पंजाब में मोहाली जिले के मुद्दों संगतियां गांव के बाद अब जंडपुर गांव में गैरपंजाबियों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। जंडपुर गांव की नौजवान सभा ने गांव में बीड़ी-सिगरेट पीने और गुटका खाने पर रोक लगा दी है। साथ ही बिहार-यूपी और दूसरे राज्यों के जो प्रवासी लोग गांव में रहते हैं, उन्हें अपनी वेरिफिकेशन करवानी होगी। रात 9 बजे के बाद ये लोग गांव में नहीं घूमेंगे। साथ ही एक कमरे में दो से अधिक लोगों के रहने पर भी बैन लगाया गया है। इससे पहले पिछले हफ्ते ही मोहाली के मुद्दों संगतियां गांव की पंचायत में प्रस्ताव पास करके वहां रहने वाले प्रवासी लोगों को गांव छोड़ने का आदेश दे दिया गया था। जंडपुर गांव मोहाली जिले की खरड़ नगर परिषद के तहत आता है। नगर परिषद के वार्ड-4 के पार्षद और जंडपुर गांव की नौजवान सभा के मेंबर गोविंदर सिंह चीमा ने बताया कि बिहार-यूपी और बाकी प्रदेशों के लोगों के लिए कुल 11 नियम बनाए गए हैं। चीमा के मुताबिक, सभा ने सर्वसम्मति से तय किया है कि गांव में रहने वाला कोई प्रवासी शख्स अगर किसी अपराध में शामिल पाया गया तो इसके लिए वह जिस घर में रह रहा होगा, उसका मकान मालिक भी जिम्मेदार समझा जाएगा। चीमा ने बताया कि नौजवान सभा ने अपने नए नियमों से जुड़े बोर्ड गांव में लगा दिए हैं। अगले 15 दिन उसके मेंबर गांव में घर-घर जाकर इसके बारे में जागरूक करेंगे। 15 दिन बाद अगर कहीं किसी ने इनमें से कोई नियम तोड़ा तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। गांव की बेहतरी के लिए उठाया कदम नौजवान सभा के मेंबर गोविंदर सिंह चीमा के मुताबिक, बाहरी प्रदेशों से आए लोग गांव में जहां दिल करता हैं, गदंगी फेंक देते हैं। सही कपड़े नहीं पहनते। पिछले कुछ समय में क्राइम की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों को देखते हुए नौजवान सभा ने सर्वसम्मति से कुछ नियम-कायदे तय किए हैं। चीमा के मुताबिक, जिस तरह बड़ी-बड़ी रिहायशी सोसायटियां अपने यहां रहने वाले लोगों के लिए नियम बनाती हैं, उसी तरह गांव की नौजवान सभा ने कुछ नियम बनाए हैं। उम्मीद है कि सभी लोग इनका पालन करेंगे। 11 में से 9 नियम प्रवासियों के लिए जब पूछा गया कि ये नियम सिर्फ बाहरी राज्यों के लोगों पर ही लागू होंगे या सब पर? तो चीमा ने दावा किया कि उनके नियम सभी लोगों पर लागू होंगे। हालांकि 11 में से 9 नियमों में सीधे-सीधे लिखा गया है कि वह बाहरी राज्यों के लोगों पर लागू होंगे। चीमा ने कहा कि नौजवान सभा में गांव के हर घर का एक-एक मेंबर शामिल है। सभी चाहते हैं कि गांव का माहौल खराब न हो। इसके लिए पहले चरण में लोगों से अपील की जा रही है। कर रहे हैं। दूसरे चरण में सख्ती की जाएगी। सभा ने यह भी फैसला किया है कि गांव में 18 साल से कम उम्र का कोई युवा बिना कागजात और नंबर प्लेट के वाहन नहीं चला पाएगा। इसके अलावा गांव के किसी घर में शादी हुई या बच्चा पैदा हुआ तो किन्नरों को 2100 रुपए की बधाई ही दी जाएगी। इससे ज्यादा की बधाई नहीं दी जाएगी। मुद्दों संगतियां गांव का मामला पहुंचा हाईकोर्ट कुछ दिन पहले मोहाली के ही मुद्दों संगतियां गांव में भी एक प्रस्ताव पास करके बाहरी राज्यों के लोगों को गांव छोड़ने का आदेश दिया गया था। इससे जुड़ी जानकारी 1 अगस्त को सामने आते ही विवाद खड़ा हो गया। प्रस्ताव में कहा गया कि प्रवासी लोगों की वजह से इलाके में क्राइम और असामाजिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। कुछ आपराधिक घटनाओं में प्रवासी लोग शामिल पाए गए। इसकी वजह से आने वाली पीढ़ी पर असर पड़ रहा है। प्रस्ताव पास करते समय दावा किया गया कि गांव में किसे रहना है और किसे नहीं? ये तय करना पंचायत का