पंजाब में पंचायत चुनावों से जुड़ी 100 के करीब याचिकाओं की आज (शुक्रवार) को पंजाब एंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं, बुधवार को 250 के करीब जिन पंचायतों के चुनाव प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी। उस संबंधी कोर्ट का डिटेल ऑर्डर आ गया है। अदालत ने उक्त पंचायतों की चुनाव प्रक्रिया पर 16 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। नामाकंन रद्द करने पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणियां की हैं। अदालत का कहना है चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। लोगों के विश्वास के लिए पारदर्शी प्रक्रिया जरूरी है। वोट देना संवैधानिक ही नहीं कानूनी अधिकार भी है। कुछ उम्मीदवारों के मामूली कारणों के नामांकन रद्द हुए, जो कि बिल्कुल गलत है। उसे रद्द नहीं किया जा सकता है। ऐसे में चुनाव होना चाहिए। पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं, फिर भी विवाद पंजाब में 15 अक्टूबर को पंचायत चुनाव होने हैं। इस बार पार्टी सिंबल पर भी चुनाव नहीं हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद विपक्षी दलों का आरोप है कि उनसे जुड़े लोगों और उम्मीदवारों के नामांकन जबरन रद्द किए गए हैं। किसी को भी एनओसी जारी नहीं की गई है। कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल आम आदमी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। मामला चुनाव आयोग तक भी पहुंच गया है। हालांकि, आम आदमी पार्टी का कहना है कि अकाली दल और कांग्रेस धक्का-मुक्की कर रहे हैं। यहां तक कि हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या भी हो चुकी है। अब लोगों ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली है। 1.33 करोड़ लोग करेंगे मतदान राज्य में इस समय 13937 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें चुनाव हो रहे हैं। 15 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में कुल 1 करोड़ 33 लाख मतदाता वोट डालेंगे। चुनाव में 96 हजार कर्मचारियों को तैनात किया गया है। चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। चुनाव तक सभी पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा मतदान के दिन पूरे पंजाब में छुट्टी घोषित की गई है। कंट्रोल रूम भी किया है गठित पंचायत चुनावों के लिए राज्य इलेक्शन कमीशन की तरफ से चंडीगढ़ के सेक्टर 17-ई स्थित अपने कार्यालय एससीओ नंबर 49 में कंट्रोल रूम गठित किया गया है। इसके अलावा लोगों की सुविधा के लिए एक स्पेशल नंबर पर शुरू किया है। जहां पर रोजाना सुबह साढ़े आठ बजे से रात नौ बजे तक लोगों की शिकायतों को सुना जाता है। कंट्रोल रूम पर संपर्क करने के लिए लोगों को लैंडलाइन नंबर 0172- 2771326 पर कॉल करनी होगी। इसके अलावा विभाग की वेबसाइट पर भी जानकारी अपलोड की गई है। पंजाब में पंचायत चुनावों से जुड़ी 100 के करीब याचिकाओं की आज (शुक्रवार) को पंजाब एंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं, बुधवार को 250 के करीब जिन पंचायतों के चुनाव प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी। उस संबंधी कोर्ट का डिटेल ऑर्डर आ गया है। अदालत ने उक्त पंचायतों की चुनाव प्रक्रिया पर 16 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। नामाकंन रद्द करने पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणियां की हैं। अदालत का कहना है चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। लोगों के विश्वास के लिए पारदर्शी प्रक्रिया जरूरी है। वोट देना संवैधानिक ही नहीं कानूनी अधिकार भी है। कुछ उम्मीदवारों के मामूली कारणों के नामांकन रद्द हुए, जो कि बिल्कुल गलत है। उसे रद्द नहीं किया जा सकता है। ऐसे में चुनाव होना चाहिए। पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं, फिर भी विवाद पंजाब में 15 अक्टूबर को पंचायत चुनाव होने हैं। इस बार पार्टी सिंबल पर भी चुनाव नहीं हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद विपक्षी दलों का आरोप है कि उनसे जुड़े लोगों और उम्मीदवारों के नामांकन जबरन रद्द किए गए हैं। किसी को भी एनओसी जारी नहीं की गई है। कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल आम आदमी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। मामला चुनाव आयोग तक भी पहुंच गया है। हालांकि, आम आदमी पार्टी का कहना है कि अकाली दल और कांग्रेस धक्का-मुक्की कर रहे हैं। यहां तक कि हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या भी हो चुकी है। अब लोगों ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली है। 