हिजुबल मुजाहिदीन के नार्को टेरर से जुड़े मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 4 आरोपियों को चार साल बाद नियमित जमानत दी है। आरोपियों में गुरसंत सिंह उर्फ गोरा, मनप्रीत सिंह उर्फ मान, हिलाल अहमद शेरगोजी उर्फ हिलाल अहमद और बिक्रम सिंह उर्फ बिक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की शामिल हैं। इन्हें राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की तरफ से आरोपी बनाया गया था। जमानत के लिए दस-दस लाख रुपए का बांड भरना होगा। साथ ही उन्हें कुछ शर्तों का पालन भी करना होगा। इन दलीलों के सहारे मिली जमानत उच्च न्यायालय में आरोपियों के वकीलों की तरफ से दो मुख्य दलीलें रखी गईं। उनकी तरफ से बताया गया कि आरोपी चार साल से न्यायिक हिरासत में हैं। ऐसे उनके सहयोगियों से संपर्क को तोड़ने के लिए एक नियमित समय मिला है। वहीं, इस मामले में एनआईए 2020 में चालान पेश कर चुकी है। वहीं, इन पर आरोप तय किए जा चुके हैं। ऐसे में अब जमानत दी जा सकती है। आतंक के लिए प्रयोग हो रहा था पैसा इन पर आरोप है कि यह लोग देश में नशीले पदार्थों की तस्करी करते थे। साथ ही इससे होने वाली आमदनी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिज्बुल मुजाहिद्दीन तक पहुंचाने के लिए एक आपराधिक साजिश रची। आरोपियों पर एनडीपीएस अधिनियम, यूएपीए और आईपीसी की 120-बी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। वहीं, अब उनके द्वारा सारी शर्तों का पालन करना होगा। हिजुबल मुजाहिदीन के नार्को टेरर से जुड़े मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 4 आरोपियों को चार साल बाद नियमित जमानत दी है। आरोपियों में गुरसंत सिंह उर्फ गोरा, मनप्रीत सिंह उर्फ मान, हिलाल अहमद शेरगोजी उर्फ हिलाल अहमद और बिक्रम सिंह उर्फ बिक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की शामिल हैं। इन्हें राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की तरफ से आरोपी बनाया गया था। जमानत के लिए दस-दस लाख रुपए का बांड भरना होगा। साथ ही उन्हें कुछ शर्तों का पालन भी करना होगा। इन दलीलों के सहारे मिली जमानत उच्च न्यायालय में आरोपियों के वकीलों की तरफ से दो मुख्य दलीलें रखी गईं। उनकी तरफ से बताया गया कि आरोपी चार साल से न्यायिक हिरासत में हैं। ऐसे उनके सहयोगियों से संपर्क को तोड़ने के लिए एक नियमित समय मिला है। वहीं, इस मामले में एनआईए 2020 में चालान पेश कर चुकी है। वहीं, इन पर आरोप तय किए जा चुके हैं। ऐसे में अब जमानत दी जा सकती है। आतंक के लिए प्रयोग हो रहा था पैसा इन पर आरोप है कि यह लोग देश में नशीले पदार्थों की तस्करी करते थे। साथ ही इससे होने वाली आमदनी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिज्बुल मुजाहिद्दीन तक पहुंचाने के लिए एक आपराधिक साजिश रची। आरोपियों पर एनडीपीएस अधिनियम, यूएपीए और आईपीसी की 120-बी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। वहीं, अब उनके द्वारा सारी शर्तों का पालन करना होगा। पंजाब | दैनिक भास्कर
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