पंजाब की तीन नगर कौंसिलों में चुनाव की तैयारी:चुनाव आयोग ने वोटर सूची का शेड्यूल जारी किया, 10 मार्च से पहले होंगे इलेक्शन

पंजाब की तीन नगर कौंसिलों में चुनाव की तैयारी:चुनाव आयोग ने वोटर सूची का शेड्यूल जारी किया, 10 मार्च से पहले होंगे इलेक्शन

पंजाब राज्य निर्वाचन आयोग ने तरनतारन, डेरा बाबा नानक और तलवाड़ा नगर कौंसिल के चुनाव करवाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए वोटर सूची तैयार करने का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। निर्वाचन अधिकारी राज कमल चौधरी ने बताया कि संबंधित ईआरओ 24 जनवरी तक वोटर सूचियों का ड्राफ्ट तैयार करेंगे। 25 जनवरी को वोटर सूचियों का प्रकाशन किया जाएगा। अगर किसी के कोई दावा या आपत्ति है तो 27 जनवरी से तीन फरवरी तक दिए जा सकेंगे। इन दावों और आपत्तियों का निपटारा 11 फरवरी तक किया जाएगा, जबकि वोटर सूचियों की अंतिम प्रकाशन 14 फरवरी को किया जाएगा। तरनतारन, गुरदासपुर व होशियारपुर डिप्टी कमिश्नर को इस बारे में आदेश दिए गए हैं। 18 साल या इससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को वोटर सूची में नाम शामिल करने व उक्त शेड्यूल के अनुसार अपने दावे पेश कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, 11 नवंबर को पंजाब सरकार को कुल 10 हफ्तों में चुनाव करवाने को कहा है। शीर्ष अदालत ने 15 दिनों में चुनाव की नोटिफिकेशन और अगले 8 हफ्तों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार की तरफ से 6 नवंबर को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसके बाद दिसंबर में चुनाव हो गए थे। लेकिन इसके बाद भी चुनाव नहीं हुए थे। पंजाब राज्य निर्वाचन आयोग ने तरनतारन, डेरा बाबा नानक और तलवाड़ा नगर कौंसिल के चुनाव करवाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए वोटर सूची तैयार करने का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। निर्वाचन अधिकारी राज कमल चौधरी ने बताया कि संबंधित ईआरओ 24 जनवरी तक वोटर सूचियों का ड्राफ्ट तैयार करेंगे। 25 जनवरी को वोटर सूचियों का प्रकाशन किया जाएगा। अगर किसी के कोई दावा या आपत्ति है तो 27 जनवरी से तीन फरवरी तक दिए जा सकेंगे। इन दावों और आपत्तियों का निपटारा 11 फरवरी तक किया जाएगा, जबकि वोटर सूचियों की अंतिम प्रकाशन 14 फरवरी को किया जाएगा। तरनतारन, गुरदासपुर व होशियारपुर डिप्टी कमिश्नर को इस बारे में आदेश दिए गए हैं। 18 साल या इससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को वोटर सूची में नाम शामिल करने व उक्त शेड्यूल के अनुसार अपने दावे पेश कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, 11 नवंबर को पंजाब सरकार को कुल 10 हफ्तों में चुनाव करवाने को कहा है। शीर्ष अदालत ने 15 दिनों में चुनाव की नोटिफिकेशन और अगले 8 हफ्तों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार की तरफ से 6 नवंबर को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसके बाद दिसंबर में चुनाव हो गए थे। लेकिन इसके बाद भी चुनाव नहीं हुए थे।   पंजाब | दैनिक भास्कर