पंजाब महिला आयोग शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। कल से शुरू हुए विवाद में एडवोकेट धामी ने बीबी जागीर कौर के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। मामला मीडिया में आने के बाद महिला आयोग ने इस पर स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है। महिला आयोग ने एडवोकेट धामी को 17 दिसंबर तक जवाब देने के आदेश जारी किए हैं। इस मामले को लेकर महिला आयोग की अध्यक्ष लाली गिल ने एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी को नोटिस जारी किया है। जिसके अनुसार उन्हें 17 दिसंबर तक आकर अपना पक्ष रखना होगा, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल एडवोकेट धामी ने एक इंटरव्यू में तीन बार एसजीपीसी की पूर्व अध्यक्ष बीबी जागीर कौर के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था। एडवोकेट धामी एक वेब चैनल से फोन पर बात कर रहे थे। सुखबीर बादल के इस्तीफे पर चर्चा हो रही थी एक वेब चैनल पर इंटरव्यू देते समय एंकर ने सुखबीर बादल के इस्तीफे के बारे में सवाल पूछा। जिस पर एडवोकेट धामी ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। उनके शब्द तेजी से मीडिया में वायरल हो गए। श्री अकाल तख्त साहिब को सौंपा माफीनामा कल श्री अकाल तख्त सचिवालय को माफीनामा सौंपते हुए एडवोकेट धामी ने कहा था कि फोन पर बात करते समय अनजाने में मुझसे कुछ आपत्तिजनक शब्द निकल गए। इस पद की गरिमा के विपरीत भाषा के लिए मैं माफी मांगता हूं। मैं बीबी जागीर कौर और सभी महिलाओं से माफी मांगता हूं। अकाल तख्त साहिब सभी सिखों के लिए सर्वोच्च है। मैं अकाल तख्त द्वारा दिए गए किसी भी आदेश का पालन करूंगा। पंजाब महिला आयोग शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। कल से शुरू हुए विवाद में एडवोकेट धामी ने बीबी जागीर कौर के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। मामला मीडिया में आने के बाद महिला आयोग ने इस पर स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है। महिला आयोग ने एडवोकेट धामी को 17 दिसंबर तक जवाब देने के आदेश जारी किए हैं। इस मामले को लेकर महिला आयोग की अध्यक्ष लाली गिल ने एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी को नोटिस जारी किया है। जिसके अनुसार उन्हें 17 दिसंबर तक आकर अपना पक्ष रखना होगा, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल एडवोकेट धामी ने एक इंटरव्यू में तीन बार एसजीपीसी की पूर्व अध्यक्ष बीबी जागीर कौर के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था। एडवोकेट धामी एक वेब चैनल से फोन पर बात कर रहे थे। सुखबीर बादल के इस्तीफे पर चर्चा हो रही थी एक वेब चैनल पर इंटरव्यू देते समय एंकर ने सुखबीर बादल के इस्तीफे के बारे में सवाल पूछा। जिस पर एडवोकेट धामी ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। उनके शब्द तेजी से मीडिया में वायरल हो गए। श्री अकाल तख्त साहिब को सौंपा माफीनामा कल श्री अकाल तख्त सचिवालय को माफीनामा सौंपते हुए एडवोकेट धामी ने कहा था कि फोन पर बात करते समय अनजाने में मुझसे कुछ आपत्तिजनक शब्द निकल गए। इस पद की गरिमा के विपरीत भाषा के लिए मैं माफी मांगता हूं। मैं बीबी जागीर कौर और सभी महिलाओं से माफी मांगता हूं। अकाल तख्त साहिब सभी सिखों के लिए सर्वोच्च है। मैं अकाल तख्त द्वारा दिए गए किसी भी आदेश का पालन करूंगा। पंजाब | दैनिक भास्कर
Related Posts
आज अमृतसर दौरे पर मनीष सिसोदिया:शराब घोटाले में बेल मिलने के बाद पहला बार पहुंच रहे; स्वर्ण मंदिर में टेकेंगे माथा
