हरियाणा के पलवल में गुरुग्राम कैनाल में एक नवजात बच्चे का शव बहता मिला। सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और छानबीन के बाद शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर बच्चे के माता-पिता की तलाश शुरू कर दी है। उटावड़ थाना प्रभारी हरि किशन के अनुसार, टोंका गांव निवासी फकरू ने दी शिकायत में कहा है कि उनका मकान गुरुग्राम कैनाल (नहर) के साथ बना हुआ है। नहर के पुल के पास उसके भाई इस्माइल ने चाय का खोका खोल रखा है। 29 नवंबर को हम खोका पर बैठे थे तथा वहां कुछ छोटे बच्चे नहर के पुल पर खेल रहे थे। उसी दौरान कैनाल (नहर) में एक बच्चा बहकर आता हुआ दिखाई दिया। उसने व वहां खेल रहे बच्चों ने उसे नहर से बाहर निकाला तो बच्चा मृत अवस्था में था। उसके टूंड पर प्लास्टिक की चिमटी बंधी हुई थी। इसकी सूचना उन्होंने तुरंत उटावड़ थाना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और छोटे बच्चे (बेबी) को कब्जे में ले लिया। देखने पर बच्चे के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे। पुलिस के अनुसार देखने से लग रहा है कि बच्चे को जन्म देने के बाद फेंका दिया गया है। पुलिस ने फकरू की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस अब आगे की छानबीन में लगी है। हरियाणा के पलवल में गुरुग्राम कैनाल में एक नवजात बच्चे का शव बहता मिला। सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और छानबीन के बाद शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर बच्चे के माता-पिता की तलाश शुरू कर दी है। उटावड़ थाना प्रभारी हरि किशन के अनुसार, टोंका गांव निवासी फकरू ने दी शिकायत में कहा है कि उनका मकान गुरुग्राम कैनाल (नहर) के साथ बना हुआ है। नहर के पुल के पास उसके भाई इस्माइल ने चाय का खोका खोल रखा है। 29 नवंबर को हम खोका पर बैठे थे तथा वहां कुछ छोटे बच्चे नहर के पुल पर खेल रहे थे। उसी दौरान कैनाल (नहर) में एक बच्चा बहकर आता हुआ दिखाई दिया। उसने व वहां खेल रहे बच्चों ने उसे नहर से बाहर निकाला तो बच्चा मृत अवस्था में था। उसके टूंड पर प्लास्टिक की चिमटी बंधी हुई थी। इसकी सूचना उन्होंने तुरंत उटावड़ थाना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और छोटे बच्चे (बेबी) को कब्जे में ले लिया। देखने पर बच्चे के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे। पुलिस के अनुसार देखने से लग रहा है कि बच्चे को जन्म देने के बाद फेंका दिया गया है। पुलिस ने फकरू की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस अब आगे की छानबीन में लगी है। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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हरियाणा कर रहा राजस्थान के हिस्से का पानी इस्तेमाल:पंजाब सरकार ने जताई आपत्ति, लिखा पत्र; 15 दिन में पैमाइश के बाद खुलासा पंजाब द्वारा भाखड़ा नहर से राजस्थान को छोड़े जाने वाले पानी का हरियाणा अपने हिस्से से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। यह बात पंजाब द्वारा राजस्थान को छोड़े जाने वाले पानी की 15 दिन में माप के बाद सामने आई है। पानी की माप रिपोर्ट सामने आने के बाद पंजाब जल संसाधन विभाग की ओर से राजस्थान सरकार को पत्र लिखा गया है। साथ ही इस संबंध में पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। राजस्थान ने पहले उठाया था मुद्दा जानकारी के अनुसार, कुछ समय पहले चंडीगढ़ में आयोजित उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की बैठक में राजस्थान की ओर से कम पानी मिलने का मुद्दा उठाया गया था। राजस्थान ने कहा था कि हरियाणा भाखड़ा मेन लाइन से उचित तरीके से पानी नहीं छोड़ रहा है। इसके साथ ही हरियाणा ने दावा किया है कि पंजाब कम पानी दे रहा है। इस कारण हम उस हिसाब से पानी नहीं दे पा रहे हैं। यह भी सामने आया है कि इस मामले में राजस्थान सरकार की ओर से काफी समय पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सरकार ने माप कराई इस मामले के सामने आते ही सरकार ने अपने स्तर पर जांच की। पंजाब सरकार की ओर से हरियाणा को लिखे पत्र में कहा गया है कि भाखड़ा मेन लाइन की शुरुआत से लेकर हरियाणा एंट्री प्वाइंट तक 390 प्वाइंट हैं। जल संसाधन विभाग ने 1 नवंबर से 15 नवंबर तक पानी की माप कराई। इस दौरान भाखड़ा से हर दिन 6062 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। जबकि जरूरत 6017 क्यूसेक पानी की थी। इसमें राजस्थान का पानी भी शामिल था। राजस्थान की भाखड़ा मेन लाइन से रोजाना पानी की मांग 623 क्यूसेक है। जबकि उसे 423 क्यूसेक पानी मिल रहा है। इससे साफ है कि राजस्थान को नहर से हर दिन 199 क्यूसेक कम पानी मिल रहा है।