अधिकार क्षेत्र है। विवाद बढ़ा तो डीएसपी धर्मवीर सिंह की ओर से कहा गया कि गांव के निर्वतमान सरपंच ने ऐसे किसी प्रस्ताव से इनकार किया है। गौरतलब है कि मुद्दों संगतियां समेत पूरे पंजाब में पंचायतें पहले ही भंग हो चुकी हैं। फिलहाल मुद्दों संगतियां का मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में है। कोर्ट ने 22 अगस्त को इस पर पंजाब सरकार से जवाब तलब कर रखा है। पंजाब में मोहाली जिले के मुद्दों संगतियां गांव के बाद अब जंडपुर गांव में गैरपंजाबियों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। जंडपुर गांव की नौजवान सभा ने गांव में बीड़ी-सिगरेट पीने और गुटका खाने पर रोक लगा दी है। साथ ही बिहार-यूपी और दूसरे राज्यों के जो प्रवासी लोग गांव में रहते हैं, उन्हें अपनी वेरिफिकेशन करवानी होगी। रात 9 बजे के बाद ये लोग गांव में नहीं घूमेंगे। साथ ही एक कमरे में दो से अधिक लोगों के रहने पर भी बैन लगाया गया है। इससे पहले पिछले हफ्ते ही मोहाली के मुद्दों संगतियां गांव की पंचायत में प्रस्ताव पास करके वहां रहने वाले प्रवासी लोगों को गांव छोड़ने का आदेश दे दिया गया था। जंडपुर गांव मोहाली जिले की खरड़ नगर परिषद के तहत आता है। नगर परिषद के वार्ड-4 के पार्षद और जंडपुर गांव की नौजवान सभा के मेंबर गोविंदर सिंह चीमा ने बताया कि बिहार-यूपी और बाकी प्रदेशों के लोगों के लिए कुल 11 नियम बनाए गए हैं। चीमा के मुताबिक, सभा ने सर्वसम्मति से तय किया है कि गांव में रहने वाला कोई प्रवासी शख्स अगर किसी अपराध में शामिल पाया गया तो इसके लिए वह जिस घर में रह रहा होगा, उसका मकान मालिक भी जिम्मेदार समझा जाएगा। चीमा ने बताया कि नौजवान सभा ने अपने नए नियमों से जुड़े बोर्ड गांव में लगा दिए हैं। अगले 15 दिन उसके मेंबर गांव में घर-घर जाकर इसके बारे में जागरूक करेंगे। 15 दिन बाद अगर कहीं किसी ने इनमें से कोई नियम तोड़ा तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। गांव की बेहतरी के लिए उठाया कदम नौजवान सभा के मेंबर गोविंदर सिंह चीमा के मुताबिक, बाहरी प्रदेशों से आए लोग गांव में जहां दिल करता हैं, गदंगी फेंक देते हैं। सही कपड़े नहीं पहनते। पिछले कुछ समय में क्राइम की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों को देखते हुए नौजवान सभा ने सर्वसम्मति से कुछ नियम-कायदे तय किए हैं। चीमा के मुताबिक, जिस तरह बड़ी-बड़ी रिहायशी सोसायटियां अपने यहां रहने वाले लोगों के लिए नियम बनाती हैं, उसी तरह गांव की नौजवान सभा ने कुछ नियम बनाए हैं। उम्मीद है कि सभी लोग इनका पालन करेंगे। 11 में से 9 नियम प्रवासियों के लिए जब पूछा गया कि ये नियम सिर्फ बाहरी राज्यों के लोगों पर ही लागू होंगे या सब पर? तो चीमा ने दावा किया कि उनके नियम सभी लोगों पर लागू होंगे। हालांकि 11 में से 9 नियमों में सीधे-सीधे लिखा गया है कि वह बाहरी राज्यों के लोगों पर लागू होंगे। चीमा ने कहा कि नौजवान सभा में गांव के हर घर का एक-एक मेंबर शामिल है। सभी चाहते हैं कि गांव का माहौल खराब न हो। इसके लिए पहले चरण में लोगों से अपील की जा रही है। कर रहे हैं। दूसरे चरण में सख्ती की जाएगी। सभा ने यह भी फैसला किया है कि गांव में 18 साल से कम उम्र का कोई युवा बिना कागजात और नंबर प्लेट के वाहन नहीं चला पाएगा। इसके अलावा गांव के किसी घर में शादी हुई या बच्चा पैदा हुआ तो किन्नरों को 2100 रुपए की बधाई ही दी जाएगी। इससे ज्यादा की बधाई नहीं दी जाएगी। मुद्दों संगतियां गांव का मामला पहुंचा हाईकोर्ट कुछ दिन पहले मोहाली के ही मुद्दों संगतियां गांव में भी एक प्रस्ताव पास करके बाहरी राज्यों के लोगों को गांव छोड़ने का आदेश दिया गया था। इससे जुड़ी जानकारी 