आज अमृतसर दौरे पर मनीष सिसोदिया:शराब घोटाले में बेल मिलने के बाद पहला बार पहुंच रहे; स्वर्ण मंदिर में टेकेंगे माथा दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता मनीष सिसोदिया आज पंजाब दौरे पर आने वाले हैं। शराब घोटाले में बेल मिलने के बाद ये पहला मौका है, जब वे पंजाब आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया आज अमृतसर में लैंड होंगे और सीधा स्वर्ण मंदिर का रुख करेंगे। स्वर्ण मंदिर में माथा टेक गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मनीष सिसोदिया को दो सप्ताह पहले ही 17 महीने जेल में रहने के बाद शराब घोटाले में बेल मिली थी। इसके बाद पंजाब के अधिकतर सभी नेता उनसे मिलने दिल्ली पहुंचे थे। मुख्यमंत्री भगवंत मान भी खुद उनका हालचाल जानने के लिए दिल्ली पहुंचे और पंजाब आने का न्योता दिया था। आज वे सीधा दिल्ली से अमृतसर पहुंच रहे हैं। फरवरी 2023 को हुई थी गिरफ्तारी मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति केस को लेकर 26 फरवरी 2023 को CBI ने और 9 मार्च 2023 को ED ने गिरफ्तार किया था। जेल में जाने के दो दिन बाद सिसोदिया ने 28 फरवरी 2023 को मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। 17 महीने बाद 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोनों मामलों में जमानत दी थी। जेल से बाहर आते ही सिसोदिया ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का इस्तेमाल करते हुए तानाशाही को कुचला। केजरीवाल भी जल्द बाहर आएंगे। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है।
प्रधानमंत्री के चंडीगढ़ दौरे को लेकर प्रशासन सख्त:पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में सुरक्षा कड़ी, होटलों-पीजी में चेकिंग; 3 दिसंबर को आएंगे मोदी
प्रधानमंत्री के चंडीगढ़ दौरे को लेकर प्रशासन सख्त:पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में सुरक्षा कड़ी, होटलों-पीजी में चेकिंग; 3 दिसंबर को आएंगे मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 दिसंबर को पीईसी (पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज) में होने वाले कार्यक्रम की तैयारियां तेज हो गई हैं। शुक्रवार देर रात प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने पीईसी पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधूरे काम जल्द पूरे करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही चंडीगढ़ प्रशासक ने सचिवालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। नए कानूनों की समीक्षा और पुलिस को रिटर्न गिफ्ट प्रधानमंत्री का यह दौरा 1 जुलाई से देशभर में लागू हुए 3 नए कानूनों की समीक्षा और चंडीगढ़ पुलिस द्वारा इन्हें सबसे पहले लागू करने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। पीईसी में आयोजित इस कार्यक्रम में कई राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ करीब 15 हजार लोग शामिल होंगे। हेलिकॉप्टर से लेकर पीईसी तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम प्रधानमंत्री का हेलिकॉप्टर राजिंदरा पार्क में उतरेगा, जहां से वे सड़क मार्ग से पीईसी पहुंचेंगे। इस दौरान राजिंदरा पार्क से पीईसी तक का रास्ता पूरी तरह बंद रहेगा और सिर्फ वीवीआईपी मूवमेंट की ही इजाजत होगी। नयागांव में चेकिंग अभियान, होटलों व पीजी में तलाशी प्रधानमंत्री के दौरे से पहले पंजाब पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर नयागांव में चेकिंग अभियान चलाया। एसएसपी दीपक पारीक के निर्देश पर एसपी सिटी, डीएसपी सिटी-1 व खरड़ क्षेत्र के विभिन्न थाना प्रभारियों ने नयागांव में होटलों, पीजी व किराए के मकानों की जांच की। एसएचओ नयागांव जयदीप जाखड़ ने बताया कि जनता कॉलोनी व आदर्श नगर समेत सभी इलाकों में किराएदारों का सत्यापन किया गया। मकान मालिकों को सख्त निर्देश दिए गए कि बिना पुलिस सत्यापन के कोई भी मकान किराए पर न दें।
