पंजाब में तैनात कानूनगो और पटवारियों पर किसी मामले में शामिल होने पर अब सीधी FIR दर्ज होगी। यह फैसला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से लिया गया है। अदालत ने सरकार के 3 साल पुराने उस आदेश को खारिज कर दिया है। जिसमें पुलिस को कहा गया था कि डीएम और राजस्व अधिकारियों की मंजूरी और विभागीय अनुमति के बिना इन पर केस दर्ज न किया जाए। इस संबंधी हाईकोर्ट के वकील एचसी अरोड़ा की तरफ से अदालत में याचिका दायर की गई थी। आदेश जारी करते समय दी थी यह दलील राजस्व विभाग के विशेष सचिव की तरफ से इस संबंधी आदेश 21 सितंबर 2021 को जारी किए गए थे। विशेष सचिव की तरफ से इस बारे में पत्र लिखा गया था। साथ ही कार्रवाई न करने के लिए कहा गया था। पत्र में कहा गया था कि 16 मई 2001 के आदेश का हवाला दिया गया था। इस आदेश में कहा गया था बिना डीएम या राजस्व विभाग के अधिकारियों की अनुमति के इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज न करने का सभी जिलों के एसएसपी को आदेश दिया गया था। उस समय कहा गया था क्योंकि अगर सीधे केस दर्ज होंगे तो इन अधिकारियों के खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज होगी। साथ ही अधिकारियों को प्रताड़ित किया जाएगा। पंजाब में तैनात कानूनगो और पटवारियों पर किसी मामले में शामिल होने पर अब सीधी FIR दर्ज होगी। यह फैसला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से लिया गया है। अदालत ने सरकार के 3 साल पुराने उस आदेश को खारिज कर दिया है। जिसमें पुलिस को कहा गया था कि डीएम और राजस्व अधिकारियों की मंजूरी और विभागीय अनुमति के बिना इन पर केस दर्ज न किया जाए। इस संबंधी हाईकोर्ट के वकील एचसी अरोड़ा की तरफ से अदालत में याचिका दायर की गई थी। आदेश जारी करते समय दी थी यह दलील राजस्व विभाग के विशेष सचिव की तरफ से इस संबंधी आदेश 21 सितंबर 2021 को जारी किए गए थे। विशेष सचिव की तरफ से इस बारे में पत्र लिखा गया था। साथ ही कार्रवाई न करने के लिए कहा गया था। पत्र में कहा गया था कि 16 मई 2001 के आदेश का हवाला दिया गया था। इस आदेश में कहा गया था बिना डीएम या राजस्व विभाग के अधिकारियों की अनुमति के इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज न करने का सभी जिलों के एसएसपी को आदेश दिया गया था। उस समय कहा गया था क्योंकि अगर सीधे केस दर्ज होंगे तो इन अधिकारियों के खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज होगी। साथ ही अधिकारियों को प्रताड़ित किया जाएगा। पंजाब | दैनिक भास्कर
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मीटिंग में पंजाब सरकार की तरफ से मोहाली और जीरकपुर के बीच ट्रैफिक समस्या को हल करने के लिए ई बसें चलाने का मुद्दा उठा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह प्रपोजल अच्छा है। मेरी राय है कि इस प्रोजेक्ट में पंचकूला और चंडीगढ़ को भी शामिल किया जाना है। कलस्टर बनाया जाना चाहिए। केंद्र सरकार भी प्रोजेक्ट में सहयोग करेगी। मंत्री ने कहा कि वह अब चंडीगढ़ और हरियाणा से भी मीटिंग करने जा रहे है। उसमें भी इस मामले को उठाएंगे। BBMB में पंजाब के सदस्य हो नियुक्त
पंजाब ने केंद्र के भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में के सदस्यों की नियुक्ति की पंजाब के अधिकारियों की परंपरा को बरकरार रखते हुए 2022 में संशोधित नियमों में बदलाव करने की मांग उठाई। पंजाब ने कहा कि नई शर्तों के मुताबिक राज्य से कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिलेगा। इसके अलावा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कृषि के लिए सब्सिडी वाले सौर पंपों की क्षमता को कम से कम 15 हॉर्स पावर तक बढ़ाने की मांग की. पंजाब में खदानों से राज्य के तलवंडी साबो, नाभा में निजी थर्मल प्लांटों को कोयला स्थानांतरित करने की भी अनुमति मांगी गई थी। सुल्तानपुर लोधी स्मार्ट सिटी का मुद्दा उठा
इसी तरह शहरी विकास से जुड़ी चर्चा के दौरान पंजाब ने सुल्तानपुर लोधी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की समय सीमा बढ़ाने की मांग रखी। पंजाब सरकार ने तर्क दिया था कि यह परियोजना अन्य तीन स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की तुलना में बाद में आवंटित की गई थी, इसलिए इसकी समय सीमा 31 मार्च, 2025 से कम से कम दो साल बढ़ाई जानी चाहिए।