फिरोजपुर में 2 रिटायर्ड ASI पर मुकदमा दर्ज:केस में फंसाकर रिश्वत मांगने का आरोप, 5 साल बाद दर्ज हुआ मामला

फिरोजपुर में 2 रिटायर्ड ASI पर मुकदमा दर्ज:केस में फंसाकर रिश्वत मांगने का आरोप, 5 साल बाद दर्ज हुआ मामला

फिरोजपुर में आईपीसी 379 बी के तहत दर्ज एक मामले में फंसाने की धमकी देकर 80 हजार रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में थाना मक्खू पुलिस ने सेवा मुक्त सहायक थानेदार नरेंद्र सिंह और सहायक थानेदार प्रगट सिंह के खिलाफ 7 पीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मक्खू थाने के इंस्पेक्टर गुरप्रीत सिंह ने बताया कि धर्मवीर पुत्र भजन सिंह वासी अलादीनपुर थाना सदर तरनतारण ने पुलिस अधिकारियों को दी लिखित शिकायत में आरोप लगाते हुए बताया कि थाना मक्खू की पुलिस द्वारा 379 बी आईपीसी के तहत मुकदमा नंबर 84/ 2019 दर्ज किया गया था। 80 हजार रुपए की मांग की थी जिसमें रिटायर्ड सहायक थानेदार नरेंद्र सिंह और सहायक थानेदार प्रगट सिंह ने उसे इस केस में फंसाने का डर देकर उससे कथित रूप में 80 हजार रुपए की मांग की। उन्होंने बताया कि यह आरोप जांच करने के दौरान सही पाए गए, जिसके आधार पर दोनों नामजद पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और इससे अगली कार्रवाई डायरेक्टर विजिलेंस ब्यूरो पंजाब द्वारा की जाएगी। लगभग 5 साल बाद दर्ज हुए मुकदमे से पीड़ित पक्ष ने जहां रहता की सांस ली है वहीं रिटायर हो चुके दोनों सहायक थानेदारों की मुस्किलें बढ़ने वाली है। फिरोजपुर में आईपीसी 379 बी के तहत दर्ज एक मामले में फंसाने की धमकी देकर 80 हजार रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में थाना मक्खू पुलिस ने सेवा मुक्त सहायक थानेदार नरेंद्र सिंह और सहायक थानेदार प्रगट सिंह के खिलाफ 7 पीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मक्खू थाने के इंस्पेक्टर गुरप्रीत सिंह ने बताया कि धर्मवीर पुत्र भजन सिंह वासी अलादीनपुर थाना सदर तरनतारण ने पुलिस अधिकारियों को दी लिखित शिकायत में आरोप लगाते हुए बताया कि थाना मक्खू की पुलिस द्वारा 379 बी आईपीसी के तहत मुकदमा नंबर 84/ 2019 दर्ज किया गया था। 80 हजार रुपए की मांग की थी जिसमें रिटायर्ड सहायक थानेदार नरेंद्र सिंह और सहायक थानेदार प्रगट सिंह ने उसे इस केस में फंसाने का डर देकर उससे कथित रूप में 80 हजार रुपए की मांग की। उन्होंने बताया कि यह आरोप जांच करने के दौरान सही पाए गए, जिसके आधार पर दोनों नामजद पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और इससे अगली कार्रवाई डायरेक्टर विजिलेंस ब्यूरो पंजाब द्वारा की जाएगी। लगभग 5 साल बाद दर्ज हुए मुकदमे से पीड़ित पक्ष ने जहां रहता की सांस ली है वहीं रिटायर हो चुके दोनों सहायक थानेदारों की मुस्किलें बढ़ने वाली है।   पंजाब | दैनिक भास्कर