पानीपत में रेपिस्ट को 20 साल की जेल:13 साल की लड़की को शादी की नीयत से भगा ले गया था; कई बार किया दुष्कर्म

पानीपत में रेपिस्ट को 20 साल की जेल:13 साल की लड़की को शादी की नीयत से भगा ले गया था; कई बार किया दुष्कर्म

पानीपत जिला की कोर्ट ने 13 साल की बच्ची से रेप करने के दोषी को 20 साल की सजा सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोषी, करीब ढाई साल पहले किला थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कॉलोनी में किशोरी को शादी की नीयत से भगा ले गया था व उसके साथ रेप किया था। घर के बाहर खेल रही थी बच्ची
डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी कुलदीप ढुल ने बताया कि दोषी नीरज को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। 10 जनवरी 2022 को किला थाना पुलिस को दी शिकायत में एक महिला ने बताया था कि वह थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी की रहने वाली है। वह चार बच्चों की मां है। जिसमें उसकी दूसरे नंबर की बेटी है। जिसकी उम्र करीब 13 साल है। 7 जनवरी 2022 की सुबह करीब 11 बजे बेटी घर के बाहर खेल रही थी। इसके बाद वह वापस घर नहीं आई। काफी देर बाद उसकी अनेकों जगहों पर तलाश की गई, लेकिन वह नहीं मिली। आस-पड़ोस में भी उसके बारे में पूछा गया, लेकिन कुछ भेद नहीं लगा। उम्र का दस्तावेज नहीं मिला, इसलिए नहीं की शादी
पुलिस मामले में अपहरण कर केस दर्ज कर लिया था। इसके बाद उसकी तलाश शुरू की गई। तलाश के दौरान लड़की को पुलिस ने 21 जनवरी को बरामद किया। लड़की की CWC काउंसिलिंग करवाई गई। जिसमें लड़की ने बताया कि उसके साथ नीरज निवासी डाबर कॉलोनी ने कई बार रेप किया है। जिसके बाद पुलिस ने पहले से ही दर्ज मामले में 376 (2N), 342 IPC व 6 पॉक्सो एक्ट जोड़ी गई। 22 जनवरी को आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिसने पुलिस को बताया था कि वह लड़की को शादी की नीयत से भगा कर ले गया था। लेकिन उसके पास उम्र संबंधित कोई दस्तावेज नहीं था, इसलिए उसने शादी नहीं की। वे दिन में इधर-उधर रहते थे, जबकि रात के समय वे एक खाली दुकान में सोते थे। वहीं पर उसने लड़की के साथ रेप किया था। पानीपत जिला की कोर्ट ने 13 साल की बच्ची से रेप करने के दोषी को 20 साल की सजा सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोषी, करीब ढाई साल पहले किला थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कॉलोनी में किशोरी को शादी की नीयत से भगा ले गया था व उसके साथ रेप किया था। घर के बाहर खेल रही थी बच्ची
डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी कुलदीप ढुल ने बताया कि दोषी नीरज को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। 10 जनवरी 2022 को किला थाना पुलिस को दी शिकायत में एक महिला ने बताया था कि वह थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी की रहने वाली है। वह चार बच्चों की मां है। जिसमें उसकी दूसरे नंबर की बेटी है। जिसकी उम्र करीब 13 साल है। 7 जनवरी 2022 की सुबह करीब 11 बजे बेटी घर के बाहर खेल रही थी। इसके बाद वह वापस घर नहीं आई। काफी देर बाद उसकी अनेकों जगहों पर तलाश की गई, लेकिन वह नहीं मिली। आस-पड़ोस में भी उसके बारे में पूछा गया, लेकिन कुछ भेद नहीं लगा। उम्र का दस्तावेज नहीं मिला, इसलिए नहीं की शादी
पुलिस मामले में अपहरण कर केस दर्ज कर लिया था। इसके बाद उसकी तलाश शुरू की गई। तलाश के दौरान लड़की को पुलिस ने 21 जनवरी को बरामद किया। लड़की की CWC काउंसिलिंग करवाई गई। जिसमें लड़की ने बताया कि उसके साथ नीरज निवासी डाबर कॉलोनी ने कई बार रेप किया है। जिसके बाद पुलिस ने पहले से ही दर्ज मामले में 376 (2N), 342 IPC व 6 पॉक्सो एक्ट जोड़ी गई। 22 जनवरी को आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिसने पुलिस को बताया था कि वह लड़की को शादी की नीयत से भगा कर ले गया था। लेकिन उसके पास उम्र संबंधित कोई दस्तावेज नहीं था, इसलिए उसने शादी नहीं की। वे दिन में इधर-उधर रहते थे, जबकि रात के समय वे एक खाली दुकान में सोते थे। वहीं पर उसने लड़की के साथ रेप किया था।   हरियाणा | दैनिक भास्कर