हरियाणा के पलवल जिले में कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने पर हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर को छह माह की सजा व 200 रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इंस्पेक्टर के खिलाफ वर्ष 2023 में आईपीसी की धारा 174 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी। महिला ने पति से मांगा था गुजारा भत्ता जानकारी के अनुसार सत्यवती नामक महिला ने अपने पति सुभाष से गुजारा भत्ता मांगा था। कोर्ट ने सुभाष को पत्नी सत्यवती को तीन हजार रूपए प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने के आदेश दिए थे। सुभाष ने गुजारा भत्ता नहीं दिया, तो कोर्ट ने उसके खिलाफ सशर्त गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए। प्रभारी ने आदेशों का नहीं किया पालन तत्कालीन चीज ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट पूनम कंवर की कोर्ट ने सदर थाना के तत्कालीन प्रभारी इंस्पेक्टर रामचंद्र को सुभाष को गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे। आदेशों में कहा था कि यदि सुभाष एक लाख 65 हजार रुपए कोर्ट में जमा कर देता है, तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इन आदेशों की पालना तत्कालीन प्रभारी रामचंद्र ने नहीं की। 174 के तहत मुकदमा दर्ज इस पर उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 174 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अब कोर्ट का आदेश न मानने पर इंस्पेक्टर को छह महीने की सजा सुनाई गई है। यह फैसला ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सीमा ने सुनाया है। फिलहाल इंस्पेक्टर जिला नूंह में तैनात बताया गया है। कोर्ट ने सोमवार को आदेश जारी किए है। हरियाणा के पलवल जिले में कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने पर हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर को छह माह की सजा व 200 रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इंस्पेक्टर के खिलाफ वर्ष 2023 में आईपीसी की धारा 174 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी। महिला ने पति से मांगा था गुजारा भत्ता जानकारी के अनुसार सत्यवती नामक महिला ने अपने पति सुभाष से गुजारा भत्ता मांगा था। कोर्ट ने सुभाष को पत्नी सत्यवती को तीन हजार रूपए प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने के आदेश दिए थे। सुभाष ने गुजारा भत्ता नहीं दिया, तो कोर्ट ने उसके खिलाफ सशर्त गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए। प्रभारी ने आदेशों का नहीं किया पालन तत्कालीन चीज ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट पूनम कंवर की कोर्ट ने सदर थाना के तत्कालीन प्रभारी इंस्पेक्टर रामचंद्र को सुभाष को गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे। आदेशों में कहा था कि यदि सुभाष एक लाख 65 हजार रुपए कोर्ट में जमा कर देता है, तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इन आदेशों की पालना तत्कालीन प्रभारी रामचंद्र ने नहीं की। 174 के तहत मुकदमा दर्ज इस पर उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 174 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अब कोर्ट का आदेश न मानने पर इंस्पेक्टर को छह महीने की सजा सुनाई गई है। यह फैसला ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सीमा ने सुनाया है। फिलहाल इंस्पेक्टर जिला नूंह में तैनात बताया गया है। कोर्ट ने सोमवार को आदेश जारी किए है। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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