<p style=”text-align: justify;”><strong>Uttarakhand News:</strong> कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत से जुड़ी संपत्ति को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कुर्क किए जाने के आदेश पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने ईडी को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 14 मई को निर्धारित की है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>ईडी ने 20 जनवरी को श्रीमती पूर्णा देवी मेमोरियल ट्रस्ट की 101 बीघा भूमि को 70 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति के रूप में अनंतिम रूप से कुर्क करने का आदेश दिया था. इस जमीन पर देहरादून स्थित दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज संचालित होता है. ईडी का आरोप है कि ट्रस्ट का संचालन हरक सिंह रावत के परिवार और उनके करीबी लोगों के हाथ में है और इस संपत्ति का अधिग्रहण अवैध तरीके से किया गया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>ईडी के अनुसार, हरक सिंह की पत्नी दीप्ति रावत ने यह भूमि कथित रूप से साजिश के तहत और बाजार मूल्य से बेहद कम कीमत पर खरीदी थी. ईडी ने इसे मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अवैध संपत्ति बताते हुए पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के तहत कुर्क किया था. ट्रस्ट की ओर से ईडी के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. इस सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष ने तर्क दिया कि ईडी ने पीएमएलए की धारा 5(1)(बी) का पालन नहीं किया और बिना पर्याप्त आधार के कुर्की का आदेश जारी कर दिया गया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस पर कोर्ट ने ट्रस्ट की दलीलों को प्राथमिक रूप से स्वीकार करते हुए ईडी के कुर्की आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी. इसके साथ ही ईडी और अन्य संबंधित पक्षों को निर्देश दिया कि वे दो सप्ताह के भीतर अपना पक्ष कोर्ट में पेश करें. इस मामले ने राज्य की राजनीति में भी हलचल मचा दी है, क्योंकि हरक सिंह रावत लंबे समय से राज्य के प्रमुख नेताओं में शामिल रहे हैं. कोर्ट के आदेश के बाद अब अगली सुनवाई में यह तय होगा कि ईडी का कुर्की आदेश वैध था या नहीं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/prayagraj-saffron-flag-hoisted-at-ghazi-saiyyad-salar-masud-dargah-hindu-organization-members-created-ruckus-ann-2919739″>रामनवमी के दिन सालार मसूद गाजी की दरगाह पर लहराया भगवा, हिंदू संगठन के सदस्यों ने किया हंगामा</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Uttarakhand News:</strong> कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत से जुड़ी संपत्ति को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कुर्क किए जाने के आदेश पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने ईडी को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 14 मई को निर्धारित की है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>ईडी ने 20 जनवरी को श्रीमती पूर्णा देवी मेमोरियल ट्रस्ट की 101 बीघा भूमि को 70 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति के रूप में अनंतिम रूप से कुर्क करने का आदेश दिया था. इस जमीन पर देहरादून स्थित दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज संचालित होता है. ईडी का आरोप है कि ट्रस्ट का संचालन हरक सिंह रावत के परिवार और उनके करीबी लोगों के हाथ में है और इस संपत्ति का अधिग्रहण अवैध तरीके से किया गया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>ईडी के अनुसार, हरक सिंह की पत्नी दीप्ति रावत ने यह भूमि कथित रूप से साजिश के तहत और बाजार मूल्य से बेहद कम कीमत पर खरीदी थी. ईडी ने इसे मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अवैध संपत्ति बताते हुए पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के तहत कुर्क किया था. ट्रस्ट की ओर से ईडी के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. इस सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष ने तर्क दिया कि ईडी ने पीएमएलए की धारा 5(1)(बी) का पालन नहीं किया और बिना पर्याप्त आधार के कुर्की का आदेश जारी कर दिया गया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस पर कोर्ट ने ट्रस्ट की दलीलों को प्राथमिक रूप से स्वीकार करते हुए ईडी के कुर्की आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी. इसके साथ ही ईडी और अन्य संबंधित पक्षों को निर्देश दिया कि वे दो सप्ताह के भीतर अपना पक्ष कोर्ट में पेश करें. इस मामले ने राज्य की राजनीति में भी हलचल मचा दी है, क्योंकि हरक सिंह रावत लंबे समय से राज्य के प्रमुख नेताओं में शामिल रहे हैं. कोर्ट के आदेश के बाद अब अगली सुनवाई में यह तय होगा कि ईडी का कुर्की आदेश वैध था या नहीं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/prayagraj-saffron-flag-hoisted-at-ghazi-saiyyad-salar-masud-dargah-hindu-organization-members-created-ruckus-ann-2919739″>रामनवमी के दिन सालार मसूद गाजी की दरगाह पर लहराया भगवा, हिंदू संगठन के सदस्यों ने किया हंगामा</a></strong></p> उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड GPS ट्रांसमीटर के साथ बिहार से तिब्बत पहुंचे कलहंस पक्षी, जमुई के नागी डैम से हुए थे रवाना
पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 70 करोड़ की संपत्ति से जुड़ा है मामला
