शिरोमणि अकाली दल सुधार लहर के सदस्यों ने चंडीगढ़ में बैठक के बाद अपने इस्तीफे कनवीनर गुरप्रताप सिंह वडाला को दे दिए। जिन्हें आज गुरुवार स्वीकार कर लिया गया है। सुधार लहर के इस्तीफों के बाद अकाली दल में अलग बहस छिड़ गई है। इस्तीफा देने वाले नेताओं ने सुखबीर बादल के हक में गाए गए गीत पर भी सवाल खड़े किए हैं। चंडीगढ़ में हुई बैठक में सुखदेव सिंह ढींडसा, प्रो. प्रेम सिंह चंदूमाजरा, सिकंदर सिंह मलूका (कार्यकारिणी समिति के सदस्य) और सुरजीत सिंह रखड़ा (प्रेसिडियम सदस्य) के इस्तीफे कनवीनर गुरप्रताप सिंह वडाला द्वारा स्वीकार कर लिए। इस बैठक में बीबी जगीर कौर, परमिंदर सिंह ढींडसा और सरवन सिंह फिलौर भी मौजूद रहे। सामूहिक बयान में लीडरशिप ने जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब को यह विश्वास दिलाया कि अगर उन्हें धार्मिक, राजनीतिक या किसी अन्य प्रकार की सेवा के लिए बुलाया जाएगा, तो वे सिर झुका कर नम्र सिख के रूप में सेवा निभाएंगे। जत्थेदार ने बयानबाजी से परहेज करने के आदेश दिए 2 दिसंबर के करीब आते ही जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने इस मामले में किसी भी तरह से टिप्पणी करने से परहेज करने की सलाह दी है। जिसे सुधार लहर ने मान लिया है। कनवीनर गुरप्रताप सिंह वडाला ने सुधार लहर के सभी नेताओं से अनुरोध किया कि 2 दिसंबर को सिंह साहिबान द्वारा सुनाए जाने वाले फैसले से पहले और बाद में कोई भी नेता बयानबाजी से बचें। यह बैठक पंथक एकजुटता और सुधारों के लिए समर्पित है। सुखबीर बादल के हक में गीत अकाली दल सुधार लहर के नेताओं ने सुखबीर बादल के हक मे गाए गए गीत पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इस गीत में हरियाणवी सिंगर रॉकी मित्तल ने सुखबीर बादल को साजिश के तहत फंसाने की बात कही है। सुधार लहर के नेताओं ने 2 दिसंबर की बैठक से पहले इस तरह का गीत रिलीज करने को गलत बताया। उनका कहना है कि फैसले से पहले गीत के रिलीज करने का मतलब श्री अकाल तख्त साहिब पर सवाल खड़े करना है, क्योंकि मामला वहां विचाराधीन है। शिरोमणि अकाली दल सुधार लहर के सदस्यों ने चंडीगढ़ में बैठक के बाद अपने इस्तीफे कनवीनर गुरप्रताप सिंह वडाला को दे दिए। जिन्हें आज गुरुवार स्वीकार कर लिया गया है। सुधार लहर के इस्तीफों के बाद अकाली दल में अलग बहस छिड़ गई है। इस्तीफा देने वाले नेताओं ने सुखबीर बादल के हक में गाए गए गीत पर भी सवाल खड़े किए हैं। चंडीगढ़ में हुई बैठक में सुखदेव सिंह ढींडसा, प्रो. प्रेम सिंह चंदूमाजरा, सिकंदर सिंह मलूका (कार्यकारिणी समिति के सदस्य) और सुरजीत सिंह रखड़ा (प्रेसिडियम सदस्य) के इस्तीफे कनवीनर गुरप्रताप सिंह वडाला द्वारा स्वीकार कर लिए। इस बैठक में बीबी जगीर कौर, परमिंदर सिंह ढींडसा और सरवन सिंह फिलौर भी मौजूद रहे। सामूहिक बयान में लीडरशिप ने जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब को यह विश्वास दिलाया कि अगर उन्हें धार्मिक, राजनीतिक या किसी अन्य प्रकार की सेवा के लिए बुलाया जाएगा, तो वे सिर झुका कर नम्र सिख के रूप में सेवा निभाएंगे। जत्थेदार ने बयानबाजी से परहेज करने के आदेश दिए 2 दिसंबर के करीब आते ही जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने इस मामले में किसी भी तरह से टिप्पणी करने से परहेज करने की सलाह दी है। जिसे सुधार लहर ने मान लिया है। कनवीनर गुरप्रताप सिंह वडाला ने सुधार लहर के सभी नेताओं से अनुरोध किया कि 2 दिसंबर को सिंह साहिबान द्वारा सुनाए जाने वाले फैसले से पहले और बाद में कोई भी नेता बयानबाजी से बचें। यह बैठक पंथक एकजुटता और सुधारों के लिए समर्पित है। सुखबीर बादल के हक में गीत अकाली दल सुधार लहर के नेताओं ने सुखबीर बादल के हक मे गाए गए गीत पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इस गीत में हरियाणवी सिंगर रॉकी मित्तल ने सुखबीर बादल को साजिश के तहत फंसाने की बात कही है। सुधार लहर के नेताओं ने 2 दिसंबर की बैठक से पहले इस तरह का गीत रिलीज करने को गलत बताया। उनका कहना है कि फैसले से पहले गीत के रिलीज करने का मतलब श्री अकाल तख्त साहिब पर सवाल खड़े करना है, क्योंकि मामला वहां विचाराधीन है। पंजाब | दैनिक भास्कर
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हिमाचल पुलिस महानिदेशक डॉ. अतुल वर्मा ने बताया कि तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। पहला मामला धनोटू पुलिस थाना में रात दर्ज किया गया। दोपहर तक कुल पांच केस नए कानूनों के तहत दर्ज किए गए। इनमें धनोटू, ढली, हमीरपुर सदर, अंब और नूरपूर थाना में केस दर्ज किए गए। धनोटू पुलिस के अनुसार रात 1:45 बजे स्थानीय निवासी राकेश कुमार और संजय कुमार के बीच झगड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि राकेश कुमार ने संजय कुमार को अपनी जमीन पर काम करने से रोका और कहा कि ऐसा करने से खड्ड (नदी) का पानी उसके घर में आ जाएगा। इससे उसके घर को खतरा पैदा हो जाएगा। इस पर संजय कुमार ने राकेश की पिटाई कर दी। रात करीब 1:15 बजे राकेश कुमार शिकायत लेकर धनोटू थाने पहुंचा। इसके बाद पुलिस ने रात में ही उसका मेडिकल करवाया और करीब 1:45 बजे नए कानून के तहत एफआईआर दर्ज की। ढली में लकड़ी के स्लिपर ले जाते हुए गाड़ी पकड़ी
नए कानून के तहत दूसरा मामला शिमला के ढली पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। SHO त्रिलोचन नेगी ने बताया कि ढली पुलिस ने तड़के सुबह अवैध रूप से लकड़ी ले जा रही गाड़ी को पकड़ा। सुबह पौने सात बजे के करीब ढली थाना में BNS के तहत 303(2) में केस रजिस्टर कर दिया है। उन्होंने बताया कि पुराने कानून के तहत इसमें आईपीसी की 379 लगनी थी।