नए कानून की टॉप 7 में हरियाणा की 1 FIR:हिमाचल की 2 शामिल, पंजाब में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के खिलाफ केस दर्ज
नए कानून की टॉप 7 में हरियाणा की 1 FIR:हिमाचल की 2 शामिल, पंजाब में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के खिलाफ केस दर्ज देश में 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। इन्हें IPC (1860), CrPC (1973) और एविडेंस एक्ट (1872) की जगह लाया गया है। इसके तहत देश में दर्ज हुईं पहली 7 FIR में 2 हिमाचल और 1 हरियाणा की शामिल है। हरियाणा के सोनीपत सदर थाना में पहली FIR दर्ज हुई। ये मामला लूटपाट का है। जिसमें बीएनएस की धारा 309 (4) लगाई गई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के धनोटू थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत पहला मामला दर्ज किया गया। यह मामला मारपीट का है और बीती रात 1:45 बजे दर्ज किया गया। पुलिस ने आईपीसी की धारा 323 और 341 की जगह बीएनएस की धारा 126 (2), 115 (2), 351 (2) और 352 के तहत मामला दर्ज किया है। बीएनएस के तहत दूसरा मामला शिमला के ढली थाने में दर्ज किया गया। वहीं पंजाब में पहली एफआईआर धुरी के थाना सदर में दर्ज की गई है। ये एफआईआर 303 BNS के तहत दर्ज हुई है। ये मामला चोरी का है। इसके साथ अमृतसर पुलिस कमिश्नरेट ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के खिलाफ BNS के तहत 308(4) और 351(2) का मामला दर्ज किया है। ये फिरौती मांगने का मामला है। जिसमें दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। देश में नए कानूनों के तहत दर्ज पहलीं 7 FIR… हिमाचल में अब तक 5 केस दर्ज
हिमाचल पुलिस महानिदेशक डॉ. अतुल वर्मा ने बताया कि तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। पहला मामला धनोटू पुलिस थाना में रात दर्ज किया गया। दोपहर तक कुल पांच केस नए कानूनों के तहत दर्ज किए गए। इनमें धनोटू, ढली, हमीरपुर सदर, अंब और नूरपूर थाना में केस दर्ज किए गए। धनोटू पुलिस के अनुसार रात 1:45 बजे स्थानीय निवासी राकेश कुमार और संजय कुमार के बीच झगड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि राकेश कुमार ने संजय कुमार को अपनी जमीन पर काम करने से रोका और कहा कि ऐसा करने से खड्ड (नदी) का पानी उसके घर में आ जाएगा। इससे उसके घर को खतरा पैदा हो जाएगा। इस पर संजय कुमार ने राकेश की पिटाई कर दी। रात करीब 1:15 बजे राकेश कुमार शिकायत लेकर धनोटू थाने पहुंचा। इसके बाद पुलिस ने रात में ही उसका मेडिकल करवाया और करीब 1:45 बजे नए कानून के तहत एफआईआर दर्ज की। ढली में लकड़ी के स्लिपर ले जाते हुए गाड़ी पकड़ी
नए कानून के तहत दूसरा मामला शिमला के ढली पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। SHO त्रिलोचन नेगी ने बताया कि ढली पुलिस ने तड़के सुबह अवैध रूप से लकड़ी ले जा रही गाड़ी को पकड़ा। सुबह पौने सात बजे के करीब ढली थाना में BNS के तहत 303(2) में केस रजिस्टर कर दिया है। उन्होंने बताया कि पुराने कानून के तहत इसमें आईपीसी की 379 लगनी थी।