामले की सुनवाई माननीय केपी सिंह की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। न्यायालय में सुनवाई के दौरान उप जिला न्यायवादी भारत भूषण दहिया ने मामले में अभियोजन के पक्ष में पैरवी करते हुए माननीय न्यायाधीश के सम्मुख दलीलें पेश की। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। हरियाणा के नारनौल में पत्नी की हत्या करने तथा नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में नारनौल की स्पेशल कोर्ट ने दोषी को धारा अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई है। वहीं उस पर कोर्ट ने 2 लाख 5 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। मामले के अनुसार जुलाई 2023 में आरोपी राजबीर के खिलाफ थाना सदर महेंद्रगढ़ में पत्नी की हत्या करने का मामला दर्ज हुआ था। जिसमें पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ में पता लगाया था कि आपसी मनमुटाव को लेकर उसने वारदात को अंजाम दिया था। मामले के अनुसार शिकायतकर्ता ने थाना सदर महेंद्रगढ़ शिकायत देते हुए बताया था कि उसकी मां की करीब 15 साल पहले मौत हो चुकी और उसके पिता ने उसकी मां की मृत्यु के बाद दूसरी शादी कर ली थी। उसको टेलीफोन पर उसके चाचा ने सूचना दी थी कि उसकी दूसरी मां की भी मौत हो गई है।शिकायत में उसने बताया उसकी मां की उसके पिता राजबीर ने लात घुसों से चोटें मारकर व गला दबाकर हत्या की है। जांच में सामने आई नाबालिग से छेड़छाड़ की बात शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। जांच में आरोपी द्वारा नाबालिग के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने का मामला सामने आया। जिसके आधार पर मामले में पॉस्को एक्ट की धारा जोड़कर नाबालिग के माननीय न्यायाधीश के सम्मुख बयान करवाए गए। इसके बाद मामले की सुनवाई माननीय केपी सिंह की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। न्यायालय में सुनवाई के दौरान उप जिला न्यायवादी भारत भूषण दहिया ने मामले में अभियोजन के पक्ष में पैरवी करते हुए माननीय न्यायाधीश के सम्मुख दलीलें पेश की। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। हरियाणा | दैनिक भास्कर
