फतेहगढ़ साहिब में मिलिट्री रंग के कपड़े पहनने पर बेन:ऑलिव कलर के वाहनों का प्रयोग भी प्रतिबंधित, डीसी ने जारी किए आदेश

फतेहगढ़ साहिब में मिलिट्री रंग के कपड़े पहनने पर बेन:ऑलिव कलर के वाहनों का प्रयोग भी प्रतिबंधित, डीसी ने जारी किए आदेश

फतेहगढ़ साहिब की डिप्टी कमिश्नर डा. सोना थिंद ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया कि फतेहगढ़ साहिब जिले में कोई भी व्यक्ति ऑलिव रंग की सैन्य वर्दी और ऑलिव कलर (सैन्य रंग) की जीप या अन्य वाहन का प्रयोग नहीं करेगा। यह आदेश सैन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। 11 फरवरी तक लागू रहेंगे आदेश डीसी ने कहा कि, ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि असामाजिक तत्वों द्वारा ऐसे रंग की वर्दी या वाहन का प्रयोग करके कोई भी गैरकानूनी कार्य या हिंसक घटना को अंजाम दिया जा सकता है, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति को खतरा हो सकता है। इसलिए सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नागरिकों द्वारा सैन्य रंग की वर्दी और वाहनों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश 11 फरवरी 2025 तक लागू रहेंगे। फतेहगढ़ साहिब की डिप्टी कमिश्नर डा. सोना थिंद ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया कि फतेहगढ़ साहिब जिले में कोई भी व्यक्ति ऑलिव रंग की सैन्य वर्दी और ऑलिव कलर (सैन्य रंग) की जीप या अन्य वाहन का प्रयोग नहीं करेगा। यह आदेश सैन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। 11 फरवरी तक लागू रहेंगे आदेश डीसी ने कहा कि, ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि असामाजिक तत्वों द्वारा ऐसे रंग की वर्दी या वाहन का प्रयोग करके कोई भी गैरकानूनी कार्य या हिंसक घटना को अंजाम दिया जा सकता है, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति को खतरा हो सकता है। इसलिए सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नागरिकों द्वारा सैन्य रंग की वर्दी और वाहनों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश 11 फरवरी 2025 तक लागू रहेंगे।   पंजाब | दैनिक भास्कर