1 अगस्त को सामने आते ही विवाद खड़ा हो गया। प्रस्ताव में कहा गया कि प्रवासी लोगों की वजह से इलाके में क्राइम और असामाजिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। कुछ आपराधिक घटनाओं में प्रवासी लोग शामिल पाए गए। इसकी वजह से आने वाली पीढ़ी पर असर पड़ रहा है। प्रस्ताव पास करते समय दावा किया गया कि गांव में किसे रहना है और किसे नहीं? ये तय करना पंचायत का अधिकार क्षेत्र है। विवाद बढ़ा तो डीएसपी धर्मवीर सिंह की ओर से कहा गया कि गांव के निर्वतमान सरपंच ने ऐसे किसी प्रस्ताव से इनकार किया है। गौरतलब है कि मुद्दों संगतियां समेत पूरे पंजाब में पंचायतें पहले ही भंग हो चुकी हैं। फिलहाल मुद्दों संगतियां का मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में है। कोर्ट ने 22 अगस्त को इस पर पंजाब सरकार से जवाब तलब कर रखा है। पंजाब | दैनिक भास्कर
Related Posts
लुधियाना में युवक की हत्या मामले में नया मोड़:दोस्त के साथ शराब पी, फिर दोनों में जमकर बहस, छर्रे से उतारा मौत के घाट
लुधियाना में युवक की हत्या मामले में नया मोड़:दोस्त के साथ शराब पी, फिर दोनों में जमकर बहस, छर्रे से उतारा मौत के घाट पंजाब के लुधियाना में 9 जुलाई की रात नाडी मोहल्ला में एक युवक की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतक युवक अभिषेक की हत्या वाले दिन उसके मोहल्ले के कुछ लोगों से झगड़ा हुआ था। इसी वजह से सभी को झगड़ा करने वाले लोगों पर शक था, लेकिन इस मामले में नया मोड़ सामने आया है। अभिषेक की हत्या उसके दोस्त ने ही की थी। दोस्त ने ही पत्थर से वार कर उसकी हत्या की थी। पुलिस ने हत्यारोपी अमित उर्फ कालू को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि उसका एक साथी अभी भी फरार है और पुलिस उसकी पहचान नहीं कर पाई है। मामले की गहनता से की गई जांच डिवीजन नंबर 1 के एसएचओ इंस्पेक्टर गगनप्रीत सिंह ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की गई। इससे पहले शाम को पीड़ित परिवार के सदस्यों का अपने कुछ दूर के रिश्तेदारों से झगड़ा हुआ था। पुलिस ने उनकी भी तलाशी ली, लेकिन हत्या में किसी की संलिप्तता नहीं मिली। शराब के नशे में हत्या एसएचओ गगनप्रीत ने बताया कि अभिषेक और अमित कालू ने मंगलवार रात को साथ में शराब पी थी। किसी बात पर दोनों में विवाद हो गया। अमित ने धारदार हथियार निकालकर अभिषेक की हत्या कर दी और भाग गया। आरोपी ने शराब के नशे में हत्या की है। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने किया मृतक घोषित इस बीच, पीड़ित के परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शक से बचने के लिए आरोपी परिवार के साथ ही रहा। जैसे ही परिवार का कुछ दूर के रिश्तेदारों से झगड़ा हुआ, उन्होंने उन पर हत्या का आरोप लगाया। सीसीटीवी से हुआ खुलासा SHO गगनप्रीत ने कहा कि पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी को स्कैन किया और पाया कि अमित उर्फ कालू ने उसकी हत्या कर दी है। जैसे ही पुलिस ने जांच शुरू की, आरोपी मौके से भाग गए। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं उसके साथी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
लुधियाना में करनाल के पुजारी की मौत:केबल ऑपरेटर के ऑफिस में मिला शव, जेब से मिले आधार कार्ड समेत अन्य दस्तावेज
