पटियाला निगम चुनाव को लेकर HC का फैसला:7 वार्डों के चुनाव स्थगित करने का फैसला खारिज, विजयी पार्षद लेंगे शपथ

पटियाला निगम चुनाव को लेकर HC का फैसला:7 वार्डों के चुनाव स्थगित करने का फैसला खारिज, विजयी पार्षद लेंगे शपथ

पटियाला नगर निगम चुनाव में जिन 7 वार्डों के चुनाव के स्थगित किए थे। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इसे लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने इस आदेश को खारिज कर दिया है। वहीं, इन वार्डों में जो उम्मीदवार विजयी रहे हैं। वह अब अपने पद की शपथ ले पाएंगे। अदालत ने कहा कि अगर किसी को इस बात एतराज है, तो वह अपनी याचिका दाखिल कर सकता है। अदालत में दी गई यह दलील जानकारी के मुताबिक दिसंबर महीने में निकाय चुनाव हुए थे। इस दौरान एक अवमानना की याचिका अदालत में दाखिल हुई थी। इस दौरान चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। अदालत में सरकार ने कहा था कि 7 वार्डों के चुनाव स्थगित कर दिए थे। इसके बाद स्टेट निर्वाचन आयोग ने कहा था कि उनकी तरफ से बाद में चुनाव करवाए जाएंगे। हालांकि यहां पर पहले ही निर्वाचन की प्रक्रिया हो चुकी थी। विजेता उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट तक दिए जा चुके थे। एडवोकेट फैरी सोफत ने कहा कि हमारी तरफ से अदालत को बताया कि चुनाव डैफर करने का अधिकार स्टेट के पास नहीं था। वहां पर चुनाव की प्रक्रिया पहले पूरी हो चुकी है। इसके बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया है। ऐसे हुआ था चुनाव पटियाला नगर निगम में कुल 60 वार्ड है। इनमें से आम आदमी पार्टी ने कुल 43 सीटें जीती थी। जबकि कांग्रेस को 4, भाजपा को 4 और शिरोमणि अकाली दल के 2 उम्मीदवार चुनाव जीते थे। जबकि 7 वार्डों के चुनाव मुल्तवी कर दिए। हालांकि आम आदमी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत था। ऐसे में आप की तरफ से मेयर बनाया गया है। पटियाला नगर निगम चुनाव में जिन 7 वार्डों के चुनाव के स्थगित किए थे। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इसे लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने इस आदेश को खारिज कर दिया है। वहीं, इन वार्डों में जो उम्मीदवार विजयी रहे हैं। वह अब अपने पद की शपथ ले पाएंगे। अदालत ने कहा कि अगर किसी को इस बात एतराज है, तो वह अपनी याचिका दाखिल कर सकता है। अदालत में दी गई यह दलील जानकारी के मुताबिक दिसंबर महीने में निकाय चुनाव हुए थे। इस दौरान एक अवमानना की याचिका अदालत में दाखिल हुई थी। इस दौरान चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। अदालत में सरकार ने कहा था कि 7 वार्डों के चुनाव स्थगित कर दिए थे। इसके बाद स्टेट निर्वाचन आयोग ने कहा था कि उनकी तरफ से बाद में चुनाव करवाए जाएंगे। हालांकि यहां पर पहले ही निर्वाचन की प्रक्रिया हो चुकी थी। विजेता उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट तक दिए जा चुके थे। एडवोकेट फैरी सोफत ने कहा कि हमारी तरफ से अदालत को बताया कि चुनाव डैफर करने का अधिकार स्टेट के पास नहीं था। वहां पर चुनाव की प्रक्रिया पहले पूरी हो चुकी है। इसके बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया है। ऐसे हुआ था चुनाव पटियाला नगर निगम में कुल 60 वार्ड है। इनमें से आम आदमी पार्टी ने कुल 43 सीटें जीती थी। जबकि कांग्रेस को 4, भाजपा को 4 और शिरोमणि अकाली दल के 2 उम्मीदवार चुनाव जीते थे। जबकि 7 वार्डों के चुनाव मुल्तवी कर दिए। हालांकि आम आदमी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत था। ऐसे में आप की तरफ से मेयर बनाया गया है।   पंजाब | दैनिक भास्कर