1.33 करोड़ लोग करेंगे मतदान राज्य में इस समय 13937 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें चुनाव हो रहे हैं। 15 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में कुल 1 करोड़ 33 लाख मतदाता वोट डालेंगे। चुनाव में 96 हजार कर्मचारियों को तैनात किया गया है। चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। चुनाव तक सभी पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा मतदान के दिन पूरे पंजाब में छुट्टी घोषित की गई है। कंट्रोल रूम भी किया है गठित पंचायत चुनावों के लिए राज्य इलेक्शन कमीशन की तरफ से चंडीगढ़ के सेक्टर 17-ई स्थित अपने कार्यालय एससीओ नंबर 49 में कंट्रोल रूम गठित किया गया है। इसके अलावा लोगों की सुविधा के लिए एक स्पेशल नंबर पर शुरू किया है। जहां पर रोजाना सुबह साढ़े आठ बजे से रात नौ बजे तक लोगों की शिकायतों को सुना जाता है। कंट्रोल रूम पर संपर्क करने के लिए लोगों को लैंडलाइन नंबर 0172- 2771326 पर कॉल करनी होगी। इसके अलावा विभाग की वेबसाइट पर भी जानकारी अपलोड की गई है। पंजाब | दैनिक भास्कर
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कपूरथला में 156 करोड़ से अधिक का निवेश:एआईएफ योजना के तहत बैंकों ने मंजूर की 236 परियोजनाएं, लाभार्थियों को दी जाती है सब्सिडी
कपूरथला में 156 करोड़ से अधिक का निवेश:एआईएफ योजना के तहत बैंकों ने मंजूर की 236 परियोजनाएं, लाभार्थियों को दी जाती है सब्सिडी कपूरथला जिले में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम के तहत 30 जून तक विभिन्न भागीदार बैंकों द्वारा 156.47 करोड़ रुपए की 236 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। जानकारी देते हुए बागवानी विभाग की निदेशक शैलिंदर कौर ने बताया कि कृषि अवसंरचना निधि (AIF) योजना के तहत कपूरथला जिले की परियोजनाओं के लिए स्वीकृत राशि 105.26 करोड़ रुपए है, जो कृषि विकास के क्षेत्र में हो रहे महत्वपूर्ण विकास को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि जिले में AIF योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 31 मार्च 2024 तक जिले में 189 परियोजनाएं स्वीकृत थीं तथा 31 मार्च 2023 तक इन परियोजनाओं की संख्या 51 हो गई। उन्होंने कहा कि कपूरथला के किसानों और कृषि उद्यमियों के बीच AIF योजना के बारे में बढ़ती जागरूकता और इसे तेजी से अपनाने के कारण परियोजनाओं की मंजूरी में लगातार वृद्धि हो रही है। निदेशक शैलिंदर कौर ने कहा कि योजना के तहत जिले में स्थापित की जा रही प्रमुख परियोजनाओं में कस्टम हायरिंग सेंटर, मौजूदा बुनियादी ढांचे पर सौर पैनल, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र, सॉर्टिंग-ग्रेडिंग इकाइयां और कोल्ड स्टोर आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं को मंजूरी देने में भारतीय स्टेट बैंक 61, पंजाब ग्रामीण बैंक 46, पंजाब नेशनल बैंक 30, बैंक ऑफ इंडिया 25 और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 25 अग्रणी है। पंजाब को देशभर में मिला पहला स्थान AIF योजना में पंजाब के लगातार नेतृत्व के बारे में जानकारी देते हुए शैलिंदर कौर ने कहा कि पंजाब को देशभर में सर्वाधिक स्वीकृत परियोजनाओं में पहला स्थान मिला है। उन्होंने कहा कि 30 जून 2024 तक प्रदेश में 14395 परियोजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि स्वीकृत परियोजनाओं के लिए भारत के शीर्ष 10 जिलों में से 9 जिले पंजाब के हैं। बागवानी निदेशक ने कहा कि योजना के तहत लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के सावधि ऋण पर 7 साल की अवधि के लिए 3% ब्याज सब्सिडी मिलती है और अधिकतम ब्याज दर 9% तय की गई है। एआईएफ योजना को अन्य राज्य और केंद्रीय सब्सिडी, योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है, और परियोजनाएं सीजीटीएमएसई हो सकती हैं। योजना का लाभ भी मिलता है।