पंजाब म्युनिसिपल काउंसिल चुनाव का मामला:HC में आज सरकार देगी जवाब, 42 काउंसिल का कार्यकाल पूरा होने के बाद नहीं हुए चुनाव

पंजाब म्युनिसिपल काउंसिल चुनाव का मामला:HC में आज सरकार देगी जवाब, 42 काउंसिल का कार्यकाल पूरा होने के बाद नहीं हुए चुनाव

पंजाब की 42 म्युनिसिपल काउंसिल के चुनाव में हो रही देरी का मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। आज वीरवार को होने वाली सुनवाई में पंजाब सरकार की तरफ से अपना पक्ष रख जाएगा। गत सुनवाई पर अदालत ने सरकार से इस संबंधी जवाब तलब किया था। इस मामले में मालेरकोटला निवासी बेअंत सिंह की तरफ से अदालत में जनहित याचिका दायर की गई है। चुनाव न होने से रुक गया विकास का काम बेअंत सिंह की तरफ से दायर याचिका में दलील दी गई है कि पंजाब की 42 म्युनिसिपल काउंसिल का कार्यकाल कई महीने पहले पूरा हो चुका है। कार्यकाल खत्म हुए दो साल से अधिक का समय हो गया है। लेकिन सरकार की तरफ से इनका चुनाव नहीं करवाया जा रहा है। इस वजह से इन नगर काउंसिलों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। लोगों को दिक्कत उठानी पड़ रही है। जारी हुई थी चुनाव की अधिसूचना याची की तरफ से अदालत में बताया गया कि एक अगस्त 2023 को स्थानीय निकाय विभाग ने म्युनिसिपल काउंसिल के चुनाव करवाने के लिए अधिसूचना जारी की थी। अधिसूचना के अनुसार चुनाव एक नवंबर 2023 के होने थे। लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अभी यह मामला अधर में लटका हुआ है। हालांकि इससे पहले चार नगर निगमों के चुनाव में हाे रही देरी का मामला भी हाईकोर्ट पहुंचा था। उसमें भी अदालत ने सरकार से सारी प्लानिंग मांगी थी। पंजाब की 42 म्युनिसिपल काउंसिल के चुनाव में हो रही देरी का मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। आज वीरवार को होने वाली सुनवाई में पंजाब सरकार की तरफ से अपना पक्ष रख जाएगा। गत सुनवाई पर अदालत ने सरकार से इस संबंधी जवाब तलब किया था। इस मामले में मालेरकोटला निवासी बेअंत सिंह की तरफ से अदालत में जनहित याचिका दायर की गई है। चुनाव न होने से रुक गया विकास का काम बेअंत सिंह की तरफ से दायर याचिका में दलील दी गई है कि पंजाब की 42 म्युनिसिपल काउंसिल का कार्यकाल कई महीने पहले पूरा हो चुका है। कार्यकाल खत्म हुए दो साल से अधिक का समय हो गया है। लेकिन सरकार की तरफ से इनका चुनाव नहीं करवाया जा रहा है। इस वजह से इन नगर काउंसिलों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। लोगों को दिक्कत उठानी पड़ रही है। जारी हुई थी चुनाव की अधिसूचना याची की तरफ से अदालत में बताया गया कि एक अगस्त 2023 को स्थानीय निकाय विभाग ने म्युनिसिपल काउंसिल के चुनाव करवाने के लिए अधिसूचना जारी की थी। अधिसूचना के अनुसार चुनाव एक नवंबर 2023 के होने थे। लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अभी यह मामला अधर में लटका हुआ है। हालांकि इससे पहले चार नगर निगमों के चुनाव में हाे रही देरी का मामला भी हाईकोर्ट पहुंचा था। उसमें भी अदालत ने सरकार से सारी प्लानिंग मांगी थी।   पंजाब | दैनिक भास्कर