पंजाब सरकार ने की मेडिकल बिल में बढ़ोतरी:अधिकारियों-पेंशनभोगियों को लाभ; नई दिल्ली​​​​​​​ एम्स की दरों के आधार पर मिलेगा कमरे का किराया

पंजाब सरकार ने की मेडिकल बिल में बढ़ोतरी:अधिकारियों-पेंशनभोगियों को लाभ; नई दिल्ली​​​​​​​ एम्स की दरों के आधार पर मिलेगा कमरे का किराया

पंजाब सरकार ने राज्य के अधिकारियों, कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों के मेडिकल बिलों में कमरे के किराए की दरों में संशोधन करते हुए बढ़ोतरी की है। यह बदलाव 1 दिसंबर 2023 से लागू होग। अब मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), नई दिल्ली की नई दरों के अनुसार की जाएगी। कमरे और आईसीयू की नई दरें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पंजाब ने इस संबंध में सिविल सर्जनों को निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार, राज्य के राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों के लिए कमरे और आईसीयू के किराए की दरों में परिवर्तन किया गया है। नए नियमों के तहत राजपत्रित अधिकारियों के लिए कमरे का किराया 6 हजार रुपए प्रतिदिन और आईसीयू का किराया 7 हजार रुपए प्रतिदिन होगा। वहीं, अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए यह दरें क्रमशः 3 हजार रुपए प्रतिदिन कमरे के किराए के लिए और 4 हजार रुपए प्रतिदिन आईसीयू के लिए होंगी। एम्स दरों के आधार पर प्रतिपूर्ति सरकार ने स्पष्ट किया है कि चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति एम्स, नई दिल्ली की नई दरों के अनुसार की जाएगी। इससे पहले तक पुरानी दरों पर प्रतिपूर्ति की जाती थी, लेकिन अब एम्स द्वारा कमरे और आईसीयू के किराए में वृद्धि कर दी गई है, जिसके आधार पर यह नई व्यवस्था लागू की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सिविल सर्जनों को निर्देश दिया है कि वे इन दरों का कड़ाई से पालन करें और चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति इसी आधार पर करें। यह आदेश विभाग के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद जारी किया गया है। सभी सिविल सर्जनों को निर्देश सभी सिविल सर्जनों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 1 दिसंबर 2023 के बाद किए गए सभी उपचारों के बिलों में इन नई दरों का पालन करें। इसमें कमरे के किराए के साथ-साथ आईसीयू में भर्ती होने वाले मरीजों के लिए भी नई दरें लागू होंगी। पंजाब सरकार ने राज्य के अधिकारियों, कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों के मेडिकल बिलों में कमरे के किराए की दरों में संशोधन करते हुए बढ़ोतरी की है। यह बदलाव 1 दिसंबर 2023 से लागू होग। अब मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), नई दिल्ली की नई दरों के अनुसार की जाएगी। कमरे और आईसीयू की नई दरें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पंजाब ने इस संबंध में सिविल सर्जनों को निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार, राज्य के राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों के लिए कमरे और आईसीयू के किराए की दरों में परिवर्तन किया गया है। नए नियमों के तहत राजपत्रित अधिकारियों के लिए कमरे का किराया 6 हजार रुपए प्रतिदिन और आईसीयू का किराया 7 हजार रुपए प्रतिदिन होगा। वहीं, अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए यह दरें क्रमशः 3 हजार रुपए प्रतिदिन कमरे के किराए के लिए और 4 हजार रुपए प्रतिदिन आईसीयू के लिए होंगी। एम्स दरों के आधार पर प्रतिपूर्ति सरकार ने स्पष्ट किया है कि चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति एम्स, नई दिल्ली की नई दरों के अनुसार की जाएगी। इससे पहले तक पुरानी दरों पर प्रतिपूर्ति की जाती थी, लेकिन अब एम्स द्वारा कमरे और आईसीयू के किराए में वृद्धि कर दी गई है, जिसके आधार पर यह नई व्यवस्था लागू की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सिविल सर्जनों को निर्देश दिया है कि वे इन दरों का कड़ाई से पालन करें और चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति इसी आधार पर करें। यह आदेश विभाग के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद जारी किया गया है। सभी सिविल सर्जनों को निर्देश सभी सिविल सर्जनों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 1 दिसंबर 2023 के बाद किए गए सभी उपचारों के बिलों में इन नई दरों का पालन करें। इसमें कमरे के किराए के साथ-साथ आईसीयू में भर्ती होने वाले मरीजों के लिए भी नई दरें लागू होंगी।   पंजाब | दैनिक भास्कर