लुधियाना में करनाल के पुजारी की मौत:केबल ऑपरेटर के ऑफिस में मिला शव, जेब से मिले आधार कार्ड समेत अन्य दस्तावेज पंजाब के लुधियाना में जस्सियां रोड पर गुरनाम नगर में केबल ऑपरेटर के कार्यालय में आज संदिग्ध परिस्थितियों में एक पुजारी का शव मिला। शव मिलने के तुरंत बाद केबल ऑपरेटर ने शोर मचाया और लोगों को इकट्ठा किया। मौके पर पहुंची सलेम टाबरी थाने की पुलिस को तुरंत सूचना दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। सब इंस्पेक्टर भजन सिंह ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस को पुजारी की जेब से आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज मिले हैं। मृतक की पहचान हरियाणा के करनाल निवासी 27 वर्षीय प्रवीण कुमार पुत्र राजिंदर के रूप में हुई है। रविवार शाम को ऑफिस में आराम करने के लिए रुका था पूजारी मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने बताया कि इलाके के केबल ऑपरेटर के ऑफिस में उक्त प्रवीण कुमार का शव पड़ा हुआ था। ऑफिस मालिक राजू ने बताया कि प्रवीण रविवार शाम को उनके ऑफिस में आया था और वह आराम करने के लिए ऑफिस में ही रुका था। सुबह जब वह ऑफिस आया तो ऑफिस अंदर से बंद था। उसने सीढ़ियां चढ़कर अंदर देखा तो पुजारी का शव ऑफिस की टेबल के पास पड़ा हुआ था। जांच अधिकारी ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा।
SC से भरत इंदर सिंह चहल को मिली राहत:पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर के सलाहकार की गिरफ्तारी पर लगी रोक, जांच में सहयोग के आदेश
SC से भरत इंदर सिंह चहल को मिली राहत:पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर के सलाहकार की गिरफ्तारी पर लगी रोक, जांच में सहयोग के आदेश आय से अधिक संपत्ति मामले में पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के सलाहकार रहे भरत इंदर सिंह चहल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने आदेश में कहा है कि याची पर दंड योग कार्रवाई न की जाए। साथ ही चहल को कहा है कि वह जांच में पूरा सहयोग दें। वहीं, पंजाब सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा गया है। 25 अक्टूबर को उनके खिलाफ पटियाला अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट में रखी थी यह दलील चहल के वकील की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि 76 वर्षीय चहल कई तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं। साथ ही जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं। हालांकि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 4 अक्टूबर को जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इस दौरान अदालत ने कहा था कि, आर्थिक अपराधों में अग्रिम जमानत देने से पहले अदालत को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान हो सकता है और जनता के विश्वास पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। जस्टिस सिंधु ने स्पष्ट किया था कि “चूंकि चहल के खिलाफ आरोप बेहद गंभीर हैं। इसलिए मामले की निष्पक्ष जांच होनी जरूरी है, और उन्हें अग्रिम जमानत देना जांच को प्रभावित कर सकता है।” आमदनी 7 करोड़, खर्च 31 करोड़ हुआ विजिलेंस के मुताबिक मार्च 2017 से सितंबर 2021 तक चहल और उसके पारिवारिक सदस्यों की आय 7,85,16,905 रुपए थी। जबकि 31,79,89,011 रुपए खर्च किए गए, जो आय के ज्ञात स्रोतों से लगभग 305 फीसदी अधिक है। आरोप हैं कि भरत इंदर सिंह चहल ने अपने और अपने पारिवारिक सदस्यों के नाम पर कई संपत्ति बनाई। आरोपी चहल की संपत्ति आरोपी भरत इंदर सिंह चहल की संपत्ति में सरहिंद रोड पटियाला स्थित दसमेश लग्जरी वैडिंग रिजॉर्ट (अलकाजार), मिनी सचिवालय रोड पटियाला पर 2595 गज की पांच मंजिला कॉमर्शियल इमारत (पशु पालन विभाग की साइट), नाभा रोड पर टोल प्लाजा के समीप गांव कलियान में 72 कनाल 14 मरले जमीन शामिल है। इनके अलावा फतेहगढ़ साहिब जिले के गांव मालाहेड़ी और हरबंसपुरा में भी जमीन खरीदी गई है। फिलहाल विजिलेंस मामले की आगामी जांच में जुटी है।