पंजाब के IG उमरानंगल मामले में सरकार को नोटिस:HC ने पूछा सस्पेंशन के दौरान का बकाया क्यों नहीं दिया, 8 अगस्त को होगी सुनवाई

पंजाब के IG उमरानंगल मामले में सरकार को नोटिस:HC ने पूछा सस्पेंशन के दौरान का बकाया क्यों नहीं दिया, 8 अगस्त को होगी सुनवाई

पंजाब पुलिस के IG परमराज सिंह उमरानंगल से जुड़े मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही पूछा है कि उन्हें बहाल करने के बाद अभी तक उनकी बकाया सेलरी व अन्य लाभ क्यों जारी नहीं किए। अदालत ने सरकार को साफ आदेश दिए हैं कि 8 अगस्त तक सारे बकाया जारी करे, वरना अगली पेशी पर गृह सचिव को पेश होना पड़ेगा। इस मामले की सुनवाई गत दिवस हुई थी, जबकि आज इस संबंधी आदेश जारी हुए हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर हुए थे बहाल हाईकोर्ट के आदेश पर ही करीब पांच साल से निलंबित चल रहे IG परमराज उमरानंगल को पंजाब सरकार ने 5 दिन पहले बहाल किया था। हालांकि उन्हें अभी तक पोस्टिंग नहीं दी गई है। अभी तक वह डीजीपी को ही रिपोर्ट करेंगे। करीब पांच महीने पहले फरवरी महीने में हाईकोर्ट ने उन्हें बहाल करने के आदेश दिए थे, लेकिन इसके बाद भी उन्हें बहाल नहीं किया गया था। इसके बाद उमरानंगल ने दोबारा उच्च न्यायालय की शरण ली थी। कोर्ट ने केस की सुनवाई करते हुए सरकार व पुलिस को फटकार लगाई थी व उन्हें 15 दिन में आदेश के पालन करने के आदेश दिए थे। 2019 में हुए थे सस्पेंड बहिबल कलां और कोटकपूरा पुलिस फायरिंग मामले में गठित एसआईटी ने 2019 आईजी परमराज सिंह उमरानंगल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उमरानंगल को सस्पेंड कर दिया गया है। पंजाब के गृह विभाग ने इस पुलिस अधिकारी की गिरफ्तारी और उसके बाद अदालत द्वारा उसे जेल भेजे जाने की अधिकृत सूचना के बाद उक्त कार्रवाई की थी। पंजाब पुलिस के IG परमराज सिंह उमरानंगल से जुड़े मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही पूछा है कि उन्हें बहाल करने के बाद अभी तक उनकी बकाया सेलरी व अन्य लाभ क्यों जारी नहीं किए। अदालत ने सरकार को साफ आदेश दिए हैं कि 8 अगस्त तक सारे बकाया जारी करे, वरना अगली पेशी पर गृह सचिव को पेश होना पड़ेगा। इस मामले की सुनवाई गत दिवस हुई थी, जबकि आज इस संबंधी आदेश जारी हुए हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर हुए थे बहाल हाईकोर्ट के आदेश पर ही करीब पांच साल से निलंबित चल रहे IG परमराज उमरानंगल को पंजाब सरकार ने 5 दिन पहले बहाल किया था। हालांकि उन्हें अभी तक पोस्टिंग नहीं दी गई है। अभी तक वह डीजीपी को ही रिपोर्ट करेंगे। करीब पांच महीने पहले फरवरी महीने में हाईकोर्ट ने उन्हें बहाल करने के आदेश दिए थे, लेकिन इसके बाद भी उन्हें बहाल नहीं किया गया था। इसके बाद उमरानंगल ने दोबारा उच्च न्यायालय की शरण ली थी। कोर्ट ने केस की सुनवाई करते हुए सरकार व पुलिस को फटकार लगाई थी व उन्हें 15 दिन में आदेश के पालन करने के आदेश दिए थे। 2019 में हुए थे सस्पेंड बहिबल कलां और कोटकपूरा पुलिस फायरिंग मामले में गठित एसआईटी ने 2019 आईजी परमराज सिंह उमरानंगल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उमरानंगल को सस्पेंड कर दिया गया है। पंजाब के गृह विभाग ने इस पुलिस अधिकारी की गिरफ्तारी और उसके बाद अदालत द्वारा उसे जेल भेजे जाने की अधिकृत सूचना के बाद उक्त कार्रवाई की थी।   पंजाब | दैनिक भास्कर