पलवल में ग्रेप-4 की पाबंदियां फिर से लागू:डीसी बोले-सिटीजन चार्टर का करें पालन, प्रदूषण नियंत्रण में शहरवासी दे साथ

पलवल में ग्रेप-4 की पाबंदियां फिर से लागू:डीसी बोले-सिटीजन चार्टर का करें पालन, प्रदूषण नियंत्रण में शहरवासी दे साथ

हरियाणा के पलवल जिले में एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की चलते जिला की राजस्व सीमा में भी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान(ग्रेप) के स्टेज 4 की पाबंंदियां प्रभावी हो गई हैं। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आम नागरिक सिटीजन चार्टर का पालन करें। स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिगत सभी को जरूरी सावधानियां बरतनी जरूरी है। उक्त बातें डीसी डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने जारी बयान में कहीं। अनदेखी करने वालों का होगा चालान डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रेप-4 के नियमों का पालन न करने वालों पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि ग्रेप-4 को लेकर लागू की गई पाबंदियों की अनदेखी करने वालों के चालान करने के साथ-साथ सख्त कार्रवाई की जाए। डीसी ने बताया कि एनसीआर की हवा एक बार फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। प्रशासन की ओर से जिला की राजस्व सीमा में ग्रेप वन से लेकर ग्रेप चार की वर्णित पाबंंदियां प्रभावी हैं। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का करें उपयोग नागरिकों से आह्वान है कि ऐसा कोई कार्य न करें जिससे वायुमंडल में धुल व धुआं पंहुचे। वायु प्रदूषण फैलाने का कार्य कोई करता है, उसकी शिकायत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नागरिक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि आमजन वाहनों के टायरों में हवा पूरी रखें। वाहनों का प्रदूषण अंडर कंट्रोल चेक करवाते रहें। पुराने डीजल वाहनों को न चलाएं। कूड़ा करकट में आग न लगाएं। किसी भी प्रकार के भवन निर्माण कार्य न करें। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के सभी संभव उपाय करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही वृक्षों, सड़कों, कच्चे रास्तों पर पानी का छिड़काव करने के आदेश दिए हैं। हरियाणा के पलवल जिले में एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की चलते जिला की राजस्व सीमा में भी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान(ग्रेप) के स्टेज 4 की पाबंंदियां प्रभावी हो गई हैं। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आम नागरिक सिटीजन चार्टर का पालन करें। स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिगत सभी को जरूरी सावधानियां बरतनी जरूरी है। उक्त बातें डीसी डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने जारी बयान में कहीं। अनदेखी करने वालों का होगा चालान डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रेप-4 के नियमों का पालन न करने वालों पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि ग्रेप-4 को लेकर लागू की गई पाबंदियों की अनदेखी करने वालों के चालान करने के साथ-साथ सख्त कार्रवाई की जाए। डीसी ने बताया कि एनसीआर की हवा एक बार फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। प्रशासन की ओर से जिला की राजस्व सीमा में ग्रेप वन से लेकर ग्रेप चार की वर्णित पाबंंदियां प्रभावी हैं। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का करें उपयोग नागरिकों से आह्वान है कि ऐसा कोई कार्य न करें जिससे वायुमंडल में धुल व धुआं पंहुचे। वायु प्रदूषण फैलाने का कार्य कोई करता है, उसकी शिकायत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नागरिक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि आमजन वाहनों के टायरों में हवा पूरी रखें। वाहनों का प्रदूषण अंडर कंट्रोल चेक करवाते रहें। पुराने डीजल वाहनों को न चलाएं। कूड़ा करकट में आग न लगाएं। किसी भी प्रकार के भवन निर्माण कार्य न करें। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के सभी संभव उपाय करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही वृक्षों, सड़कों, कच्चे रास्तों पर पानी का छिड़काव करने के आदेश दिए हैं।   हरियाणा | दैनिक भास्कर