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हरियाणा सरकारी भर्ती में महिलाओं की नहीं मापी जाएगी छाती:सरकार ने बदला नियम; 74 CM सामान्य, फुलाए जाने पर 79 सेंटीमीटर का था नियम हरियाणा में सरकारी भर्ती में महिलाओं की छाती मापने को लेकर सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। नियमों में बदलाव करते हुए सरकार ने फैसला किया है कि अब वन विभाग में रेंजर, डिप्टी रेंजर और अन्य पदों पर महिलाओं के फिजिकल टेस्ट (PMT) में छाती की माप नहीं होगी। इस शर्त को सरकार ने हटा लिया है। जुलाई 2023 में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने वन विभाग में भर्तियों के लिए एक नया नियम जोड़ा था, जिसके तहत महिला उम्मीदवारों की छाती का ‘सामान्य’ आकार 74 सेंटीमीटर या फुलाए जाने पर 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं पुरुषों के लिए छाती बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसको लेकर हरियाणा में विपक्षी दलों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार से नियमों में बदलाव किए जाने की भी मांग की थी। सरकार ने इसलिए लिया फैसला सरकार ने वन विभाग की नियम संशोधित बैठक में हरियाणा राज्य वन कार्यकारी शाखा ग्रुप – C सेवा (संशोधन) नियम, 2021 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके बाद शनिवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में इस फैसले को मंजूरी दी गई। हरियाणा वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग, राज्य सेवा लिपिक वर्गीय, कार्यकारी एवं विविध ग्रुप – ग संशोधन नियम, 1998 सेवा में महिलाओं के शारीरिक मापदंड में संशोधन किया गया था। इन नियमों में संशोधन के कारण विभागीय नियमों में असामनता पैदा हो गई थी। इसलिए महिलाओं की भर्ती के लिए विभागीय नियमों में एक समान मानदंड बनाए रखने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है। अब किए गए संशोधन के अनुसार, शारीरिक मापदंड श्रेणी के तहत महिलाओं के मामले में 74 और 79 सेंटीमीटर को नियमों से हटा दिया गया है। खट्टर के कार्यकाल में हुआ था विवाद दरअसल, 7 जुलाई 2023 को पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में वन विभाग में रेंजर, डिप्टी रेंजर, और अन्य पदों पर महिलाओं के फिजिकल टेस्ट (PMT) में छाती की माप की गई थी। इसको लेकर जब विपक्षी दलों ने सवाल उठाए थे, तब हरियाणा सरकार की ओर से कहा गया था कि ये भर्तियां हरियाणा वन सेवा (कार्यकारी) ग्रुप सी नियम, 1998 के मुताबिक की जा रही हैं, जिसके तहत महिला उम्मीदवारों की छाती का ‘सामान्य’ आकार 74 सेंटीमीटर या फुलाये जाने पर 79 सेंटीमीटर होना चाहिए थ। महिला कार्यकर्ताओं ने उठाये सवाल हरियाणा के इस नियम को लेकर विवाद खड़ा हो गया और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस नियम की आलोचना की. राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इसे “तुगलकी फरमान” करार दिया था। कई महिला उम्मीदवारों ने इस फैसले के पीछे की तर्कसंगतता पर सवाल उठाया. एक महिला उम्मीदवार ने सवाल किया था, “यह निश्चित रूप से हमारी गरिमा के साथ छेड़छाड़ का प्रयास है। अगर वे हमारे फेफड़ों की क्षमता जांचना चाहते हैं तो हम समझ सकते हैं, लेकिन न्यूनतम शर्त क्या है?” कांग्रेस ने नियम वापस लेने की थी मांग विपक्षी दल कांग्रेस ने भी इस नियम को लेकर विरोध जताया था। कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक ट्वीट में कहा था कि खट्टर-दुष्यंत की जोड़ी की जानकारी के लिए उनके 7 जुलाई, 2023 के फरमान की कॉपी, हरियाणा पुलिस तथा केंद्रीय पुलिस बलों में भी ऐसी कोई शर्त न होने का सबूत भी साथ लगा दिया है। अब इस तुगलकी आदेश को वापस लें व बेटियों से माफी मांगें।
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